नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने सोमवार को संसद सदस्य के रूप में शपथ ली। अफजाल अंसारी को स्पीकर ओम बिरला ने अपने संसदीय कार्यालय में संसद सदस्य के रूप में शपथ दिलाई।
लोकसभा में हाल ही में हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अफजाल अंसारी शपथ नहीं ले पाए थे। दरअसल, गैंगस्टर केस में अफजाल अंसारी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस आदेश के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम पहुंचे, जहां उन्हें राहत मिली। इसके बाद पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल कराई।
सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सदस्यता तो बहाल करा दी, लेकिन कुछ पाबंदियां भी लगा दीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, अफजाल अंसारी सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकते। कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर उन्हें शपथ लेने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन अब उन्हें अलग से शपथ दिलाई गई।
बता दें कि अफजाल अंसारी ने गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने भाजपा के पारसनाथ राय को करारी शिकस्त दी है। अफजाल अंसारी ने भाजपा के पारस नाथ राय को करीब 1.25 लाख वोटों से हराया था।
–आईएएनएस
पीएसके/एसकेपी
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नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने सोमवार को संसद सदस्य के रूप में शपथ ली। अफजाल अंसारी को स्पीकर ओम बिरला ने अपने संसदीय कार्यालय में संसद सदस्य के रूप में शपथ दिलाई।
लोकसभा में हाल ही में हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अफजाल अंसारी शपथ नहीं ले पाए थे। दरअसल, गैंगस्टर केस में अफजाल अंसारी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस आदेश के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम पहुंचे, जहां उन्हें राहत मिली। इसके बाद पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल कराई।
सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सदस्यता तो बहाल करा दी, लेकिन कुछ पाबंदियां भी लगा दीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, अफजाल अंसारी सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकते। कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर उन्हें शपथ लेने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन अब उन्हें अलग से शपथ दिलाई गई।
बता दें कि अफजाल अंसारी ने गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने भाजपा के पारसनाथ राय को करारी शिकस्त दी है। अफजाल अंसारी ने भाजपा के पारस नाथ राय को करीब 1.25 लाख वोटों से हराया था।
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नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने सोमवार को संसद सदस्य के रूप में शपथ ली। अफजाल अंसारी को स्पीकर ओम बिरला ने अपने संसदीय कार्यालय में संसद सदस्य के रूप में शपथ दिलाई।
लोकसभा में हाल ही में हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अफजाल अंसारी शपथ नहीं ले पाए थे। दरअसल, गैंगस्टर केस में अफजाल अंसारी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस आदेश के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम पहुंचे, जहां उन्हें राहत मिली। इसके बाद पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल कराई।
सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सदस्यता तो बहाल करा दी, लेकिन कुछ पाबंदियां भी लगा दीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, अफजाल अंसारी सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकते। कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर उन्हें शपथ लेने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन अब उन्हें अलग से शपथ दिलाई गई।
बता दें कि अफजाल अंसारी ने गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने भाजपा के पारसनाथ राय को करारी शिकस्त दी है। अफजाल अंसारी ने भाजपा के पारस नाथ राय को करीब 1.25 लाख वोटों से हराया था।
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने सोमवार को संसद सदस्य के रूप में शपथ ली। अफजाल अंसारी को स्पीकर ओम बिरला ने अपने संसदीय कार्यालय में संसद सदस्य के रूप में शपथ दिलाई।
लोकसभा में हाल ही में हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अफजाल अंसारी शपथ नहीं ले पाए थे। दरअसल, गैंगस्टर केस में अफजाल अंसारी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस आदेश के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम पहुंचे, जहां उन्हें राहत मिली। इसके बाद पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल कराई।
सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सदस्यता तो बहाल करा दी, लेकिन कुछ पाबंदियां भी लगा दीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, अफजाल अंसारी सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकते। कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर उन्हें शपथ लेने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन अब उन्हें अलग से शपथ दिलाई गई।
बता दें कि अफजाल अंसारी ने गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने भाजपा के पारसनाथ राय को करारी शिकस्त दी है। अफजाल अंसारी ने भाजपा के पारस नाथ राय को करीब 1.25 लाख वोटों से हराया था।
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लोकसभा में हाल ही में हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अफजाल अंसारी शपथ नहीं ले पाए थे। दरअसल, गैंगस्टर केस में अफजाल अंसारी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस आदेश के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम पहुंचे, जहां उन्हें राहत मिली। इसके बाद पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल कराई।
सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सदस्यता तो बहाल करा दी, लेकिन कुछ पाबंदियां भी लगा दीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, अफजाल अंसारी सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकते। कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर उन्हें शपथ लेने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन अब उन्हें अलग से शपथ दिलाई गई।
बता दें कि अफजाल अंसारी ने गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने भाजपा के पारसनाथ राय को करारी शिकस्त दी है। अफजाल अंसारी ने भाजपा के पारस नाथ राय को करीब 1.25 लाख वोटों से हराया था।
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लोकसभा में हाल ही में हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अफजाल अंसारी शपथ नहीं ले पाए थे। दरअसल, गैंगस्टर केस में अफजाल अंसारी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस आदेश के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम पहुंचे, जहां उन्हें राहत मिली। इसके बाद पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल कराई।
सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सदस्यता तो बहाल करा दी, लेकिन कुछ पाबंदियां भी लगा दीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, अफजाल अंसारी सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकते। कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर उन्हें शपथ लेने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन अब उन्हें अलग से शपथ दिलाई गई।
बता दें कि अफजाल अंसारी ने गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने भाजपा के पारसनाथ राय को करारी शिकस्त दी है। अफजाल अंसारी ने भाजपा के पारस नाथ राय को करीब 1.25 लाख वोटों से हराया था।
