अनूपपुर, देशबन्धु. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज जायसवाल की न्यायालय ने अवैध गांजा परिवहन के 4 आरोपियों 27 वर्षीय राजकुमार गुप्ता पुत्र ईश्वरीप्रसाद गुप्ता वर्ष निवासी पैलवाहा थाना.गोहपारू, 22 वर्षीय शिवम पटेल पुत्र दिनेश प्रसाद पटेल निवासी ग्राम कछौहा थाना मानपुर जिला उमरिया हाल घरौला मुहल्ला शहडोल,20 वर्षीय गोलू उर्फ राजकमल कुशवाहा पुत्र रावेन्द्र कुशवाहा निवासी मोहतरा थाना गोहपारू शहडोल एवं 29 वर्षीय भूपेन्द्र कुमार पटेल पुत्र राजबली पटेल निवासी ग्राम सिगुड़ी तहसील ब्यौहारी 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख रूपयें के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं. पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की.
लोक अभियोजक ने बताया कि 19 नवंबर को 2022 की रात्रि में राजेन्द्रग्राम कार वाहन को गया तो वाहन का चालक पुलिस को देखकर वाहन को तेजी से मोड़ने का प्रयास करने लगाए लेकिन वाहन का पिछला टायर एक पत्थर में फँस गया. वाहन की तलाशी करने पर एक बोरी में 06 पैकेट मिले जिसमें गांजा पाया गया.
तोल करने पर कुल वजन 25.600 किलोग्राम था जिस पर वाहन और गांजा को जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए अपराध स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत न्यायालय के समक्ष चलान प्रस्तुत किया. जहां प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष की न्यायालय विचारण के पश्चा्त दोषी पाते हुए चारो आरापियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई.