deshbandhu

deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Menu
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Facebook Twitter Youtube
  • भोपाल
  • इंदौर
  • उज्जैन
  • ग्वालियर
  • जबलपुर
  • रीवा
  • चंबल
  • नर्मदापुरम
  • शहडोल
  • सागर
  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
ADVERTISEMENT
Home ताज़ा समाचार

अंकिता भंडारी हत्याकांड : नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर फैसला 5 जनवरी को

by
January 3, 2023
in ताज़ा समाचार
0
अंकिता भंडारी हत्याकांड : नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर फैसला 5 जनवरी को
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

देहरादून/कोटद्वार, 3 जनवरी (आईएएनएस)। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से संबंधित मामले की मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि मुकर्रर की है।

अब इस मामले में सुनवाई आगामी पांच जनवरी को होगी। उसी दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवान ने बताया कि आज कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं, शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर फैसला होना था, लेकिन अब पांच जनवरी तक इंतजार करना होगा।

READ ALSO

पुरानी रंजिश पर चाकू से हत्या का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार

राष्ट्रपति मुर्मू आज सबरीमाला मंदिर में करेंगी पूजा-अर्चना, भक्तों के लिए रहेगा बंद

आपको बता दें कि 12 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई में तीन आरोपियों में से दो सौरभ और पुलकित ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए नार्को टेस्ट के लिए सहमति प्रदान की थी, जबकि तीसरे आरोपी अंकित ने अदालत से दस दिन का समय मांगा था। इसके बाद 22 दिसंबर की सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों के वकील अमित ने अदालत के माध्यम से एसआईटी से सवाल किए थे कि वह ये टेस्ट क्यों कराना चाहती है।

अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने 86 दिन की विवेचना के बाद 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। इसमें 100 गवाहों के नाम और 30 से ज्यादा दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं।

पुलिस ने मांग की थी कि पुलकित, सौरभ और अंकित का नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराना जरूरी है। आरोपियों ने वीआईपी गेस्ट की जानकारी छुपाई है। साथ ही पुलकित के मोबाइल की जानकारी भी नहीं दी जा रही है। लिहाजा पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की अनुमति दी जाए।

आपको बता दें कि 18 सितंबर की रात को वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस चौकी में अपनी कर्मचारी अंकिता भंडारी के गुमशुदा होने की शिकायत दी थी। करीब तीन दिनों तक इस मामले की ढिलाई से जांच की गई। इसके बाद शासन के निर्देश पर मामले को रेगुलर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सारी बात उगल दी।

आरोप के मुताबिक पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हुआ था। ऋषिकेश से लौटते वक्त अंकिता और पुलकित के बीच नहर किनारे फिर से विवाद हुआ और इस बीच पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। पुलिस ने इस मामले में 22 सितंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था।

–आईएएनएस

स्मिता/एसकेपी

ADVERTISEMENT

देहरादून/कोटद्वार, 3 जनवरी (आईएएनएस)। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से संबंधित मामले की मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि मुकर्रर की है।

अब इस मामले में सुनवाई आगामी पांच जनवरी को होगी। उसी दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवान ने बताया कि आज कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं, शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर फैसला होना था, लेकिन अब पांच जनवरी तक इंतजार करना होगा।

आपको बता दें कि 12 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई में तीन आरोपियों में से दो सौरभ और पुलकित ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए नार्को टेस्ट के लिए सहमति प्रदान की थी, जबकि तीसरे आरोपी अंकित ने अदालत से दस दिन का समय मांगा था। इसके बाद 22 दिसंबर की सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों के वकील अमित ने अदालत के माध्यम से एसआईटी से सवाल किए थे कि वह ये टेस्ट क्यों कराना चाहती है।

अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने 86 दिन की विवेचना के बाद 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। इसमें 100 गवाहों के नाम और 30 से ज्यादा दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं।

पुलिस ने मांग की थी कि पुलकित, सौरभ और अंकित का नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराना जरूरी है। आरोपियों ने वीआईपी गेस्ट की जानकारी छुपाई है। साथ ही पुलकित के मोबाइल की जानकारी भी नहीं दी जा रही है। लिहाजा पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की अनुमति दी जाए।

