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अतीक के समर्थन में भड़काऊ टिप्पणी करने पर मौलाना तौकरी रजा पर केस

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May 12, 2023
in राष्ट्रीय
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अतीक के समर्थन में भड़काऊ टिप्पणी करने पर मौलाना तौकरी रजा पर केस
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बरेली (उत्तर प्रदेश), 12 मई (आईएएनएस)। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के समर्थन में भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

रजा ने सात मई को फरीदपुर में एक चुनावी सभा में कहा था, अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के अपमान का बदला लेना चाहिए।

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सोशल मीडिया पर उनके भाषण के वीडियो वायरल होने के बाद रजा पर आईपीसी की धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

फरीदपुर में पुलिस चौकी प्रभारी सब-इंस्पेक्टर गौरव कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अपनी शिकायत में कुमार ने कहा कि रजा ने कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, इससे शांति भंग हो सकती है।

मामले की जांच एसआई सुनील भारद्वाज को सौंपी गई है।

इस बीच, प्राथमिकी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रजा ने कहा, ऐसा लगता है कि अब हमें बोलने का भी अधिकार नहीं है। पुलिस हिरासत में जिस तरह से अतीक और उसके भाई की हत्या की गई, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन मुझे फंसाने के लिए बयान का गलत अर्थ निकाला गया और तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। बदला कहने का मतलब यह नहीं है कि हम हथियार उठा लेंगे। इसका मतलब है कि हम उन्हें लोकतंत्र की ताकत दिखाने के लिए एक साथ वोट देंगे।

गौरतलब है कि अतीक और अशरफ को हाल ही में प्रयागराज में पुलिस के सामने मीडियाकर्मियों के वेष में तीन लोगों ने गोली मार दी थी।

मौलवी ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं इन मामलों से डरने वाला नहीं हूं। सरकार मुझ पर मुकदमे लगाकर मेरी आवाज को चुप नहीं करा सकती। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समुदाय के वोट देने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है।

–आईएएनएस

सीबीटी

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बरेली (उत्तर प्रदेश), 12 मई (आईएएनएस)। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के समर्थन में भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

रजा ने सात मई को फरीदपुर में एक चुनावी सभा में कहा था, अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के अपमान का बदला लेना चाहिए।

सोशल मीडिया पर उनके भाषण के वीडियो वायरल होने के बाद रजा पर आईपीसी की धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

फरीदपुर में पुलिस चौकी प्रभारी सब-इंस्पेक्टर गौरव कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अपनी शिकायत में कुमार ने कहा कि रजा ने कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, इससे शांति भंग हो सकती है।

मामले की जांच एसआई सुनील भारद्वाज को सौंपी गई है।

इस बीच, प्राथमिकी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रजा ने कहा, ऐसा लगता है कि अब हमें बोलने का भी अधिकार नहीं है। पुलिस हिरासत में जिस तरह से अतीक और उसके भाई की हत्या की गई, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन मुझे फंसाने के लिए बयान का गलत अर्थ निकाला गया और तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। बदला कहने का मतलब यह नहीं है कि हम हथियार उठा लेंगे। इसका मतलब है कि हम उन्हें लोकतंत्र की ताकत दिखाने के लिए एक साथ वोट देंगे।

गौरतलब है कि अतीक और अशरफ को हाल ही में प्रयागराज में पुलिस के सामने मीडियाकर्मियों के वेष में तीन लोगों ने गोली मार दी थी।

मौलवी ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं इन मामलों से डरने वाला नहीं हूं। सरकार मुझ पर मुकदमे लगाकर मेरी आवाज को चुप नहीं करा सकती। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समुदाय के वोट देने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है।

–आईएएनएस

सीबीटी

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बरेली (उत्तर प्रदेश), 12 मई (आईएएनएस)। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के समर्थन में भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

रजा ने सात मई को फरीदपुर में एक चुनावी सभा में कहा था, अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के अपमान का बदला लेना चाहिए।

सोशल मीडिया पर उनके भाषण के वीडियो वायरल होने के बाद रजा पर आईपीसी की धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

फरीदपुर में पुलिस चौकी प्रभारी सब-इंस्पेक्टर गौरव कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अपनी शिकायत में कुमार ने कहा कि रजा ने कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, इससे शांति भंग हो सकती है।

मामले की जांच एसआई सुनील भारद्वाज को सौंपी गई है।

इस बीच, प्राथमिकी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रजा ने कहा, ऐसा लगता है कि अब हमें बोलने का भी अधिकार नहीं है। पुलिस हिरासत में जिस तरह से अतीक और उसके भाई की हत्या की गई, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन मुझे फंसाने के लिए बयान का गलत अर्थ निकाला गया और तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। बदला कहने का मतलब यह नहीं है कि हम हथियार उठा लेंगे। इसका मतलब है कि हम उन्हें लोकतंत्र की ताकत दिखाने के लिए एक साथ वोट देंगे।

गौरतलब है कि अतीक और अशरफ को हाल ही में प्रयागराज में पुलिस के सामने मीडियाकर्मियों के वेष में तीन लोगों ने गोली मार दी थी।

मौलवी ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं इन मामलों से डरने वाला नहीं हूं। सरकार मुझ पर मुकदमे लगाकर मेरी आवाज को चुप नहीं करा सकती। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समुदाय के वोट देने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है।

–आईएएनएस

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रजा ने सात मई को फरीदपुर में एक चुनावी सभा में कहा था, अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के अपमान का बदला लेना चाहिए।

सोशल मीडिया पर उनके भाषण के वीडियो वायरल होने के बाद रजा पर आईपीसी की धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

फरीदपुर में पुलिस चौकी प्रभारी सब-इंस्पेक्टर गौरव कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अपनी शिकायत में कुमार ने कहा कि रजा ने कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, इससे शांति भंग हो सकती है।

मामले की जांच एसआई सुनील भारद्वाज को सौंपी गई है।

इस बीच, प्राथमिकी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रजा ने कहा, ऐसा लगता है कि अब हमें बोलने का भी अधिकार नहीं है। पुलिस हिरासत में जिस तरह से अतीक और उसके भाई की हत्या की गई, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन मुझे फंसाने के लिए बयान का गलत अर्थ निकाला गया और तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। बदला कहने का मतलब यह नहीं है कि हम हथियार उठा लेंगे। इसका मतलब है कि हम उन्हें लोकतंत्र की ताकत दिखाने के लिए एक साथ वोट देंगे।

गौरतलब है कि अतीक और अशरफ को हाल ही में प्रयागराज में पुलिस के सामने मीडियाकर्मियों के वेष में तीन लोगों ने गोली मार दी थी।

मौलवी ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं इन मामलों से डरने वाला नहीं हूं। सरकार मुझ पर मुकदमे लगाकर मेरी आवाज को चुप नहीं करा सकती। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समुदाय के वोट देने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है।

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रजा ने सात मई को फरीदपुर में एक चुनावी सभा में कहा था, अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के अपमान का बदला लेना चाहिए।

सोशल मीडिया पर उनके भाषण के वीडियो वायरल होने के बाद रजा पर आईपीसी की धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

फरीदपुर में पुलिस चौकी प्रभारी सब-इंस्पेक्टर गौरव कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अपनी शिकायत में कुमार ने कहा कि रजा ने कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, इससे शांति भंग हो सकती है।

मामले की जांच एसआई सुनील भारद्वाज को सौंपी गई है।

इस बीच, प्राथमिकी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रजा ने कहा, ऐसा लगता है कि अब हमें बोलने का भी अधिकार नहीं है। पुलिस हिरासत में जिस तरह से अतीक और उसके भाई की हत्या की गई, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन मुझे फंसाने के लिए बयान का गलत अर्थ निकाला गया और तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। बदला कहने का मतलब यह नहीं है कि हम हथियार उठा लेंगे। इसका मतलब है कि हम उन्हें लोकतंत्र की ताकत दिखाने के लिए एक साथ वोट देंगे।

