deshbandhu

deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Menu
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Facebook Twitter Youtube
  • भोपाल
  • इंदौर
  • उज्जैन
  • ग्वालियर
  • जबलपुर
  • रीवा
  • चंबल
  • नर्मदापुरम
  • शहडोल
  • सागर
  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
ADVERTISEMENT
Home राष्ट्रीय

अमृता फडणवीस धमकी मामला : बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुकी अनिल जयसिंघानी की याचिका को किया खारिज

by
April 3, 2023
in राष्ट्रीय
0
अमृता फडणवीस धमकी मामला : बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुकी अनिल जयसिंघानी की याचिका को किया खारिज
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मुंबई, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृत फडणवीस को ब्लैकमेल करने और रिश्वत देने के कथित प्रयास के मामले में संदिग्ध बुकी अनिल जयसिंघानी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी। जयसिंघानी ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चुनौती दी थी।

दो दिन पहले निचली अदालत ने शनिवार को जयसिंघानी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति पीके नाइक की खंडपीठ ने इस आधार पर आदेश पारित किया कि याचिका में कोई दम नहीं है।

READ ALSO

पश्चिम बंगाल : सोदेपुर में जमाई षष्ठी की धूम, मिठाइयों की बढ़ी मांग

लालू और तेजस्वी यादव बताएं राजद में जयचंद कौन : मनीष यादव

पांच साल से अधिक समय से फरार और विभिन्न राज्यों में कई अपराधों के लिए वांछित, जयसिंघानी को 19 मार्च को चचेरे भाई निर्मल जयसिंघानी के साथ गुजरात में एक ठिकाने से गिरफ्तार किया गया था।

अन्य बातों के अलावा, जयसिंघानी ने तर्क दिया था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 21 मार्च को 36 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। जबिक कानूनी अनिवार्यता के अनुसार 24 घंटे के अंदर पेश किया जाना चाहिए था। इससे पहले उनकी बेटी और फैशनिस्टा अनीक्षा जयसिंघानी को इसी मामले में 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और बाद में 27 मार्च को उन्हें जमानत दे दी गई थी।

अमृता फडणवीस की शिकायत पर दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल पुलिस थाने में 20 फरवरी को अनिल जयसिंघानी और उसकी बेटी अनीक्षा के खिलाफ कथित रूप से कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने की धमकी देने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इन ऑडियो और वीडियो क्लिप में अमृता फडणवीस को कथित तौर पर अनीक्षा से रिश्वत की मांग करते हुए देखा-सुना जा सकता है।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा के तहत आपराधिक साजिश, जबरन वसूली, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और उकसाना के तहत मामला दर्ज किया गया था।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

ADVERTISEMENT

मुंबई, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृत फडणवीस को ब्लैकमेल करने और रिश्वत देने के कथित प्रयास के मामले में संदिग्ध बुकी अनिल जयसिंघानी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी। जयसिंघानी ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चुनौती दी थी।

दो दिन पहले निचली अदालत ने शनिवार को जयसिंघानी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति पीके नाइक की खंडपीठ ने इस आधार पर आदेश पारित किया कि याचिका में कोई दम नहीं है।

पांच साल से अधिक समय से फरार और विभिन्न राज्यों में कई अपराधों के लिए वांछित, जयसिंघानी को 19 मार्च को चचेरे भाई निर्मल जयसिंघानी के साथ गुजरात में एक ठिकाने से गिरफ्तार किया गया था।

अन्य बातों के अलावा, जयसिंघानी ने तर्क दिया था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 21 मार्च को 36 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। जबिक कानूनी अनिवार्यता के अनुसार 24 घंटे के अंदर पेश किया जाना चाहिए था। इससे पहले उनकी बेटी और फैशनिस्टा अनीक्षा जयसिंघानी को इसी मामले में 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और बाद में 27 मार्च को उन्हें जमानत दे दी गई थी।

अमृता फडणवीस की शिकायत पर दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल पुलिस थाने में 20 फरवरी को अनिल जयसिंघानी और उसकी बेटी अनीक्षा के खिलाफ कथित रूप से कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने की धमकी देने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इन ऑडियो और वीडियो क्लिप में अमृता फडणवीस को कथित तौर पर अनीक्षा से रिश्वत की मांग करते हुए देखा-सुना जा सकता है।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा के तहत आपराधिक साजिश, जबरन वसूली, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और उकसाना के तहत मामला दर्ज किया गया था।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

