हैदराबाद, 4 सितंबर (आईएएनएस)। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को जुबली हिल्स स्थित न्यायिक परिसर के पास एक छोटी पहाड़ी को विस्फोट से गिराने के मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जीएचएमसी (ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम) आयुक्त को नोटिस जारी किया।
हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश द्वारा मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखे जाने के बाद मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए उच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की।
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे. श्रीनिवास राव की पीठ ने मामले की सुनवाई की और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जीएचएमसी के आयुक्त को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही, खनन, पर्यावरण-वन और नगर प्रशासन विभागों के प्रधान सचिवों को भी नोटिस जारी किया गया। इसके बाद, हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई को स्थगित कर दिया।
बता दें कि जस्टिस नागेश भीमपटका ने मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने जुबली हिल्स स्थित न्यायिक परिसर के पास एक छोटी पहाड़ी को विस्फोट कर गिराने की शिकायत की थी। पिछले दो सालों में पहाड़ी का आधा हिस्सा विस्फोट के कारण गायब हो चुका है।
प्रतिदिन की बमबारी के कारण इलाके में हलचल और कंपन हो रहे हैं, जिससे वहां के स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विस्फोटों के कारण पहाड़ी का आधा हिस्सा गायब हो चुका है और इस खाली स्थान पर कई नए निर्माण कराए जा रहे हैं। इस स्थिति में स्थानीय लोग पहाड़ियों के दरकने को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं।
पिछले 2-3 दशकों में बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, और साइबराबाद के कई क्षेत्रों में इसी तरह की पहाड़ियों का विनाश हो चुका है और उस जगह पर नए घर, अपार्टमेंट, ऑफिस और वाणिज्यिक परिसर बन गए हैं।
–आईएएनएस
आरके