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हाथी दांत की तस्करी में सात गिरफ्तार, 7.19 करोड़ के दो हाथी दांत बरामद

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June 5, 2023
in राष्ट्रीय
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हाथी दांत की तस्करी में सात गिरफ्तार, 7.19 करोड़ के दो हाथी दांत बरामद
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नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सोमवार को बताया कि उसने 7.19 करोड़ रुपये मूल्य के 4.03 किलोग्राम वजन के दो हाथी दांत की तस्करी के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

एक डीआरआई अधिकारी ने कहा, डीआरआई की चेन्नई इकाई द्वारा प्राप्त विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर कि कुछ व्यक्ति अवैध रूप से हाथी दांत बेचने की योजना बना रहे थे, एक निगरानी की गई और सात लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 4.03 किलोग्राम वजन के दो हाथी दांत बरामद किए गए।

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वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 1 अप्रैल 2023 से लागू नवीनतम संशोधन के अनुसार, कस्टम अधिकारी डब्ल्यूपीए, 2023 की धारा 50 (1) (सी) के तहत सूचीबद्ध किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को जब्त करने के लिए अधिकृत हैं।

डीआरआई अधिकारी ने कहा, चूंकि तमिलनाडु में डब्ल्यूपीए की धारा 55 के तहत केवल वन अधिकारी ही सं™ोय शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जब्त किए गए आपत्तिजनक सामान, अपराध के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन और अपराधियों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन को सौंप दिया गया है।

उन्होंने कहा कि यह अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें डीआरआई ने कस्टम अधिकारियों को दी गई नई शक्तियों का उपयोग करते हुए एक घरेलू वन्यजीव मामले को संभाला है।

–आईएएनएस

एकेजे

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नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सोमवार को बताया कि उसने 7.19 करोड़ रुपये मूल्य के 4.03 किलोग्राम वजन के दो हाथी दांत की तस्करी के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

एक डीआरआई अधिकारी ने कहा, डीआरआई की चेन्नई इकाई द्वारा प्राप्त विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर कि कुछ व्यक्ति अवैध रूप से हाथी दांत बेचने की योजना बना रहे थे, एक निगरानी की गई और सात लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 4.03 किलोग्राम वजन के दो हाथी दांत बरामद किए गए।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 1 अप्रैल 2023 से लागू नवीनतम संशोधन के अनुसार, कस्टम अधिकारी डब्ल्यूपीए, 2023 की धारा 50 (1) (सी) के तहत सूचीबद्ध किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को जब्त करने के लिए अधिकृत हैं।

डीआरआई अधिकारी ने कहा, चूंकि तमिलनाडु में डब्ल्यूपीए की धारा 55 के तहत केवल वन अधिकारी ही सं™ोय शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जब्त किए गए आपत्तिजनक सामान, अपराध के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन और अपराधियों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन को सौंप दिया गया है।

उन्होंने कहा कि यह अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें डीआरआई ने कस्टम अधिकारियों को दी गई नई शक्तियों का उपयोग करते हुए एक घरेलू वन्यजीव मामले को संभाला है।

–आईएएनएस

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नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सोमवार को बताया कि उसने 7.19 करोड़ रुपये मूल्य के 4.03 किलोग्राम वजन के दो हाथी दांत की तस्करी के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

एक डीआरआई अधिकारी ने कहा, डीआरआई की चेन्नई इकाई द्वारा प्राप्त विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर कि कुछ व्यक्ति अवैध रूप से हाथी दांत बेचने की योजना बना रहे थे, एक निगरानी की गई और सात लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 4.03 किलोग्राम वजन के दो हाथी दांत बरामद किए गए।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 1 अप्रैल 2023 से लागू नवीनतम संशोधन के अनुसार, कस्टम अधिकारी डब्ल्यूपीए, 2023 की धारा 50 (1) (सी) के तहत सूचीबद्ध किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को जब्त करने के लिए अधिकृत हैं।

डीआरआई अधिकारी ने कहा, चूंकि तमिलनाडु में डब्ल्यूपीए की धारा 55 के तहत केवल वन अधिकारी ही सं™ोय शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जब्त किए गए आपत्तिजनक सामान, अपराध के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन और अपराधियों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन को सौंप दिया गया है।

उन्होंने कहा कि यह अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें डीआरआई ने कस्टम अधिकारियों को दी गई नई शक्तियों का उपयोग करते हुए एक घरेलू वन्यजीव मामले को संभाला है।

–आईएएनएस

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एक डीआरआई अधिकारी ने कहा, डीआरआई की चेन्नई इकाई द्वारा प्राप्त विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर कि कुछ व्यक्ति अवैध रूप से हाथी दांत बेचने की योजना बना रहे थे, एक निगरानी की गई और सात लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 4.03 किलोग्राम वजन के दो हाथी दांत बरामद किए गए।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 1 अप्रैल 2023 से लागू नवीनतम संशोधन के अनुसार, कस्टम अधिकारी डब्ल्यूपीए, 2023 की धारा 50 (1) (सी) के तहत सूचीबद्ध किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को जब्त करने के लिए अधिकृत हैं।