गौरतलब है कि अतीक और अशरफ को हाल ही में प्रयागराज में पुलिस के सामने मीडियाकर्मियों के वेष में तीन लोगों ने गोली मार दी थी।

मौलवी ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं इन मामलों से डरने वाला नहीं हूं। सरकार मुझ पर मुकदमे लगाकर मेरी आवाज को चुप नहीं करा सकती। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समुदाय के वोट देने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है।

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रजा ने सात मई को फरीदपुर में एक चुनावी सभा में कहा था, अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के अपमान का बदला लेना चाहिए।

सोशल मीडिया पर उनके भाषण के वीडियो वायरल होने के बाद रजा पर आईपीसी की धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

फरीदपुर में पुलिस चौकी प्रभारी सब-इंस्पेक्टर गौरव कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अपनी शिकायत में कुमार ने कहा कि रजा ने कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, इससे शांति भंग हो सकती है।

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गौरतलब है कि अतीक और अशरफ को हाल ही में प्रयागराज में पुलिस के सामने मीडियाकर्मियों के वेष में तीन लोगों ने गोली मार दी थी।

मौलवी ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं इन मामलों से डरने वाला नहीं हूं। सरकार मुझ पर मुकदमे लगाकर मेरी आवाज को चुप नहीं करा सकती। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समुदाय के वोट देने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है।

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रजा ने सात मई को फरीदपुर में एक चुनावी सभा में कहा था, अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के अपमान का बदला लेना चाहिए।

सोशल मीडिया पर उनके भाषण के वीडियो वायरल होने के बाद रजा पर आईपीसी की धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

फरीदपुर में पुलिस चौकी प्रभारी सब-इंस्पेक्टर गौरव कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अपनी शिकायत में कुमार ने कहा कि रजा ने कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, इससे शांति भंग हो सकती है।

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इस बीच, प्राथमिकी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रजा ने कहा, ऐसा लगता है कि अब हमें बोलने का भी अधिकार नहीं है। पुलिस हिरासत में जिस तरह से अतीक और उसके भाई की हत्या की गई, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन मुझे फंसाने के लिए बयान का गलत अर्थ निकाला गया और तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। बदला कहने का मतलब यह नहीं है कि हम हथियार उठा लेंगे। इसका मतलब है कि हम उन्हें लोकतंत्र की ताकत दिखाने के लिए एक साथ वोट देंगे।

गौरतलब है कि अतीक और अशरफ को हाल ही में प्रयागराज में पुलिस के सामने मीडियाकर्मियों के वेष में तीन लोगों ने गोली मार दी थी।

मौलवी ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं इन मामलों से डरने वाला नहीं हूं। सरकार मुझ पर मुकदमे लगाकर मेरी आवाज को चुप नहीं करा सकती। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समुदाय के वोट देने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है।

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रजा ने सात मई को फरीदपुर में एक चुनावी सभा में कहा था, अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के अपमान का बदला लेना चाहिए।

सोशल मीडिया पर उनके भाषण के वीडियो वायरल होने के बाद रजा पर आईपीसी की धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

फरीदपुर में पुलिस चौकी प्रभारी सब-इंस्पेक्टर गौरव कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अपनी शिकायत में कुमार ने कहा कि रजा ने कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, इससे शांति भंग हो सकती है।

मामले की जांच एसआई सुनील भारद्वाज को सौंपी गई है।

इस बीच, प्राथमिकी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रजा ने कहा, ऐसा लगता है कि अब हमें बोलने का भी अधिकार नहीं है। पुलिस हिरासत में जिस तरह से अतीक और उसके भाई की हत्या की गई, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन मुझे फंसाने के लिए बयान का गलत अर्थ निकाला गया और तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। बदला कहने का मतलब यह नहीं है कि हम हथियार उठा लेंगे। इसका मतलब है कि हम उन्हें लोकतंत्र की ताकत दिखाने के लिए एक साथ वोट देंगे।

गौरतलब है कि अतीक और अशरफ को हाल ही में प्रयागराज में पुलिस के सामने मीडियाकर्मियों के वेष में तीन लोगों ने गोली मार दी थी।

