नई दिल्ली, 2 मार्च (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अदानी हिंडनबर्ग विवाद की जांच करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस ए.एम. सप्रे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सेबी ने अदानी समूह की कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच को अपने कब्जे में ले लिया है। कोर्ट ने दो महीने के भीतर इस मामले में अपनी चल रही जांच पर स्थिति रिपोर्ट मांगी है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला ने कहा, हाल के दिनों में जिस तरह की अस्थिरता देखी गई है, उससे भारतीय निवेशकों को बचाने के लिए हमारा विचार है कि मौजूदा नियामक ढांचे के आकलन और इसे मजबूत करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना उचित है।
पीठ ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अभय मनोहर सप्रे करेंगे। समिति में जस्टिस ओपी भट, जस्टिस जेपी देवधर (रिटायर्ड), केवी कामत, नंदन नीलेकणि और सोमशेखर सुंदरेसन शामिल हैं।
पीठ ने कहा: समिति स्थिति का समग्र मूल्यांकन प्रदान करेगी, जिसके कारण हाल के दिनों में प्रतिभूति बाजार में अस्थिरता आई है। साथ ही निवेशक जागरूकता को मजबूत करने के उपायों का सुझाव देगी।
इसमें आगे कहा गया है, समिति यह भी जांच करेगी कि अदानी समूह या अन्य कंपनियों के संबंध में प्रतिभूति बाजार से संबंधित कानूनों के कथित उल्लंघन में नियामक विफलता तो नहीं हुई है।
यह जांच करने के लिए कि क्या अडानी समूह या अन्य कंपनियों के संबंध में प्रतिभूति बाजार से संबंधित कानूनों के कथित उल्लंघन से निपटने में विनियामक विफलता हुई है।
पीठ ने कहा कि सेबी अध्यक्ष से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि समिति को सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जाए और केंद्र की सभी एजेंसियां, जिनमें वित्तीय विनियमन से जुड़ी एजेंसियां, वित्तीय एजेंसियां और कानून प्रवर्तन एजेंसियां शामिल हैं, समिति के साथ सहयोग करेंगी। सचिव, वित्त मंत्रालय एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करेगा, जो समिति को रसद सहायता प्रदान करने के लिए एक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। समिति से अनुरोध है कि दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को प्रस्तुत करे।
पीठ ने कहा कि सेबी ने प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम 1957 के कथित उल्लंघन की जांच का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है, जो एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के रखरखाव का प्रावधान करता है।
पीठ ने कहा कि सेबी को याचिकाओं के वर्तमान बैच में उठाए गए मुद्दों के निम्नलिखित पहलुओं की भी जांच करनी चाहिए: पहला- क्या प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम 1957 के नियम 19ए का उल्लंघन हुआ है। दूसरा- क्या कानून के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन और अन्य संबंधित जानकारी जो सेबी से संबंधित पार्टियों से संबंधित है, का खुलासा करने में विफलता हुई है। तीसरा- क्या मौजूदा कानूनों के उल्लंघन में स्टॉक की कीमतों में कोई हेराफेरी की गई थी।
शीर्ष अदालत ने सेबी को दो महीने के भीतर जांच को तेजी से पूरा करने और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और विशेषज्ञ समिति को इस अदालत के निदेशरें के साथ-साथ उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाएगा। इसकी चल रही जांच को आगे बढ़ाएं।
पीठ ने कहा कि विशेषज्ञ समिति का गठन प्रतिभूति बाजार में अस्थिरता की अपनी जांच जारी रखने के लिए सेबी की शक्तियों या जिम्मेदारियों से वंचित नहीं करता है।
17 फरवरी को शीर्ष अदालत ने हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह द्वारा धोखाधड़ी और स्टॉक में हेरफेर का आरोप लगाने वाली एक रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयर की कीमतों में भारी गिरावट की जांच करने के लिए एक समिति की संरचना और परिहार पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था। अदानी समूह ने आरोपों से इनकार किया है।
शीर्ष अदालत का आदेश अधिवक्ता विशाल तिवारी, एमएल शर्मा, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और एक अनामिका जायसवाल द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर आया।
–आईएएनएस
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