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Home ताज़ा समाचार

अदालत ने जमीन हड़पने के मामले में तमिलनाडु के मंत्री को बरी किया

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July 6, 2023
in ताज़ा समाचार
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चेन्नई, 6 जुलाई (आईएएनएस)। चेन्नई की एक विशेष अदालत ने जमीन हड़पने के एक मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी को बरी कर दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस जी. जयवेल ने मंत्री को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष किसी भी उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में सक्षम नहीं हुआ।

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अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि पोनमुडी ने सैदापेट में 3,630 वर्ग फुट सरकारी जमीन हड़प ली थी। इसके बाद उन्होंने इस जीमन को अपनी सास के नाम पर रजिस्टर्ड करा दिया था। पोनमुडी 1996 से 2001 तक परिवहन मंत्री थे।

सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने एक शिकायत के बाद पोनमुडी के खिलाफ वर्तमान मामला दर्ज किया। मामले में मंत्री की सास और दो अन्य आरोपियों की सुनवाई अवधि के दौरान निधन हो गया था।

–आईएएनएस

एफजेड/एसकेपी

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चेन्नई, 6 जुलाई (आईएएनएस)। चेन्नई की एक विशेष अदालत ने जमीन हड़पने के एक मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी को बरी कर दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस जी. जयवेल ने मंत्री को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष किसी भी उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में सक्षम नहीं हुआ।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि पोनमुडी ने सैदापेट में 3,630 वर्ग फुट सरकारी जमीन हड़प ली थी। इसके बाद उन्होंने इस जीमन को अपनी सास के नाम पर रजिस्टर्ड करा दिया था। पोनमुडी 1996 से 2001 तक परिवहन मंत्री थे।

सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने एक शिकायत के बाद पोनमुडी के खिलाफ वर्तमान मामला दर्ज किया। मामले में मंत्री की सास और दो अन्य आरोपियों की सुनवाई अवधि के दौरान निधन हो गया था।

–आईएएनएस

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चेन्नई, 6 जुलाई (आईएएनएस)। चेन्नई की एक विशेष अदालत ने जमीन हड़पने के एक मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी को बरी कर दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस जी. जयवेल ने मंत्री को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष किसी भी उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में सक्षम नहीं हुआ।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि पोनमुडी ने सैदापेट में 3,630 वर्ग फुट सरकारी जमीन हड़प ली थी। इसके बाद उन्होंने इस जीमन को अपनी सास के नाम पर रजिस्टर्ड करा दिया था। पोनमुडी 1996 से 2001 तक परिवहन मंत्री थे।

सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने एक शिकायत के बाद पोनमुडी के खिलाफ वर्तमान मामला दर्ज किया। मामले में मंत्री की सास और दो अन्य आरोपियों की सुनवाई अवधि के दौरान निधन हो गया था।

–आईएएनएस

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रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस जी. जयवेल ने मंत्री को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष किसी भी उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में सक्षम नहीं हुआ।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि पोनमुडी ने सैदापेट में 3,630 वर्ग फुट सरकारी जमीन हड़प ली थी। इसके बाद उन्होंने इस जीमन को अपनी सास के नाम पर रजिस्टर्ड करा दिया था। पोनमुडी 1996 से 2001 तक परिवहन मंत्री थे।

सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने एक शिकायत के बाद पोनमुडी के खिलाफ वर्तमान मामला दर्ज किया। मामले में मंत्री की सास और दो अन्य आरोपियों की सुनवाई अवधि के दौरान निधन हो गया था।

–आईएएनएस

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चेन्नई, 6 जुलाई (आईएएनएस)। चेन्नई की एक विशेष अदालत ने जमीन हड़पने के एक मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी को बरी कर दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस जी. जयवेल ने मंत्री को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष किसी भी उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में सक्षम नहीं हुआ।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि पोनमुडी ने सैदापेट में 3,630 वर्ग फुट सरकारी जमीन हड़प ली थी। इसके बाद उन्होंने इस जीमन को अपनी सास के नाम पर रजिस्टर्ड करा दिया था। पोनमुडी 1996 से 2001 तक परिवहन मंत्री थे।

सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने एक शिकायत के बाद पोनमुडी के खिलाफ वर्तमान मामला दर्ज किया। मामले में मंत्री की सास और दो अन्य आरोपियों की सुनवाई अवधि के दौरान निधन हो गया था।

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रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस जी. जयवेल ने मंत्री को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष किसी भी उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में सक्षम नहीं हुआ।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि पोनमुडी ने सैदापेट में 3,630 वर्ग फुट सरकारी जमीन हड़प ली थी। इसके बाद उन्होंने इस जीमन को अपनी सास के नाम पर रजिस्टर्ड करा दिया था। पोनमुडी 1996 से 2001 तक परिवहन मंत्री थे।

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सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने एक शिकायत के बाद पोनमुडी के खिलाफ वर्तमान मामला दर्ज किया। मामले में मंत्री की सास और दो अन्य आरोपियों की सुनवाई अवधि के दौरान निधन हो गया था।

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