मौलवी ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं इन मामलों से डरने वाला नहीं हूं। सरकार मुझ पर मुकदमे लगाकर मेरी आवाज को चुप नहीं करा सकती। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समुदाय के वोट देने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है।

–आईएएनएस

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बरेली (उत्तर प्रदेश), 12 मई (आईएएनएस)। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के समर्थन में भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

रजा ने सात मई को फरीदपुर में एक चुनावी सभा में कहा था, अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के अपमान का बदला लेना चाहिए।

सोशल मीडिया पर उनके भाषण के वीडियो वायरल होने के बाद रजा पर आईपीसी की धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

फरीदपुर में पुलिस चौकी प्रभारी सब-इंस्पेक्टर गौरव कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अपनी शिकायत में कुमार ने कहा कि रजा ने कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, इससे शांति भंग हो सकती है।

मामले की जांच एसआई सुनील भारद्वाज को सौंपी गई है।

इस बीच, प्राथमिकी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रजा ने कहा, ऐसा लगता है कि अब हमें बोलने का भी अधिकार नहीं है। पुलिस हिरासत में जिस तरह से अतीक और उसके भाई की हत्या की गई, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन मुझे फंसाने के लिए बयान का गलत अर्थ निकाला गया और तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। बदला कहने का मतलब यह नहीं है कि हम हथियार उठा लेंगे। इसका मतलब है कि हम उन्हें लोकतंत्र की ताकत दिखाने के लिए एक साथ वोट देंगे।

गौरतलब है कि अतीक और अशरफ को हाल ही में प्रयागराज में पुलिस के सामने मीडियाकर्मियों के वेष में तीन लोगों ने गोली मार दी थी।

मौलवी ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं इन मामलों से डरने वाला नहीं हूं। सरकार मुझ पर मुकदमे लगाकर मेरी आवाज को चुप नहीं करा सकती। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समुदाय के वोट देने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है।

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रजा ने सात मई को फरीदपुर में एक चुनावी सभा में कहा था, अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के अपमान का बदला लेना चाहिए।

सोशल मीडिया पर उनके भाषण के वीडियो वायरल होने के बाद रजा पर आईपीसी की धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

फरीदपुर में पुलिस चौकी प्रभारी सब-इंस्पेक्टर गौरव कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अपनी शिकायत में कुमार ने कहा कि रजा ने कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, इससे शांति भंग हो सकती है।

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इस बीच, प्राथमिकी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रजा ने कहा, ऐसा लगता है कि अब हमें बोलने का भी अधिकार नहीं है। पुलिस हिरासत में जिस तरह से अतीक और उसके भाई की हत्या की गई, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन मुझे फंसाने के लिए बयान का गलत अर्थ निकाला गया और तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। बदला कहने का मतलब यह नहीं है कि हम हथियार उठा लेंगे। इसका मतलब है कि हम उन्हें लोकतंत्र की ताकत दिखाने के लिए एक साथ वोट देंगे।

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मौलवी ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं इन मामलों से डरने वाला नहीं हूं। सरकार मुझ पर मुकदमे लगाकर मेरी आवाज को चुप नहीं करा सकती। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समुदाय के वोट देने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है।

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रजा ने सात मई को फरीदपुर में एक चुनावी सभा में कहा था, अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के अपमान का बदला लेना चाहिए।

सोशल मीडिया पर उनके भाषण के वीडियो वायरल होने के बाद रजा पर आईपीसी की धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

फरीदपुर में पुलिस चौकी प्रभारी सब-इंस्पेक्टर गौरव कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अपनी शिकायत में कुमार ने कहा कि रजा ने कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, इससे शांति भंग हो सकती है।

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मौलवी ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं इन मामलों से डरने वाला नहीं हूं। सरकार मुझ पर मुकदमे लगाकर मेरी आवाज को चुप नहीं करा सकती। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समुदाय के वोट देने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है।

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रजा ने सात मई को फरीदपुर में एक चुनावी सभा में कहा था, अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के अपमान का बदला लेना चाहिए।