आपको बता दें कि 18 सितंबर की रात को वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस चौकी में अपनी कर्मचारी अंकिता भंडारी के गुमशुदा होने की शिकायत दी थी। करीब तीन दिनों तक इस मामले की ढिलाई से जांच की गई। इसके बाद शासन के निर्देश पर मामले को रेगुलर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सारी बात उगल दी।

आरोप के मुताबिक पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हुआ था। ऋषिकेश से लौटते वक्त अंकिता और पुलकित के बीच नहर किनारे फिर से विवाद हुआ और इस बीच पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। पुलिस ने इस मामले में 22 सितंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था।

–आईएएनएस

स्मिता/एसकेपी

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

देहरादून/कोटद्वार, 3 जनवरी (आईएएनएस)। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से संबंधित मामले की मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि मुकर्रर की है।

अब इस मामले में सुनवाई आगामी पांच जनवरी को होगी। उसी दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवान ने बताया कि आज कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं, शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर फैसला होना था, लेकिन अब पांच जनवरी तक इंतजार करना होगा।

आपको बता दें कि 12 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई में तीन आरोपियों में से दो सौरभ और पुलकित ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए नार्को टेस्ट के लिए सहमति प्रदान की थी, जबकि तीसरे आरोपी अंकित ने अदालत से दस दिन का समय मांगा था। इसके बाद 22 दिसंबर की सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों के वकील अमित ने अदालत के माध्यम से एसआईटी से सवाल किए थे कि वह ये टेस्ट क्यों कराना चाहती है।

अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने 86 दिन की विवेचना के बाद 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। इसमें 100 गवाहों के नाम और 30 से ज्यादा दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं।

पुलिस ने मांग की थी कि पुलकित, सौरभ और अंकित का नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराना जरूरी है। आरोपियों ने वीआईपी गेस्ट की जानकारी छुपाई है। साथ ही पुलकित के मोबाइल की जानकारी भी नहीं दी जा रही है। लिहाजा पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की अनुमति दी जाए।

आपको बता दें कि 18 सितंबर की रात को वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस चौकी में अपनी कर्मचारी अंकिता भंडारी के गुमशुदा होने की शिकायत दी थी। करीब तीन दिनों तक इस मामले की ढिलाई से जांच की गई। इसके बाद शासन के निर्देश पर मामले को रेगुलर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सारी बात उगल दी।

आरोप के मुताबिक पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हुआ था। ऋषिकेश से लौटते वक्त अंकिता और पुलकित के बीच नहर किनारे फिर से विवाद हुआ और इस बीच पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। पुलिस ने इस मामले में 22 सितंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था।

–आईएएनएस

स्मिता/एसकेपी

ADVERTISEMENT

देहरादून/कोटद्वार, 3 जनवरी (आईएएनएस)। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से संबंधित मामले की मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि मुकर्रर की है।

अब इस मामले में सुनवाई आगामी पांच जनवरी को होगी। उसी दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवान ने बताया कि आज कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं, शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर फैसला होना था, लेकिन अब पांच जनवरी तक इंतजार करना होगा।

आपको बता दें कि 12 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई में तीन आरोपियों में से दो सौरभ और पुलकित ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए नार्को टेस्ट के लिए सहमति प्रदान की थी, जबकि तीसरे आरोपी अंकित ने अदालत से दस दिन का समय मांगा था। इसके बाद 22 दिसंबर की सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों के वकील अमित ने अदालत के माध्यम से एसआईटी से सवाल किए थे कि वह ये टेस्ट क्यों कराना चाहती है।

अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने 86 दिन की विवेचना के बाद 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। इसमें 100 गवाहों के नाम और 30 से ज्यादा दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं।

पुलिस ने मांग की थी कि पुलकित, सौरभ और अंकित का नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराना जरूरी है। आरोपियों ने वीआईपी गेस्ट की जानकारी छुपाई है। साथ ही पुलकित के मोबाइल की जानकारी भी नहीं दी जा रही है। लिहाजा पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की अनुमति दी जाए।

आपको बता दें कि 18 सितंबर की रात को वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस चौकी में अपनी कर्मचारी अंकिता भंडारी के गुमशुदा होने की शिकायत दी थी। करीब तीन दिनों तक इस मामले की ढिलाई से जांच की गई। इसके बाद शासन के निर्देश पर मामले को रेगुलर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सारी बात उगल दी।

