चंडीगढ़, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। निदेशालय प्रवर्तन (ईडी) के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने साइबर फ्रॉड मामले में 2.85 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) एक्ट 2002 के तहत की गई है। यह मामला विदेशियों को धोखा देने से संबंधित है, जिसमें मुख्य आरोपी विक्रमजीत सिंह और अन्य ने लगभग 11.50 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया।
ईडी ने यह जांच हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। शिकायत एक अमेरिकी नागरिक ने दर्ज कराई थी।
जांच से पता चला है कि विक्रमजीत सिंह और आंचल मित्तल ने अन्य लोगों के साथ मिलकर एक धोखाधड़ी वाला कॉल सेंटर स्थापित किया था, जिसमें वे बैंक ऑफ अमेरिका के कर्मचारी बनकर काम करते थे। उन्होंने एक अमेरिकी नागरिक के कंप्यूटर तक अवैध पहुंच हासिल की और 11.54 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की।
जांच में यह भी सामने आया कि धोखाधड़ी से प्राप्त रकम का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी खरीदने में किया गया, जिसे बाद में बेचा गया और बैंक खातों के माध्यम से धोखा देने वालों के रिश्तेदारों और अन्य संस्थाओं के माध्यम से लॉन्ड्रिंग की गई। इसके अलावा, कुछ रकम का इस्तेमाल अचल संपत्ति खरीदने में भी किया गया।
ईडी ने यह भी पता लगाया कि मुख्य आरोपी विक्रमजीत सिंह ने अपराध से प्राप्त पैसे का उपयोग अपने परिवार के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने, विभिन्न व्यक्तियों को ऋण देने और बिल्डरों को अग्रिम भुगतान करने में किया। इस जांच में दो अचल संपत्तियां जब्त की गईं, जो विक्रमजीत के माता-पिता, सरिता देवी और जसबीर सिंह के नाम पर थीं। इनकी कुल कीमत 1.26 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, एफडीआर और बैंक बैलेंस (1.58 करोड़ रुपए) जब्त किया गया।
ईडी ने पहले 29 जुलाई, 2025 को विक्रमजीत सिंह और उसके साथियों के निवास स्थान पर छापे मारे थे। इस दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए और संदेहियों के विभिन्न बैंक खातों में रखे 43.58 लाख रुपए फ्रीज किए गए। आगे की जांच जारी है।
–आईएएनएस
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