सोशल मीडिया पर उनके भाषण के वीडियो वायरल होने के बाद रजा पर आईपीसी की धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

फरीदपुर में पुलिस चौकी प्रभारी सब-इंस्पेक्टर गौरव कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अपनी शिकायत में कुमार ने कहा कि रजा ने कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, इससे शांति भंग हो सकती है।

मामले की जांच एसआई सुनील भारद्वाज को सौंपी गई है।

इस बीच, प्राथमिकी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रजा ने कहा, ऐसा लगता है कि अब हमें बोलने का भी अधिकार नहीं है। पुलिस हिरासत में जिस तरह से अतीक और उसके भाई की हत्या की गई, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन मुझे फंसाने के लिए बयान का गलत अर्थ निकाला गया और तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। बदला कहने का मतलब यह नहीं है कि हम हथियार उठा लेंगे। इसका मतलब है कि हम उन्हें लोकतंत्र की ताकत दिखाने के लिए एक साथ वोट देंगे।

गौरतलब है कि अतीक और अशरफ को हाल ही में प्रयागराज में पुलिस के सामने मीडियाकर्मियों के वेष में तीन लोगों ने गोली मार दी थी।

मौलवी ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं इन मामलों से डरने वाला नहीं हूं। सरकार मुझ पर मुकदमे लगाकर मेरी आवाज को चुप नहीं करा सकती। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समुदाय के वोट देने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है।

–आईएएनएस

सीबीटी

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बरेली (उत्तर प्रदेश), 12 मई (आईएएनएस)। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के समर्थन में भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

रजा ने सात मई को फरीदपुर में एक चुनावी सभा में कहा था, अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के अपमान का बदला लेना चाहिए।

सोशल मीडिया पर उनके भाषण के वीडियो वायरल होने के बाद रजा पर आईपीसी की धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

फरीदपुर में पुलिस चौकी प्रभारी सब-इंस्पेक्टर गौरव कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अपनी शिकायत में कुमार ने कहा कि रजा ने कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, इससे शांति भंग हो सकती है।

मामले की जांच एसआई सुनील भारद्वाज को सौंपी गई है।

इस बीच, प्राथमिकी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रजा ने कहा, ऐसा लगता है कि अब हमें बोलने का भी अधिकार नहीं है। पुलिस हिरासत में जिस तरह से अतीक और उसके भाई की हत्या की गई, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन मुझे फंसाने के लिए बयान का गलत अर्थ निकाला गया और तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। बदला कहने का मतलब यह नहीं है कि हम हथियार उठा लेंगे। इसका मतलब है कि हम उन्हें लोकतंत्र की ताकत दिखाने के लिए एक साथ वोट देंगे।

गौरतलब है कि अतीक और अशरफ को हाल ही में प्रयागराज में पुलिस के सामने मीडियाकर्मियों के वेष में तीन लोगों ने गोली मार दी थी।

मौलवी ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं इन मामलों से डरने वाला नहीं हूं। सरकार मुझ पर मुकदमे लगाकर मेरी आवाज को चुप नहीं करा सकती। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समुदाय के वोट देने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है।

–आईएएनएस

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बरेली (उत्तर प्रदेश), 12 मई (आईएएनएस)। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के समर्थन में भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

रजा ने सात मई को फरीदपुर में एक चुनावी सभा में कहा था, अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के अपमान का बदला लेना चाहिए।

सोशल मीडिया पर उनके भाषण के वीडियो वायरल होने के बाद रजा पर आईपीसी की धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

फरीदपुर में पुलिस चौकी प्रभारी सब-इंस्पेक्टर गौरव कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अपनी शिकायत में कुमार ने कहा कि रजा ने कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, इससे शांति भंग हो सकती है।

