जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट से अवमानना नोटिस जारी होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने पूर्व आदेश का परिपालन सुनिश्चित कर दिया. इसके अंतर्गत अवमानना याचिकाकर्ता ग्राम चौकी पोस्ट सैटेनिया तहसील गुन्नौर, जिला पन्ना निवासी रामप्यारे प्रजापति को प्रभारी प्राचार्य का दायित्व सौंप दिया गया.
जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलीठ के समक्ष अवमानना याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि आयुक्त लोक शिक्षक ने याचिकाकर्ता को शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बराछ, विकासखंड पन्ना में प्रभारी प्राचार्य का दायित्व निर्वहन करने आदेशित किया था.
जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने ऊषा सुनकर उच्च माध्यमिक शिक्षक को प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्च महाविद्यालय बराछ, विकासखंड पन्ना में प्रभारी प्राचार्य का दायित्व निर्वहन करने का आदेश जारी कर दिया. इस विरोधाभासी आदेश को याचिका के जरिए चुनौती दी गई. जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश को अनुचित पाकर अंतरिम रोक लगा दी. साथ ही आयुक्त लोक शिक्षण के आदेश का पालन करने का निर्देश दे दिया.
जब ऐसा नहीं किया गया तो अवमानना याचिका दायर की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी पन्ना रवि प्रकाश खरे को अवमानना नोटिस जारी कर दिया गया. जिसके साथ ही आदेश का पालन सुनिश्चित कर कोर्ट में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया.