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Home ताज़ा समाचार

हाफिज सईद को सौंपने के भारत के अनुरोध पर पाकिस्तान ने कहा, कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि नहीं

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December 30, 2023
in ताज़ा समाचार
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इस्लामाबाद, 29 दिसंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि उसे प्रतिबंधित जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज मुहम्मद सईद के प्रत्यर्पण के लिए भारत से अनुरोध मिला है, लेकिन वह इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है क्योंकि दोनों देशों के बीच इस संबंध में कोई समझौता नहीं है।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज ज़हरा बलूच ने एक बयान में कहा, “पाकिस्तान को भारतीय अधिकारियों से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसमें तथाकथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की गई है।”

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हालाँकि, भारत के अनुरोध पर अमल करने की कोई योजना नहीं हो सकती है, क्योंकि “पाकिस्तान और भारत के बीच कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि नहीं है”।

भारत सईद पर सीमा पार हमलों में शामिल होने का आरोप लगाता है, हालांकि, प्रतिबंधित संगठन के प्रमुख ने सभी दावों का खंडन किया है।

एक पाकिस्तानी अदालत ने 26/11 के मुंबई हमले के लिए अमेरिका और भारत द्वारा दोषी ठहराए गए सशस्त्र समूह लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक सईद को आतंकवाद के वित्तपोषण के दो मामलों में 31 साल जेल की सजा सुनाई थी।

–आईएएनएस

एकेजे

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इस्लामाबाद, 29 दिसंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि उसे प्रतिबंधित जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज मुहम्मद सईद के प्रत्यर्पण के लिए भारत से अनुरोध मिला है, लेकिन वह इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है क्योंकि दोनों देशों के बीच इस संबंध में कोई समझौता नहीं है।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज ज़हरा बलूच ने एक बयान में कहा, “पाकिस्तान को भारतीय अधिकारियों से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसमें तथाकथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की गई है।”

हालाँकि, भारत के अनुरोध पर अमल करने की कोई योजना नहीं हो सकती है, क्योंकि “पाकिस्तान और भारत के बीच कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि नहीं है”।

भारत सईद पर सीमा पार हमलों में शामिल होने का आरोप लगाता है, हालांकि, प्रतिबंधित संगठन के प्रमुख ने सभी दावों का खंडन किया है।

एक पाकिस्तानी अदालत ने 26/11 के मुंबई हमले के लिए अमेरिका और भारत द्वारा दोषी ठहराए गए सशस्त्र समूह लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक सईद को आतंकवाद के वित्तपोषण के दो मामलों में 31 साल जेल की सजा सुनाई थी।

–आईएएनएस

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इस्लामाबाद, 29 दिसंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि उसे प्रतिबंधित जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज मुहम्मद सईद के प्रत्यर्पण के लिए भारत से अनुरोध मिला है, लेकिन वह इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है क्योंकि दोनों देशों के बीच इस संबंध में कोई समझौता नहीं है।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज ज़हरा बलूच ने एक बयान में कहा, “पाकिस्तान को भारतीय अधिकारियों से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसमें तथाकथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की गई है।”

हालाँकि, भारत के अनुरोध पर अमल करने की कोई योजना नहीं हो सकती है, क्योंकि “पाकिस्तान और भारत के बीच कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि नहीं है”।

भारत सईद पर सीमा पार हमलों में शामिल होने का आरोप लगाता है, हालांकि, प्रतिबंधित संगठन के प्रमुख ने सभी दावों का खंडन किया है।

एक पाकिस्तानी अदालत ने 26/11 के मुंबई हमले के लिए अमेरिका और भारत द्वारा दोषी ठहराए गए सशस्त्र समूह लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक सईद को आतंकवाद के वित्तपोषण के दो मामलों में 31 साल जेल की सजा सुनाई थी।

–आईएएनएस

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इस्लामाबाद, 29 दिसंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि उसे प्रतिबंधित जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज मुहम्मद सईद के प्रत्यर्पण के लिए भारत से अनुरोध मिला है, लेकिन वह इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है क्योंकि दोनों देशों के बीच इस संबंध में कोई समझौता नहीं है।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज ज़हरा बलूच ने एक बयान में कहा, “पाकिस्तान को भारतीय अधिकारियों से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसमें तथाकथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की गई है।”

हालाँकि, भारत के अनुरोध पर अमल करने की कोई योजना नहीं हो सकती है, क्योंकि “पाकिस्तान और भारत के बीच कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि नहीं है”।

भारत सईद पर सीमा पार हमलों में शामिल होने का आरोप लगाता है, हालांकि, प्रतिबंधित संगठन के प्रमुख ने सभी दावों का खंडन किया है।

एक पाकिस्तानी अदालत ने 26/11 के मुंबई हमले के लिए अमेरिका और भारत द्वारा दोषी ठहराए गए सशस्त्र समूह लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक सईद को आतंकवाद के वित्तपोषण के दो मामलों में 31 साल जेल की सजा सुनाई थी।

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हालाँकि, भारत के अनुरोध पर अमल करने की कोई योजना नहीं हो सकती है, क्योंकि “पाकिस्तान और भारत के बीच कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि नहीं है”।

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जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज ज़हरा बलूच ने एक बयान में कहा, “पाकिस्तान को भारतीय अधिकारियों से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसमें तथाकथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की गई है।”

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