आरोप के मुताबिक पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हुआ था। ऋषिकेश से लौटते वक्त अंकिता और पुलकित के बीच नहर किनारे फिर से विवाद हुआ और इस बीच पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। पुलिस ने इस मामले में 22 सितंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था।

–आईएएनएस

स्मिता/एसकेपी

ADVERTISEMENT

देहरादून/कोटद्वार, 3 जनवरी (आईएएनएस)। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से संबंधित मामले की मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि मुकर्रर की है।

अब इस मामले में सुनवाई आगामी पांच जनवरी को होगी। उसी दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवान ने बताया कि आज कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं, शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर फैसला होना था, लेकिन अब पांच जनवरी तक इंतजार करना होगा।

आपको बता दें कि 12 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई में तीन आरोपियों में से दो सौरभ और पुलकित ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए नार्को टेस्ट के लिए सहमति प्रदान की थी, जबकि तीसरे आरोपी अंकित ने अदालत से दस दिन का समय मांगा था। इसके बाद 22 दिसंबर की सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों के वकील अमित ने अदालत के माध्यम से एसआईटी से सवाल किए थे कि वह ये टेस्ट क्यों कराना चाहती है।

अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने 86 दिन की विवेचना के बाद 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। इसमें 100 गवाहों के नाम और 30 से ज्यादा दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं।

पुलिस ने मांग की थी कि पुलकित, सौरभ और अंकित का नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराना जरूरी है। आरोपियों ने वीआईपी गेस्ट की जानकारी छुपाई है। साथ ही पुलकित के मोबाइल की जानकारी भी नहीं दी जा रही है। लिहाजा पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की अनुमति दी जाए।

आपको बता दें कि 18 सितंबर की रात को वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस चौकी में अपनी कर्मचारी अंकिता भंडारी के गुमशुदा होने की शिकायत दी थी। करीब तीन दिनों तक इस मामले की ढिलाई से जांच की गई। इसके बाद शासन के निर्देश पर मामले को रेगुलर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सारी बात उगल दी।

आरोप के मुताबिक पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हुआ था। ऋषिकेश से लौटते वक्त अंकिता और पुलकित के बीच नहर किनारे फिर से विवाद हुआ और इस बीच पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। पुलिस ने इस मामले में 22 सितंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था।

–आईएएनएस

स्मिता/एसकेपी

ADVERTISEMENT

देहरादून/कोटद्वार, 3 जनवरी (आईएएनएस)। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से संबंधित मामले की मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि मुकर्रर की है।

अब इस मामले में सुनवाई आगामी पांच जनवरी को होगी। उसी दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवान ने बताया कि आज कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं, शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर फैसला होना था, लेकिन अब पांच जनवरी तक इंतजार करना होगा।

आपको बता दें कि 12 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई में तीन आरोपियों में से दो सौरभ और पुलकित ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए नार्को टेस्ट के लिए सहमति प्रदान की थी, जबकि तीसरे आरोपी अंकित ने अदालत से दस दिन का समय मांगा था। इसके बाद 22 दिसंबर की सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों के वकील अमित ने अदालत के माध्यम से एसआईटी से सवाल किए थे कि वह ये टेस्ट क्यों कराना चाहती है।

अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने 86 दिन की विवेचना के बाद 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। इसमें 100 गवाहों के नाम और 30 से ज्यादा दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं।

पुलिस ने मांग की थी कि पुलकित, सौरभ और अंकित का नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराना जरूरी है। आरोपियों ने वीआईपी गेस्ट की जानकारी छुपाई है। साथ ही पुलकित के मोबाइल की जानकारी भी नहीं दी जा रही है। लिहाजा पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की अनुमति दी जाए।

आपको बता दें कि 18 सितंबर की रात को वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस चौकी में अपनी कर्मचारी अंकिता भंडारी के गुमशुदा होने की शिकायत दी थी। करीब तीन दिनों तक इस मामले की ढिलाई से जांच की गई। इसके बाद शासन के निर्देश पर मामले को रेगुलर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सारी बात उगल दी।