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लोकसभा में हाल ही में हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अफजाल अंसारी शपथ नहीं ले पाए थे। दरअसल, गैंगस्टर केस में अफजाल अंसारी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस आदेश के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम पहुंचे, जहां उन्हें राहत मिली। इसके बाद पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल कराई।
सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सदस्यता तो बहाल करा दी, लेकिन कुछ पाबंदियां भी लगा दीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, अफजाल अंसारी सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकते। कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर उन्हें शपथ लेने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन अब उन्हें अलग से शपथ दिलाई गई।
बता दें कि अफजाल अंसारी ने गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने भाजपा के पारसनाथ राय को करारी शिकस्त दी है। अफजाल अंसारी ने भाजपा के पारस नाथ राय को करीब 1.25 लाख वोटों से हराया था।
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लोकसभा में हाल ही में हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अफजाल अंसारी शपथ नहीं ले पाए थे। दरअसल, गैंगस्टर केस में अफजाल अंसारी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस आदेश के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम पहुंचे, जहां उन्हें राहत मिली। इसके बाद पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल कराई।
सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सदस्यता तो बहाल करा दी, लेकिन कुछ पाबंदियां भी लगा दीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, अफजाल अंसारी सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकते। कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर उन्हें शपथ लेने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन अब उन्हें अलग से शपथ दिलाई गई।
बता दें कि अफजाल अंसारी ने गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने भाजपा के पारसनाथ राय को करारी शिकस्त दी है। अफजाल अंसारी ने भाजपा के पारस नाथ राय को करीब 1.25 लाख वोटों से हराया था।
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लोकसभा में हाल ही में हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अफजाल अंसारी शपथ नहीं ले पाए थे। दरअसल, गैंगस्टर केस में अफजाल अंसारी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस आदेश के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम पहुंचे, जहां उन्हें राहत मिली। इसके बाद पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल कराई।
सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सदस्यता तो बहाल करा दी, लेकिन कुछ पाबंदियां भी लगा दीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, अफजाल अंसारी सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकते। कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर उन्हें शपथ लेने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन अब उन्हें अलग से शपथ दिलाई गई।
बता दें कि अफजाल अंसारी ने गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने भाजपा के पारसनाथ राय को करारी शिकस्त दी है। अफजाल अंसारी ने भाजपा के पारस नाथ राय को करीब 1.25 लाख वोटों से हराया था।
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लोकसभा में हाल ही में हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अफजाल अंसारी शपथ नहीं ले पाए थे। दरअसल, गैंगस्टर केस में अफजाल अंसारी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस आदेश के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम पहुंचे, जहां उन्हें राहत मिली। इसके बाद पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल कराई।
सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सदस्यता तो बहाल करा दी, लेकिन कुछ पाबंदियां भी लगा दीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, अफजाल अंसारी सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकते। कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर उन्हें शपथ लेने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन अब उन्हें अलग से शपथ दिलाई गई।
बता दें कि अफजाल अंसारी ने गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने भाजपा के पारसनाथ राय को करारी शिकस्त दी है। अफजाल अंसारी ने भाजपा के पारस नाथ राय को करीब 1.25 लाख वोटों से हराया था।
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लोकसभा में हाल ही में हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अफजाल अंसारी शपथ नहीं ले पाए थे। दरअसल, गैंगस्टर केस में अफजाल अंसारी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस आदेश के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम पहुंचे, जहां उन्हें राहत मिली। इसके बाद पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल कराई।
सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सदस्यता तो बहाल करा दी, लेकिन कुछ पाबंदियां भी लगा दीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, अफजाल अंसारी सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकते। कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर उन्हें शपथ लेने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन अब उन्हें अलग से शपथ दिलाई गई।
बता दें कि अफजाल अंसारी ने गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने भाजपा के पारसनाथ राय को करारी शिकस्त दी है। अफजाल अंसारी ने भाजपा के पारस नाथ राय को करीब 1.25 लाख वोटों से हराया था।
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लोकसभा में हाल ही में हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अफजाल अंसारी शपथ नहीं ले पाए थे। दरअसल, गैंगस्टर केस में अफजाल अंसारी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस आदेश के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम पहुंचे, जहां उन्हें राहत मिली। इसके बाद पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल कराई।
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लोकसभा में हाल ही में हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अफजाल अंसारी शपथ नहीं ले पाए थे। दरअसल, गैंगस्टर केस में अफजाल अंसारी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस आदेश के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम पहुंचे, जहां उन्हें राहत मिली। इसके बाद पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल कराई।
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बता दें कि अफजाल अंसारी ने गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने भाजपा के पारसनाथ राय को करारी शिकस्त दी है। अफजाल अंसारी ने भाजपा के पारस नाथ राय को करीब 1.25 लाख वोटों से हराया था।
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लोकसभा में हाल ही में हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अफजाल अंसारी शपथ नहीं ले पाए थे। दरअसल, गैंगस्टर केस में अफजाल अंसारी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस आदेश के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम पहुंचे, जहां उन्हें राहत मिली। इसके बाद पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल कराई।
सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सदस्यता तो बहाल करा दी, लेकिन कुछ पाबंदियां भी लगा दीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, अफजाल अंसारी सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकते। कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर उन्हें शपथ लेने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन अब उन्हें अलग से शपथ दिलाई गई।
बता दें कि अफजाल अंसारी ने गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने भाजपा के पारसनाथ राय को करारी शिकस्त दी है। अफजाल अंसारी ने भाजपा के पारस नाथ राय को करीब 1.25 लाख वोटों से हराया था।