रांची, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ बयान से संबंधित केस में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।
जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने अगली सुनवाई तक मरांडी के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उनकी ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने बहस की।
बता दें कि बाबूलाल मरांडी द्वारा एक यूट्यूब चैनल में दिये बयान को अपमानजनक बताते हुए झामुमो के कार्यकर्ताओं ने छह अलग-अलग जिलों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी। इनमें से एक केस रामगढ़ थाने में भी दर्ज हुआ था।
इस केस को रद्द करने की मांग को लेकर बाबूलाल मरांडी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है। पूर्व में इसी तरह के मामले में सिमडेगा थाने में दर्ज केस में भी बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है।
–आईएएनएस
एसएनसी/एबीएम