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हमले और शरारत के आरोपों का सामना कर रहे कनाडाई सिख ने आत्मसमर्पण किया : पुलिस

by
April 3, 2023
in अंतरराष्ट्रीय
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हमले और शरारत के आरोपों का सामना कर रहे कनाडाई सिख ने आत्मसमर्पण किया : पुलिस
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टोरंटो, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। मारपीट, धमकी देने और शरारत करने सहित कई आरोपों का सामना कर रहे एक 28 वर्षीय कनाडाई सिख ने वैंकूवर प्रांतीय अदालत में आत्मसमर्पण किया। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

31 मार्च को आत्मसमर्पण करने वाले मनवीर सिंह धेसी को सुरे में रहने के लिए जाना जाता है, लेकिन पुलिस ने कहा कि वह ब्रिटिश कोलंबिया के कनाडाई प्रांत बर्नेबी में भी आता-जाता रहता है।

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बर्नेबी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक नोटिस जारी किया था, जिसमें ब्रिटिश कोलंबिया व्यापक गिरफ्तारी वारंट पर वांछित धेसी का पता लगाने में सार्वजनिक सहायता मांगी गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च को जमानत की सुनवाई के दौरान पेश की गई जानकारी के अनुसार, धेसी पर आरोप 13 मार्च को उसकी पूर्व प्रेमिका के घर पर हुई कथित घटनाओं से संबंधित हैं।

क्राउन अभियोजक जेनिफर डाइक के अनुसार, उसकी पूर्व प्रेमिका और उसके परिवार के सदस्य जिस समय घर पर थे, धेसी उनकी बिना अनुमित के उनके घर में घुस गया। इस दौरान धेसी ने कथित तौर पर दो व्यक्तियों पर हमला किया।

ब्रिटिश कोलंबिया प्रांतीय अदालत के न्यायाधीश जेफरी कैंपबेल ने धेसी को 500 डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया, और उसे उसकी पूर्व प्रेमिका के घर के दो ब्लॉकों के भीतर नहीं जाने या उसके किसी भी कथित पीड़ित से संपर्क नहीं करने को कहा। अदालत में मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

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टोरंटो, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। मारपीट, धमकी देने और शरारत करने सहित कई आरोपों का सामना कर रहे एक 28 वर्षीय कनाडाई सिख ने वैंकूवर प्रांतीय अदालत में आत्मसमर्पण किया। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

31 मार्च को आत्मसमर्पण करने वाले मनवीर सिंह धेसी को सुरे में रहने के लिए जाना जाता है, लेकिन पुलिस ने कहा कि वह ब्रिटिश कोलंबिया के कनाडाई प्रांत बर्नेबी में भी आता-जाता रहता है।

बर्नेबी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक नोटिस जारी किया था, जिसमें ब्रिटिश कोलंबिया व्यापक गिरफ्तारी वारंट पर वांछित धेसी का पता लगाने में सार्वजनिक सहायता मांगी गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च को जमानत की सुनवाई के दौरान पेश की गई जानकारी के अनुसार, धेसी पर आरोप 13 मार्च को उसकी पूर्व प्रेमिका के घर पर हुई कथित घटनाओं से संबंधित हैं।

क्राउन अभियोजक जेनिफर डाइक के अनुसार, उसकी पूर्व प्रेमिका और उसके परिवार के सदस्य जिस समय घर पर थे, धेसी उनकी बिना अनुमित के उनके घर में घुस गया। इस दौरान धेसी ने कथित तौर पर दो व्यक्तियों पर हमला किया।

ब्रिटिश कोलंबिया प्रांतीय अदालत के न्यायाधीश जेफरी कैंपबेल ने धेसी को 500 डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया, और उसे उसकी पूर्व प्रेमिका के घर के दो ब्लॉकों के भीतर नहीं जाने या उसके किसी भी कथित पीड़ित से संपर्क नहीं करने को कहा। अदालत में मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