मामले की जांच एसआई सुनील भारद्वाज को सौंपी गई है।

इस बीच, प्राथमिकी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रजा ने कहा, ऐसा लगता है कि अब हमें बोलने का भी अधिकार नहीं है। पुलिस हिरासत में जिस तरह से अतीक और उसके भाई की हत्या की गई, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन मुझे फंसाने के लिए बयान का गलत अर्थ निकाला गया और तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। बदला कहने का मतलब यह नहीं है कि हम हथियार उठा लेंगे। इसका मतलब है कि हम उन्हें लोकतंत्र की ताकत दिखाने के लिए एक साथ वोट देंगे।

गौरतलब है कि अतीक और अशरफ को हाल ही में प्रयागराज में पुलिस के सामने मीडियाकर्मियों के वेष में तीन लोगों ने गोली मार दी थी।

मौलवी ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं इन मामलों से डरने वाला नहीं हूं। सरकार मुझ पर मुकदमे लगाकर मेरी आवाज को चुप नहीं करा सकती। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समुदाय के वोट देने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है।

–आईएएनएस

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बरेली (उत्तर प्रदेश), 12 मई (आईएएनएस)। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के समर्थन में भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

रजा ने सात मई को फरीदपुर में एक चुनावी सभा में कहा था, अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के अपमान का बदला लेना चाहिए।

सोशल मीडिया पर उनके भाषण के वीडियो वायरल होने के बाद रजा पर आईपीसी की धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

फरीदपुर में पुलिस चौकी प्रभारी सब-इंस्पेक्टर गौरव कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अपनी शिकायत में कुमार ने कहा कि रजा ने कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, इससे शांति भंग हो सकती है।

मामले की जांच एसआई सुनील भारद्वाज को सौंपी गई है।

इस बीच, प्राथमिकी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रजा ने कहा, ऐसा लगता है कि अब हमें बोलने का भी अधिकार नहीं है। पुलिस हिरासत में जिस तरह से अतीक और उसके भाई की हत्या की गई, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन मुझे फंसाने के लिए बयान का गलत अर्थ निकाला गया और तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। बदला कहने का मतलब यह नहीं है कि हम हथियार उठा लेंगे। इसका मतलब है कि हम उन्हें लोकतंत्र की ताकत दिखाने के लिए एक साथ वोट देंगे।

गौरतलब है कि अतीक और अशरफ को हाल ही में प्रयागराज में पुलिस के सामने मीडियाकर्मियों के वेष में तीन लोगों ने गोली मार दी थी।

मौलवी ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं इन मामलों से डरने वाला नहीं हूं। सरकार मुझ पर मुकदमे लगाकर मेरी आवाज को चुप नहीं करा सकती। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समुदाय के वोट देने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है।

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रजा ने सात मई को फरीदपुर में एक चुनावी सभा में कहा था, अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के अपमान का बदला लेना चाहिए।

सोशल मीडिया पर उनके भाषण के वीडियो वायरल होने के बाद रजा पर आईपीसी की धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

फरीदपुर में पुलिस चौकी प्रभारी सब-इंस्पेक्टर गौरव कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अपनी शिकायत में कुमार ने कहा कि रजा ने कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, इससे शांति भंग हो सकती है।

मामले की जांच एसआई सुनील भारद्वाज को सौंपी गई है।

इस बीच, प्राथमिकी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रजा ने कहा, ऐसा लगता है कि अब हमें बोलने का भी अधिकार नहीं है। पुलिस हिरासत में जिस तरह से अतीक और उसके भाई की हत्या की गई, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन मुझे फंसाने के लिए बयान का गलत अर्थ निकाला गया और तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। बदला कहने का मतलब यह नहीं है कि हम हथियार उठा लेंगे। इसका मतलब है कि हम उन्हें लोकतंत्र की ताकत दिखाने के लिए एक साथ वोट देंगे।

गौरतलब है कि अतीक और अशरफ को हाल ही में प्रयागराज में पुलिस के सामने मीडियाकर्मियों के वेष में तीन लोगों ने गोली मार दी थी।

मौलवी ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं इन मामलों से डरने वाला नहीं हूं। सरकार मुझ पर मुकदमे लगाकर मेरी आवाज को चुप नहीं करा सकती। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समुदाय के वोट देने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है।

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