नई दिल्ली, 20 फरवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज (रिटायर्ड) जस्टिस ए.के. सीकरी ने कहा कि केवल पर्यावरण की खातिर विकास की बलि नहीं दी जा सकती। हालांकि वर्तमान और भावी पीढ़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता।
विकास और पर्यावरण के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अदालतों को ऐसे मामलों से निपटने के दौरान दोनों के बीच मजबूत संतुलन बनाने की जरूरत है।
न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि सतत विकास महत्वपूर्ण है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली परियोजना में सुधार करने के लिए कहा जा सकता है और प्रदूषकों को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है।
न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा, विकास टिकाऊ होना चाहिए।
उन्होंने कहा, इसका पर्यावरण पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रदूषण फैलाने वाले भुगतान के लिए बाध्य हैं। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो यह सिर्फ हमारी पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होता है। हमें सावधानी बरतनी होगी। हालांकि, केवल पर्यावरण के लिए, हम विकास का त्याग नहीं कर सकते।
उन्होंने कहा, पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाना न्यायपालिका का कर्तव्य है। अदालतों को प्रतिकूल प्रभाव के प्रति सचेत रहना चाहिए कि परियोजनाओं के रुकने या देरी से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। परियोजनाओं को केवल मानवता के आधार पर नहीं रोका जा सकता। निर्णय लेते समय न्यायपालिका को इस पर विचार करने की जरूरत है।
पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर न्यायपालिका या नियामक एजेंसियों द्वारा लिए गए निर्णयों के बाद ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां आर्थिक रूप से आशाजनक परियोजनाओं को रोक दिया गया या बंद कर दिया गया। स्टरलाइट कॉपर, गोवा खनन और कोयला ब्लॉक आवंटन जैसे मामलों में फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था पर भारी असर डाला है। 2018 में स्टरलाइट कॉपर के तूतीकोरिन प्लांट के बंद होने के बाद से, जो देश के तांबे के उत्पादन में 40 प्रतिशत का योगदान करता था, भारत धातु का शुद्ध निर्यातक होने के बजाय शुद्ध आयातक बन गया।
न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि अदालतों को रिट याचिका के आधार पर सावधानी पूर्वक निर्णय करने चाहिए। ऐसा इसलिए, मान लीजिए अगर याचिका खारिज हो जाती है, तो परियोजना और अर्थव्यवस्था दोनों को भारी नुकसान होता है।
न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा, यदि व्यक्ति अब नुकसान की भरपाई के लिए आता है, तो उस लागत का भुगतान कौन करेगा जो हजारों करोड़ में हो सकती है? आप याचिकाकर्ता को उस राशि का भुगतान करने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि वह भुगतान करने की स्थिति में नहीं होता है।
यह इंगित करते हुए कि जनहित याचिका (पीआईएल) न्यायिक प्रणाली तक पहुंचने में गरीबों की मदद करने के बेहतर तरीका है, इसे नेक विचारों के साथ शुरु किया गया था। न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि जनहित याचिकाएं अब कई मामलों में प्रचार हित याचिका बन गई हैं, जिसका उद्देश्य केवल प्रचार प्राप्त करना है।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने बताया कि कुछ तथाकथित लोगों की जनहित याचिका दायर करने की प्रवृत्ति होती है, जो इस आधार पर एक परियोजना को रोकने की मांग करते हैं कि इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान हो सकता है। इनमें से कई जनहित याचिकाएं तुच्छ हैं। उनमें से कई उन लोगों द्वारा दायर किए गए हैं जो टेंडर प्राप्त करने में असफल हो गए हैं।
न्यायमूर्ति सीकरी ने इस तरह की जनहित याचिकाओं को दायर करने के पीछे भारत की प्रगति को रोकने की मांग करने वाले विदेशी लोगों की भूमिका से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अदालत का कर्तव्य भूसी से अनाज को अलग करना होता है और अगर अदालत लड़खड़ाती है तो इससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा।
–आईएएनएस
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