आरोप के मुताबिक पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हुआ था। ऋषिकेश से लौटते वक्त अंकिता और पुलकित के बीच नहर किनारे फिर से विवाद हुआ और इस बीच पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। पुलिस ने इस मामले में 22 सितंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था।

–आईएएनएस

स्मिता/एसकेपी

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

देहरादून/कोटद्वार, 3 जनवरी (आईएएनएस)। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से संबंधित मामले की मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि मुकर्रर की है।

अब इस मामले में सुनवाई आगामी पांच जनवरी को होगी। उसी दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवान ने बताया कि आज कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं, शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर फैसला होना था, लेकिन अब पांच जनवरी तक इंतजार करना होगा।

आपको बता दें कि 12 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई में तीन आरोपियों में से दो सौरभ और पुलकित ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए नार्को टेस्ट के लिए सहमति प्रदान की थी, जबकि तीसरे आरोपी अंकित ने अदालत से दस दिन का समय मांगा था। इसके बाद 22 दिसंबर की सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों के वकील अमित ने अदालत के माध्यम से एसआईटी से सवाल किए थे कि वह ये टेस्ट क्यों कराना चाहती है।

अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने 86 दिन की विवेचना के बाद 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। इसमें 100 गवाहों के नाम और 30 से ज्यादा दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं।

पुलिस ने मांग की थी कि पुलकित, सौरभ और अंकित का नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराना जरूरी है। आरोपियों ने वीआईपी गेस्ट की जानकारी छुपाई है। साथ ही पुलकित के मोबाइल की जानकारी भी नहीं दी जा रही है। लिहाजा पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की अनुमति दी जाए।

आपको बता दें कि 18 सितंबर की रात को वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस चौकी में अपनी कर्मचारी अंकिता भंडारी के गुमशुदा होने की शिकायत दी थी। करीब तीन दिनों तक इस मामले की ढिलाई से जांच की गई। इसके बाद शासन के निर्देश पर मामले को रेगुलर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सारी बात उगल दी।

आरोप के मुताबिक पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हुआ था। ऋषिकेश से लौटते वक्त अंकिता और पुलकित के बीच नहर किनारे फिर से विवाद हुआ और इस बीच पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। पुलिस ने इस मामले में 22 सितंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था।

–आईएएनएस

स्मिता/एसकेपी

ADVERTISEMENT

देहरादून/कोटद्वार, 3 जनवरी (आईएएनएस)। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से संबंधित मामले की मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि मुकर्रर की है।

अब इस मामले में सुनवाई आगामी पांच जनवरी को होगी। उसी दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवान ने बताया कि आज कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं, शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर फैसला होना था, लेकिन अब पांच जनवरी तक इंतजार करना होगा।

आपको बता दें कि 12 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई में तीन आरोपियों में से दो सौरभ और पुलकित ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए नार्को टेस्ट के लिए सहमति प्रदान की थी, जबकि तीसरे आरोपी अंकित ने अदालत से दस दिन का समय मांगा था। इसके बाद 22 दिसंबर की सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों के वकील अमित ने अदालत के माध्यम से एसआईटी से सवाल किए थे कि वह ये टेस्ट क्यों कराना चाहती है।

अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने 86 दिन की विवेचना के बाद 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। इसमें 100 गवाहों के नाम और 30 से ज्यादा दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं।

पुलिस ने मांग की थी कि पुलकित, सौरभ और अंकित का नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराना जरूरी है। आरोपियों ने वीआईपी गेस्ट की जानकारी छुपाई है। साथ ही पुलकित के मोबाइल की जानकारी भी नहीं दी जा रही है। लिहाजा पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की अनुमति दी जाए।

आपको बता दें कि 18 सितंबर की रात को वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस चौकी में अपनी कर्मचारी अंकिता भंडारी के गुमशुदा होने की शिकायत दी थी। करीब तीन दिनों तक इस मामले की ढिलाई से जांच की गई। इसके बाद शासन के निर्देश पर मामले को रेगुलर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सारी बात उगल दी।

आरोप के मुताबिक पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हुआ था। ऋषिकेश से लौटते वक्त अंकिता और पुलकित के बीच नहर किनारे फिर से विवाद हुआ और इस बीच पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। पुलिस ने इस मामले में 22 सितंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था।