डीआरआई अधिकारी ने कहा, चूंकि तमिलनाडु में डब्ल्यूपीए की धारा 55 के तहत केवल वन अधिकारी ही सं™ोय शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जब्त किए गए आपत्तिजनक सामान, अपराध के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन और अपराधियों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन को सौंप दिया गया है।

उन्होंने कहा कि यह अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें डीआरआई ने कस्टम अधिकारियों को दी गई नई शक्तियों का उपयोग करते हुए एक घरेलू वन्यजीव मामले को संभाला है।

–आईएएनएस

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एक डीआरआई अधिकारी ने कहा, डीआरआई की चेन्नई इकाई द्वारा प्राप्त विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर कि कुछ व्यक्ति अवैध रूप से हाथी दांत बेचने की योजना बना रहे थे, एक निगरानी की गई और सात लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 4.03 किलोग्राम वजन के दो हाथी दांत बरामद किए गए।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 1 अप्रैल 2023 से लागू नवीनतम संशोधन के अनुसार, कस्टम अधिकारी डब्ल्यूपीए, 2023 की धारा 50 (1) (सी) के तहत सूचीबद्ध किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को जब्त करने के लिए अधिकृत हैं।

डीआरआई अधिकारी ने कहा, चूंकि तमिलनाडु में डब्ल्यूपीए की धारा 55 के तहत केवल वन अधिकारी ही सं™ोय शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जब्त किए गए आपत्तिजनक सामान, अपराध के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन और अपराधियों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन को सौंप दिया गया है।

उन्होंने कहा कि यह अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें डीआरआई ने कस्टम अधिकारियों को दी गई नई शक्तियों का उपयोग करते हुए एक घरेलू वन्यजीव मामले को संभाला है।

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एक डीआरआई अधिकारी ने कहा, डीआरआई की चेन्नई इकाई द्वारा प्राप्त विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर कि कुछ व्यक्ति अवैध रूप से हाथी दांत बेचने की योजना बना रहे थे, एक निगरानी की गई और सात लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 4.03 किलोग्राम वजन के दो हाथी दांत बरामद किए गए।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 1 अप्रैल 2023 से लागू नवीनतम संशोधन के अनुसार, कस्टम अधिकारी डब्ल्यूपीए, 2023 की धारा 50 (1) (सी) के तहत सूचीबद्ध किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को जब्त करने के लिए अधिकृत हैं।

डीआरआई अधिकारी ने कहा, चूंकि तमिलनाडु में डब्ल्यूपीए की धारा 55 के तहत केवल वन अधिकारी ही सं™ोय शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जब्त किए गए आपत्तिजनक सामान, अपराध के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन और अपराधियों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन को सौंप दिया गया है।

उन्होंने कहा कि यह अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें डीआरआई ने कस्टम अधिकारियों को दी गई नई शक्तियों का उपयोग करते हुए एक घरेलू वन्यजीव मामले को संभाला है।

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एक डीआरआई अधिकारी ने कहा, डीआरआई की चेन्नई इकाई द्वारा प्राप्त विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर कि कुछ व्यक्ति अवैध रूप से हाथी दांत बेचने की योजना बना रहे थे, एक निगरानी की गई और सात लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 4.03 किलोग्राम वजन के दो हाथी दांत बरामद किए गए।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 1 अप्रैल 2023 से लागू नवीनतम संशोधन के अनुसार, कस्टम अधिकारी डब्ल्यूपीए, 2023 की धारा 50 (1) (सी) के तहत सूचीबद्ध किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को जब्त करने के लिए अधिकृत हैं।

डीआरआई अधिकारी ने कहा, चूंकि तमिलनाडु में डब्ल्यूपीए की धारा 55 के तहत केवल वन अधिकारी ही सं™ोय शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जब्त किए गए आपत्तिजनक सामान, अपराध के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन और अपराधियों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन को सौंप दिया गया है।

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एक डीआरआई अधिकारी ने कहा, डीआरआई की चेन्नई इकाई द्वारा प्राप्त विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर कि कुछ व्यक्ति अवैध रूप से हाथी दांत बेचने की योजना बना रहे थे, एक निगरानी की गई और सात लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 4.03 किलोग्राम वजन के दो हाथी दांत बरामद किए गए।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 1 अप्रैल 2023 से लागू नवीनतम संशोधन के अनुसार, कस्टम अधिकारी डब्ल्यूपीए, 2023 की धारा 50 (1) (सी) के तहत सूचीबद्ध किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को जब्त करने के लिए अधिकृत हैं।

डीआरआई अधिकारी ने कहा, चूंकि तमिलनाडु में डब्ल्यूपीए की धारा 55 के तहत केवल वन अधिकारी ही सं™ोय शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जब्त किए गए आपत्तिजनक सामान, अपराध के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन और अपराधियों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन को सौंप दिया गया है।

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