ADVERTISEMENT

मुंबई, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृत फडणवीस को ब्लैकमेल करने और रिश्वत देने के कथित प्रयास के मामले में संदिग्ध बुकी अनिल जयसिंघानी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी। जयसिंघानी ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चुनौती दी थी।

दो दिन पहले निचली अदालत ने शनिवार को जयसिंघानी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति पीके नाइक की खंडपीठ ने इस आधार पर आदेश पारित किया कि याचिका में कोई दम नहीं है।

पांच साल से अधिक समय से फरार और विभिन्न राज्यों में कई अपराधों के लिए वांछित, जयसिंघानी को 19 मार्च को चचेरे भाई निर्मल जयसिंघानी के साथ गुजरात में एक ठिकाने से गिरफ्तार किया गया था।

अन्य बातों के अलावा, जयसिंघानी ने तर्क दिया था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 21 मार्च को 36 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। जबिक कानूनी अनिवार्यता के अनुसार 24 घंटे के अंदर पेश किया जाना चाहिए था। इससे पहले उनकी बेटी और फैशनिस्टा अनीक्षा जयसिंघानी को इसी मामले में 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और बाद में 27 मार्च को उन्हें जमानत दे दी गई थी।

अमृता फडणवीस की शिकायत पर दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल पुलिस थाने में 20 फरवरी को अनिल जयसिंघानी और उसकी बेटी अनीक्षा के खिलाफ कथित रूप से कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने की धमकी देने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इन ऑडियो और वीडियो क्लिप में अमृता फडणवीस को कथित तौर पर अनीक्षा से रिश्वत की मांग करते हुए देखा-सुना जा सकता है।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा के तहत आपराधिक साजिश, जबरन वसूली, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और उकसाना के तहत मामला दर्ज किया गया था।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

ADVERTISEMENT

मुंबई, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृत फडणवीस को ब्लैकमेल करने और रिश्वत देने के कथित प्रयास के मामले में संदिग्ध बुकी अनिल जयसिंघानी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी। जयसिंघानी ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चुनौती दी थी।

दो दिन पहले निचली अदालत ने शनिवार को जयसिंघानी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति पीके नाइक की खंडपीठ ने इस आधार पर आदेश पारित किया कि याचिका में कोई दम नहीं है।

पांच साल से अधिक समय से फरार और विभिन्न राज्यों में कई अपराधों के लिए वांछित, जयसिंघानी को 19 मार्च को चचेरे भाई निर्मल जयसिंघानी के साथ गुजरात में एक ठिकाने से गिरफ्तार किया गया था।

अन्य बातों के अलावा, जयसिंघानी ने तर्क दिया था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 21 मार्च को 36 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। जबिक कानूनी अनिवार्यता के अनुसार 24 घंटे के अंदर पेश किया जाना चाहिए था। इससे पहले उनकी बेटी और फैशनिस्टा अनीक्षा जयसिंघानी को इसी मामले में 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और बाद में 27 मार्च को उन्हें जमानत दे दी गई थी।

अमृता फडणवीस की शिकायत पर दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल पुलिस थाने में 20 फरवरी को अनिल जयसिंघानी और उसकी बेटी अनीक्षा के खिलाफ कथित रूप से कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने की धमकी देने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इन ऑडियो और वीडियो क्लिप में अमृता फडणवीस को कथित तौर पर अनीक्षा से रिश्वत की मांग करते हुए देखा-सुना जा सकता है।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा के तहत आपराधिक साजिश, जबरन वसूली, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और उकसाना के तहत मामला दर्ज किया गया था।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

ADVERTISEMENT

मुंबई, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृत फडणवीस को ब्लैकमेल करने और रिश्वत देने के कथित प्रयास के मामले में संदिग्ध बुकी अनिल जयसिंघानी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी। जयसिंघानी ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चुनौती दी थी।

दो दिन पहले निचली अदालत ने शनिवार को जयसिंघानी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति पीके नाइक की खंडपीठ ने इस आधार पर आदेश पारित किया कि याचिका में कोई दम नहीं है।

पांच साल से अधिक समय से फरार और विभिन्न राज्यों में कई अपराधों के लिए वांछित, जयसिंघानी को 19 मार्च को चचेरे भाई निर्मल जयसिंघानी के साथ गुजरात में एक ठिकाने से गिरफ्तार किया गया था।