–आईएएनएस

स्मिता/एसकेपी

Related Posts

पुरानी रंजिश पर चाकू से हत्या का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार
जबलपुर

पुरानी रंजिश पर चाकू से हत्या का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार

May 19, 2025
ताज़ा समाचार

राष्ट्रपति मुर्मू आज सबरीमाला मंदिर में करेंगी पूजा-अर्चना, भक्तों के लिए रहेगा बंद

May 19, 2025
ताज़ा समाचार

मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच सपाट खुला भारतीय शेयर बाजार

May 19, 2025
ताज़ा समाचार

अनिल कपूर का शादी की 41वीं सालगिरह पर सुनीता को प्यार भरा पैगाम, ‘हर दिन तुम्हारे लिए शुक्रगुजार’

May 19, 2025
ताज़ा समाचार

स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है पान, मगर क्यों नहीं खाते हैं बासी?

May 19, 2025
ताज़ा समाचार

‘ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ’, पुर्तगाल में पाकिस्तान समर्थित विरोध प्रदर्शन पर भारत का कड़ा जवाब

May 19, 2025
Next Post
गुजरात: कांग्रेस विधायक अपनाना चाहते है भाजपा की रणनीति

गुजरात: कांग्रेस विधायक अपनाना चाहते है भाजपा की रणनीति

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POPULAR NEWS

बंदा प्रकाश तेलंगाना विधान परिषद के उप सभापति चुने गए

बंदा प्रकाश तेलंगाना विधान परिषद के उप सभापति चुने गए

February 12, 2023
बीएसएफ ने मेघालय में 40 मवेशियों को छुड़ाया, 3 तस्कर गिरफ्तार

बीएसएफ ने मेघालय में 40 मवेशियों को छुड़ाया, 3 तस्कर गिरफ्तार

February 12, 2023
चीनी शताब्दी की दूर-दूर तक संभावना नहीं

चीनी शताब्दी की दूर-दूर तक संभावना नहीं

February 12, 2023

बंगाल के जलपाईगुड़ी में बाढ़ जैसे हालात, शहर में घुसने लगा नदी का पानी

August 26, 2023
राधिका खेड़ा ने छोड़ा कांग्रेस का दामन, प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा

राधिका खेड़ा ने छोड़ा कांग्रेस का दामन, प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा

May 5, 2024

EDITOR'S PICK

बहराइच : तेज रफ्तार डंपर ने मारी कार को टक्कर, 5 लोगों की मौत

February 11, 2025
किडनी फेलियर से पीड़ित सभी बुजुर्गों के लिए डायलिसिस संभव नहीं: शोध

किडनी फेलियर से पीड़ित सभी बुजुर्गों के लिए डायलिसिस संभव नहीं: शोध

August 20, 2024
भारत में 5जी टैबलेट शिपमेंट 170 प्रतिशत बढ़ा, 5जी रिलीज गति प्राप्त कर रहा

भारत में 5जी टैबलेट शिपमेंट 170 प्रतिशत बढ़ा, 5जी रिलीज गति प्राप्त कर रहा

February 21, 2023
वक्फ कानून को चुनौती मामला : याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जताई सहमति

वक्फ कानून को चुनौती मामला : याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जताई सहमति

April 7, 2025
ADVERTISEMENT

Contact us

Address

Deshbandhu Complex, Naudra Bridge Jabalpur 482001

Mail

deshbandhump@gmail.com

Mobile

9425156056

Important links

  • राशि-भविष्य
  • वर्गीकृत विज्ञापन
  • लाइफ स्टाइल
  • मनोरंजन
  • ब्लॉग

Important links

  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
  • ई पेपर

Related Links

  • Mayaram Surjan
  • Swayamsiddha
  • Deshbandhu

Social Links

081854
Total views : 5876683
Powered By WPS Visitor Counter

Published by Abhas Surjan on behalf of Patrakar Prakashan Pvt.Ltd., Deshbandhu Complex, Naudra Bridge, Jabalpur – 482001 |T:+91 761 4006577 |M: +91 9425156056 Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions The contents of this website is for reading only. Any unauthorised attempt to temper / edit / change the contents of this website comes under cyber crime and is punishable.

Copyright @ 2022 Deshbandhu. All rights are reserved.

  • Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions
No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर

Copyright @ 2022 Deshbandhu-MP All rights are reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Notifications