नई दिल्ली, 19 मई (आईएएनएस)। उच्चतम न्यायालय द्वारा अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद की जांच के लिए नियुक्त समिति के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए.एम. सप्रे ने कहा कि सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने जो स्पष्टीकरण दिया है उसके और ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर प्रथम ²ष्टया यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होगा कि मूल्यों से जुड़े आरोपों में कोई नियामक विफलता रही है।
समिति ने कहा कि सेबी ने यह भी पाया है कि कुछ संस्थाओं ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के प्रकाशन से पहले ऊंचे दाम पर शेयरों की बिक्री की थी और रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद कीमत गिरने पर अपनी स्थिति बदलकर (कभी लिवाल कभी बिकवाल बनकर) मुनाफा कमाया है।
समिति ने कहा कि सेबी ने बताया कि जब अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के शेयरों की कीमत बढ़ी तो किसी एक इकाई या संबंधित संस्थाओं के समूह द्वारा मूल्य वृद्धि में सांठगांठ के योगदान का कोई स्पष्ट पैटर्न सामने नहीं आया है। समिति ने कहा कि यह स्पष्ट है कि सेबी सक्रिय रूप से बाजार में विकास और मूल्यों में उतार-चढ़ाव पर नजर बनाए हुए था।
समिति ने कहा, नियामक विफलता की पुष्टि करना संभव नहीं होगा.. सेबी के पास कीमत और शेयरों की खरीद-बिक्री में बड़े उतार-चढ़ाव की निगरानी के लिए एक सक्रिय और कार्यशील निगरानी ढांचा है। उसने इस तरह की निगरानी से उत्पन्न डेटा पर खुद काम किया है और वस्तुनिष्ठ मानदंड लागू करते हुएयह पता लगाने की कोशिश की है कि क्या स्वाभाविक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया की अखंडता में हेरफेर किया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अडाणी के शेयरों के मामले में 849 अलर्ट सिस्टम द्वारा जारी किए गए थे और स्टॉक एक्सचेंजों ने उन पर विचार किया था। इसके परिणामस्वरूप चार रिपोर्ट सेबी को सौंपी गई थी – दो हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले और दो 24 जनवरी 2023 के बाद।
समिति की रिपोर्ट में कहा गया है, सभी चार रिपोटरें में, स्टॉक एक्सचेंजों ने कारकों पर विचार किया.. और प्रथम ²ष्टया, मूल्य वृद्धि के लिए किसी भी कृत्रिमता का कोई सबूत नहीं मिला और ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला जिससे किसी एक इकाई या संबंधित संस्थाओं के समूह को वृद्धि का श्रेय दिया जा सके।
समिति ने कहा कि सेबी ने अडाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड का उदाहरण देते हुए किए गए विश्लेषण की व्याख्या की है, ट्रेडिंग डेटा को चार समयावधि में बांटा गया है, जहां शेयर की कीमत में काफी वृद्धि हुई।
समिति ने संक्षेप में कहा, एक ही समूह के बीच कई बार कृत्रिम व्यापार या वॉश ट्रेड का कोई पैटर्न नहीं पाया गया। उसने कहा, एक निवेश इकाई जिसने चारों कालखंडों भर में शेयर खरीदा था, उसने दूसरी कंपनियों के शेयर कहीं ज्यादा खरीदे थे। संक्षेप में, गलत तरीके से व्यापार का कोई सुसंगत पैटर्न नहीं मिला है।
शीर्ष अदालत ने इस साल 2 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इसमें ओ.पी. भट्ट, न्यायमूर्ति जेपी देवधर (सेवानिवृत्त), के.वी. कामथ, नंदन नीलेकणि, और अधिवक्ता सोमशेखर सुंदरेसन शामिल हैं।
–आईएएनएस
एकेजे