अन्य बातों के अलावा, जयसिंघानी ने तर्क दिया था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 21 मार्च को 36 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। जबिक कानूनी अनिवार्यता के अनुसार 24 घंटे के अंदर पेश किया जाना चाहिए था। इससे पहले उनकी बेटी और फैशनिस्टा अनीक्षा जयसिंघानी को इसी मामले में 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और बाद में 27 मार्च को उन्हें जमानत दे दी गई थी।

अमृता फडणवीस की शिकायत पर दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल पुलिस थाने में 20 फरवरी को अनिल जयसिंघानी और उसकी बेटी अनीक्षा के खिलाफ कथित रूप से कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने की धमकी देने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इन ऑडियो और वीडियो क्लिप में अमृता फडणवीस को कथित तौर पर अनीक्षा से रिश्वत की मांग करते हुए देखा-सुना जा सकता है।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा के तहत आपराधिक साजिश, जबरन वसूली, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और उकसाना के तहत मामला दर्ज किया गया था।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

ADVERTISEMENT

मुंबई, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृत फडणवीस को ब्लैकमेल करने और रिश्वत देने के कथित प्रयास के मामले में संदिग्ध बुकी अनिल जयसिंघानी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी। जयसिंघानी ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चुनौती दी थी।

दो दिन पहले निचली अदालत ने शनिवार को जयसिंघानी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति पीके नाइक की खंडपीठ ने इस आधार पर आदेश पारित किया कि याचिका में कोई दम नहीं है।

पांच साल से अधिक समय से फरार और विभिन्न राज्यों में कई अपराधों के लिए वांछित, जयसिंघानी को 19 मार्च को चचेरे भाई निर्मल जयसिंघानी के साथ गुजरात में एक ठिकाने से गिरफ्तार किया गया था।

अन्य बातों के अलावा, जयसिंघानी ने तर्क दिया था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 21 मार्च को 36 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। जबिक कानूनी अनिवार्यता के अनुसार 24 घंटे के अंदर पेश किया जाना चाहिए था। इससे पहले उनकी बेटी और फैशनिस्टा अनीक्षा जयसिंघानी को इसी मामले में 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और बाद में 27 मार्च को उन्हें जमानत दे दी गई थी।

अमृता फडणवीस की शिकायत पर दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल पुलिस थाने में 20 फरवरी को अनिल जयसिंघानी और उसकी बेटी अनीक्षा के खिलाफ कथित रूप से कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने की धमकी देने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इन ऑडियो और वीडियो क्लिप में अमृता फडणवीस को कथित तौर पर अनीक्षा से रिश्वत की मांग करते हुए देखा-सुना जा सकता है।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा के तहत आपराधिक साजिश, जबरन वसूली, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और उकसाना के तहत मामला दर्ज किया गया था।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

ADVERTISEMENT

मुंबई, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृत फडणवीस को ब्लैकमेल करने और रिश्वत देने के कथित प्रयास के मामले में संदिग्ध बुकी अनिल जयसिंघानी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी। जयसिंघानी ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चुनौती दी थी।

दो दिन पहले निचली अदालत ने शनिवार को जयसिंघानी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति पीके नाइक की खंडपीठ ने इस आधार पर आदेश पारित किया कि याचिका में कोई दम नहीं है।

पांच साल से अधिक समय से फरार और विभिन्न राज्यों में कई अपराधों के लिए वांछित, जयसिंघानी को 19 मार्च को चचेरे भाई निर्मल जयसिंघानी के साथ गुजरात में एक ठिकाने से गिरफ्तार किया गया था।

अन्य बातों के अलावा, जयसिंघानी ने तर्क दिया था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 21 मार्च को 36 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। जबिक कानूनी अनिवार्यता के अनुसार 24 घंटे के अंदर पेश किया जाना चाहिए था। इससे पहले उनकी बेटी और फैशनिस्टा अनीक्षा जयसिंघानी को इसी मामले में 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और बाद में 27 मार्च को उन्हें जमानत दे दी गई थी।

अमृता फडणवीस की शिकायत पर दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल पुलिस थाने में 20 फरवरी को अनिल जयसिंघानी और उसकी बेटी अनीक्षा के खिलाफ कथित रूप से कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने की धमकी देने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इन ऑडियो और वीडियो क्लिप में अमृता फडणवीस को कथित तौर पर अनीक्षा से रिश्वत की मांग करते हुए देखा-सुना जा सकता है।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा के तहत आपराधिक साजिश, जबरन वसूली, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और उकसाना के तहत मामला दर्ज किया गया था।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