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31 मार्च को आत्मसमर्पण करने वाले मनवीर सिंह धेसी को सुरे में रहने के लिए जाना जाता है, लेकिन पुलिस ने कहा कि वह ब्रिटिश कोलंबिया के कनाडाई प्रांत बर्नेबी में भी आता-जाता रहता है।

बर्नेबी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक नोटिस जारी किया था, जिसमें ब्रिटिश कोलंबिया व्यापक गिरफ्तारी वारंट पर वांछित धेसी का पता लगाने में सार्वजनिक सहायता मांगी गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च को जमानत की सुनवाई के दौरान पेश की गई जानकारी के अनुसार, धेसी पर आरोप 13 मार्च को उसकी पूर्व प्रेमिका के घर पर हुई कथित घटनाओं से संबंधित हैं।

क्राउन अभियोजक जेनिफर डाइक के अनुसार, उसकी पूर्व प्रेमिका और उसके परिवार के सदस्य जिस समय घर पर थे, धेसी उनकी बिना अनुमित के उनके घर में घुस गया। इस दौरान धेसी ने कथित तौर पर दो व्यक्तियों पर हमला किया।

ब्रिटिश कोलंबिया प्रांतीय अदालत के न्यायाधीश जेफरी कैंपबेल ने धेसी को 500 डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया, और उसे उसकी पूर्व प्रेमिका के घर के दो ब्लॉकों के भीतर नहीं जाने या उसके किसी भी कथित पीड़ित से संपर्क नहीं करने को कहा। अदालत में मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

–आईएएनएस

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31 मार्च को आत्मसमर्पण करने वाले मनवीर सिंह धेसी को सुरे में रहने के लिए जाना जाता है, लेकिन पुलिस ने कहा कि वह ब्रिटिश कोलंबिया के कनाडाई प्रांत बर्नेबी में भी आता-जाता रहता है।

बर्नेबी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक नोटिस जारी किया था, जिसमें ब्रिटिश कोलंबिया व्यापक गिरफ्तारी वारंट पर वांछित धेसी का पता लगाने में सार्वजनिक सहायता मांगी गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च को जमानत की सुनवाई के दौरान पेश की गई जानकारी के अनुसार, धेसी पर आरोप 13 मार्च को उसकी पूर्व प्रेमिका के घर पर हुई कथित घटनाओं से संबंधित हैं।

क्राउन अभियोजक जेनिफर डाइक के अनुसार, उसकी पूर्व प्रेमिका और उसके परिवार के सदस्य जिस समय घर पर थे, धेसी उनकी बिना अनुमित के उनके घर में घुस गया। इस दौरान धेसी ने कथित तौर पर दो व्यक्तियों पर हमला किया।

ब्रिटिश कोलंबिया प्रांतीय अदालत के न्यायाधीश जेफरी कैंपबेल ने धेसी को 500 डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया, और उसे उसकी पूर्व प्रेमिका के घर के दो ब्लॉकों के भीतर नहीं जाने या उसके किसी भी कथित पीड़ित से संपर्क नहीं करने को कहा। अदालत में मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

–आईएएनएस

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31 मार्च को आत्मसमर्पण करने वाले मनवीर सिंह धेसी को सुरे में रहने के लिए जाना जाता है, लेकिन पुलिस ने कहा कि वह ब्रिटिश कोलंबिया के कनाडाई प्रांत बर्नेबी में भी आता-जाता रहता है।

बर्नेबी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक नोटिस जारी किया था, जिसमें ब्रिटिश कोलंबिया व्यापक गिरफ्तारी वारंट पर वांछित धेसी का पता लगाने में सार्वजनिक सहायता मांगी गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च को जमानत की सुनवाई के दौरान पेश की गई जानकारी के अनुसार, धेसी पर आरोप 13 मार्च को उसकी पूर्व प्रेमिका के घर पर हुई कथित घटनाओं से संबंधित हैं।

क्राउन अभियोजक जेनिफर डाइक के अनुसार, उसकी पूर्व प्रेमिका और उसके परिवार के सदस्य जिस समय घर पर थे, धेसी उनकी बिना अनुमित के उनके घर में घुस गया। इस दौरान धेसी ने कथित तौर पर दो व्यक्तियों पर हमला किया।

ब्रिटिश कोलंबिया प्रांतीय अदालत के न्यायाधीश जेफरी कैंपबेल ने धेसी को 500 डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया, और उसे उसकी पूर्व प्रेमिका के घर के दो ब्लॉकों के भीतर नहीं जाने या उसके किसी भी कथित पीड़ित से संपर्क नहीं करने को कहा। अदालत में मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

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31 मार्च को आत्मसमर्पण करने वाले मनवीर सिंह धेसी को सुरे में रहने के लिए जाना जाता है, लेकिन पुलिस ने कहा कि वह ब्रिटिश कोलंबिया के कनाडाई प्रांत बर्नेबी में भी आता-जाता रहता है।

बर्नेबी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक नोटिस जारी किया था, जिसमें ब्रिटिश कोलंबिया व्यापक गिरफ्तारी वारंट पर वांछित धेसी का पता लगाने में सार्वजनिक सहायता मांगी गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च को जमानत की सुनवाई के दौरान पेश की गई जानकारी के अनुसार, धेसी पर आरोप 13 मार्च को उसकी पूर्व प्रेमिका के घर पर हुई कथित घटनाओं से संबंधित हैं।

क्राउन अभियोजक जेनिफर डाइक के अनुसार, उसकी पूर्व प्रेमिका और उसके परिवार के सदस्य जिस समय घर पर थे, धेसी उनकी बिना अनुमित के उनके घर में घुस गया। इस दौरान धेसी ने कथित तौर पर दो व्यक्तियों पर हमला किया।

ब्रिटिश कोलंबिया प्रांतीय अदालत के न्यायाधीश जेफरी कैंपबेल ने धेसी को 500 डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया, और उसे उसकी पूर्व प्रेमिका के घर के दो ब्लॉकों के भीतर नहीं जाने या उसके किसी भी कथित पीड़ित से संपर्क नहीं करने को कहा। अदालत में मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

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बर्नेबी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक नोटिस जारी किया था, जिसमें ब्रिटिश कोलंबिया व्यापक गिरफ्तारी वारंट पर वांछित धेसी का पता लगाने में सार्वजनिक सहायता मांगी गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च को जमानत की सुनवाई के दौरान पेश की गई जानकारी के अनुसार, धेसी पर आरोप 13 मार्च को उसकी पूर्व प्रेमिका के घर पर हुई कथित घटनाओं से संबंधित हैं।

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बर्नेबी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक नोटिस जारी किया था, जिसमें ब्रिटिश कोलंबिया व्यापक गिरफ्तारी वारंट पर वांछित धेसी का पता लगाने में सार्वजनिक सहायता मांगी गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च को जमानत की सुनवाई के दौरान पेश की गई जानकारी के अनुसार, धेसी पर आरोप 13 मार्च को उसकी पूर्व प्रेमिका के घर पर हुई कथित घटनाओं से संबंधित हैं।

क्राउन अभियोजक जेनिफर डाइक के अनुसार, उसकी पूर्व प्रेमिका और उसके परिवार के सदस्य जिस समय घर पर थे, धेसी उनकी बिना अनुमित के उनके घर में घुस गया। इस दौरान धेसी ने कथित तौर पर दो व्यक्तियों पर हमला किया।

ब्रिटिश कोलंबिया प्रांतीय अदालत के न्यायाधीश जेफरी कैंपबेल ने धेसी को 500 डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया, और उसे उसकी पूर्व प्रेमिका के घर के दो ब्लॉकों के भीतर नहीं जाने या उसके किसी भी कथित पीड़ित से संपर्क नहीं करने को कहा। अदालत में मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

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