ADVERTISEMENT

मुंबई, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृत फडणवीस को ब्लैकमेल करने और रिश्वत देने के कथित प्रयास के मामले में संदिग्ध बुकी अनिल जयसिंघानी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी। जयसिंघानी ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चुनौती दी थी।

दो दिन पहले निचली अदालत ने शनिवार को जयसिंघानी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति पीके नाइक की खंडपीठ ने इस आधार पर आदेश पारित किया कि याचिका में कोई दम नहीं है।

पांच साल से अधिक समय से फरार और विभिन्न राज्यों में कई अपराधों के लिए वांछित, जयसिंघानी को 19 मार्च को चचेरे भाई निर्मल जयसिंघानी के साथ गुजरात में एक ठिकाने से गिरफ्तार किया गया था।

अन्य बातों के अलावा, जयसिंघानी ने तर्क दिया था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 21 मार्च को 36 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। जबिक कानूनी अनिवार्यता के अनुसार 24 घंटे के अंदर पेश किया जाना चाहिए था। इससे पहले उनकी बेटी और फैशनिस्टा अनीक्षा जयसिंघानी को इसी मामले में 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और बाद में 27 मार्च को उन्हें जमानत दे दी गई थी।

अमृता फडणवीस की शिकायत पर दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल पुलिस थाने में 20 फरवरी को अनिल जयसिंघानी और उसकी बेटी अनीक्षा के खिलाफ कथित रूप से कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने की धमकी देने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इन ऑडियो और वीडियो क्लिप में अमृता फडणवीस को कथित तौर पर अनीक्षा से रिश्वत की मांग करते हुए देखा-सुना जा सकता है।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा के तहत आपराधिक साजिश, जबरन वसूली, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और उकसाना के तहत मामला दर्ज किया गया था।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

Related Posts

पश्चिम बंगाल : सोदेपुर में जमाई षष्ठी की धूम, मिठाइयों की बढ़ी मांग
राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल : सोदेपुर में जमाई षष्ठी की धूम, मिठाइयों की बढ़ी मांग

June 1, 2025
लालू और तेजस्वी यादव बताएं राजद में जयचंद कौन : मनीष यादव
राष्ट्रीय

लालू और तेजस्वी यादव बताएं राजद में जयचंद कौन : मनीष यादव

June 1, 2025
भारत-पाक सीजफायर पर केंद्र सरकार को जवाब देना होगा : पवन खेड़ा
राष्ट्रीय

भारत-पाक सीजफायर पर केंद्र सरकार को जवाब देना होगा : पवन खेड़ा

June 1, 2025
अलीगढ़ सड़क हादसा, पिता-पुत्र समेत चार की मौत
ताज़ा समाचार

अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा: डिवाइडर पर चढ़ी कैंटर, पिता-पुत्र समेत चार की मौत, कई घायल

June 1, 2025
खड़गे को राफेल की नहीं, कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए जो डूब रही है : आचार्य प्रमोद कृष्णम
राष्ट्रीय

खड़गे को राफेल की नहीं, कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए जो डूब रही है : आचार्य प्रमोद कृष्णम

June 1, 2025
चिराग पासवान बिहार चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए की ही सरकार बनेगी : मलूक नागर
राष्ट्रीय

चिराग पासवान बिहार चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए की ही सरकार बनेगी : मलूक नागर

June 1, 2025
Next Post
लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में सच्चाई ही मेरा हथियार : राहुल गांधी

लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में सच्चाई ही मेरा हथियार : राहुल गांधी

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

Contact us

Address

Deshbandhu Complex, Naudra Bridge Jabalpur 482001

Mail

[email protected]

Mobile

9425156056

Important links

  • राशि-भविष्य
  • वर्गीकृत विज्ञापन
  • लाइफ स्टाइल
  • मनोरंजन
  • ब्लॉग

Important links

  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
  • ई पेपर

Related Links

  • Mayaram Surjan
  • Swayamsiddha
  • Deshbandhu

Social Links

083186
Total views : 5884546
Powered By WPS Visitor Counter

Published by Abhas Surjan on behalf of Patrakar Prakashan Pvt.Ltd., Deshbandhu Complex, Naudra Bridge, Jabalpur – 482001 |T:+91 761 4006577 |M: +91 9425156056 Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions The contents of this website is for reading only. Any unauthorised attempt to temper / edit / change the contents of this website comes under cyber crime and is punishable.

Copyright @ 2022 Deshbandhu. All rights are reserved.

  • Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions
No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर

Copyright @ 2022 Deshbandhu-MP All rights are reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In