नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उन्होंने अहमदाबाद के अतिरिक्त आयकर आयुक्त संतोष करनानी को 30 लाख रुपये का अनुचित लाभ मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत करनानी के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन कानून (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान खुलासा हुआ कि करनानी ने सफल कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के रूपेश बलवंतभाई ब्रह्मभट्ट से धारा अंगदिया नामक कंपनी के माध्यम से 30 लाख रुपये की रिश्वत मांगी और स्वीकार की।
इसके अलावा, यह पता चला है कि 2021 और 2022 के बीच कम से कम 4.25 करोड़ रुपये के कई संदिग्ध लेनदेन हुए हैं, जिसमें उक्त अंगडिया कंपनी के साथ बनाए गए उक्त खाते शामिल हैं।
एक अधिकारी ने बताया, पूरी साजिश का पता लगाने और अपराध की राशि की पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए करनानी की हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो गई थी। इसलिए, संदिग्ध से हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा विशेष पीएमएलए कोर्ट, अहमदाबाद के समक्ष आवेदन दायर किया गया था। अदालत ने ईडी को 9 जून तक करनानी की हिरासत सौंप दी है।
आगे की जांच जारी है।
–आईएएनएस
एकेजे
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नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उन्होंने अहमदाबाद के अतिरिक्त आयकर आयुक्त संतोष करनानी को 30 लाख रुपये का अनुचित लाभ मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत करनानी के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन कानून (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान खुलासा हुआ कि करनानी ने सफल कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के रूपेश बलवंतभाई ब्रह्मभट्ट से धारा अंगदिया नामक कंपनी के माध्यम से 30 लाख रुपये की रिश्वत मांगी और स्वीकार की।
इसके अलावा, यह पता चला है कि 2021 और 2022 के बीच कम से कम 4.25 करोड़ रुपये के कई संदिग्ध लेनदेन हुए हैं, जिसमें उक्त अंगडिया कंपनी के साथ बनाए गए उक्त खाते शामिल हैं।
एक अधिकारी ने बताया, पूरी साजिश का पता लगाने और अपराध की राशि की पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए करनानी की हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो गई थी। इसलिए, संदिग्ध से हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा विशेष पीएमएलए कोर्ट, अहमदाबाद के समक्ष आवेदन दायर किया गया था। अदालत ने ईडी को 9 जून तक करनानी की हिरासत सौंप दी है।
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ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत करनानी के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन कानून (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान खुलासा हुआ कि करनानी ने सफल कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के रूपेश बलवंतभाई ब्रह्मभट्ट से धारा अंगदिया नामक कंपनी के माध्यम से 30 लाख रुपये की रिश्वत मांगी और स्वीकार की।
इसके अलावा, यह पता चला है कि 2021 और 2022 के बीच कम से कम 4.25 करोड़ रुपये के कई संदिग्ध लेनदेन हुए हैं, जिसमें उक्त अंगडिया कंपनी के साथ बनाए गए उक्त खाते शामिल हैं।
एक अधिकारी ने बताया, पूरी साजिश का पता लगाने और अपराध की राशि की पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए करनानी की हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो गई थी। इसलिए, संदिग्ध से हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा विशेष पीएमएलए कोर्ट, अहमदाबाद के समक्ष आवेदन दायर किया गया था। अदालत ने ईडी को 9 जून तक करनानी की हिरासत सौंप दी है।
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नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उन्होंने अहमदाबाद के अतिरिक्त आयकर आयुक्त संतोष करनानी को 30 लाख रुपये का अनुचित लाभ मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत करनानी के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन कानून (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान खुलासा हुआ कि करनानी ने सफल कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के रूपेश बलवंतभाई ब्रह्मभट्ट से धारा अंगदिया नामक कंपनी के माध्यम से 30 लाख रुपये की रिश्वत मांगी और स्वीकार की।
इसके अलावा, यह पता चला है कि 2021 और 2022 के बीच कम से कम 4.25 करोड़ रुपये के कई संदिग्ध लेनदेन हुए हैं, जिसमें उक्त अंगडिया कंपनी के साथ बनाए गए उक्त खाते शामिल हैं।
एक अधिकारी ने बताया, पूरी साजिश का पता लगाने और अपराध की राशि की पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए करनानी की हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो गई थी। इसलिए, संदिग्ध से हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा विशेष पीएमएलए कोर्ट, अहमदाबाद के समक्ष आवेदन दायर किया गया था। अदालत ने ईडी को 9 जून तक करनानी की हिरासत सौंप दी है।
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ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत करनानी के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन कानून (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान खुलासा हुआ कि करनानी ने सफल कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के रूपेश बलवंतभाई ब्रह्मभट्ट से धारा अंगदिया नामक कंपनी के माध्यम से 30 लाख रुपये की रिश्वत मांगी और स्वीकार की।
इसके अलावा, यह पता चला है कि 2021 और 2022 के बीच कम से कम 4.25 करोड़ रुपये के कई संदिग्ध लेनदेन हुए हैं, जिसमें उक्त अंगडिया कंपनी के साथ बनाए गए उक्त खाते शामिल हैं।
एक अधिकारी ने बताया, पूरी साजिश का पता लगाने और अपराध की राशि की पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए करनानी की हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो गई थी। इसलिए, संदिग्ध से हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा विशेष पीएमएलए कोर्ट, अहमदाबाद के समक्ष आवेदन दायर किया गया था। अदालत ने ईडी को 9 जून तक करनानी की हिरासत सौंप दी है।
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ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत करनानी के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन कानून (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान खुलासा हुआ कि करनानी ने सफल कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के रूपेश बलवंतभाई ब्रह्मभट्ट से धारा अंगदिया नामक कंपनी के माध्यम से 30 लाख रुपये की रिश्वत मांगी और स्वीकार की।
इसके अलावा, यह पता चला है कि 2021 और 2022 के बीच कम से कम 4.25 करोड़ रुपये के कई संदिग्ध लेनदेन हुए हैं, जिसमें उक्त अंगडिया कंपनी के साथ बनाए गए उक्त खाते शामिल हैं।
एक अधिकारी ने बताया, पूरी साजिश का पता लगाने और अपराध की राशि की पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए करनानी की हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो गई थी। इसलिए, संदिग्ध से हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा विशेष पीएमएलए कोर्ट, अहमदाबाद के समक्ष आवेदन दायर किया गया था। अदालत ने ईडी को 9 जून तक करनानी की हिरासत सौंप दी है।
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ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत करनानी के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन कानून (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान खुलासा हुआ कि करनानी ने सफल कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के रूपेश बलवंतभाई ब्रह्मभट्ट से धारा अंगदिया नामक कंपनी के माध्यम से 30 लाख रुपये की रिश्वत मांगी और स्वीकार की।
इसके अलावा, यह पता चला है कि 2021 और 2022 के बीच कम से कम 4.25 करोड़ रुपये के कई संदिग्ध लेनदेन हुए हैं, जिसमें उक्त अंगडिया कंपनी के साथ बनाए गए उक्त खाते शामिल हैं।
एक अधिकारी ने बताया, पूरी साजिश का पता लगाने और अपराध की राशि की पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए करनानी की हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो गई थी। इसलिए, संदिग्ध से हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा विशेष पीएमएलए कोर्ट, अहमदाबाद के समक्ष आवेदन दायर किया गया था। अदालत ने ईडी को 9 जून तक करनानी की हिरासत सौंप दी है।
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ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत करनानी के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन कानून (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान खुलासा हुआ कि करनानी ने सफल कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के रूपेश बलवंतभाई ब्रह्मभट्ट से धारा अंगदिया नामक कंपनी के माध्यम से 30 लाख रुपये की रिश्वत मांगी और स्वीकार की।
इसके अलावा, यह पता चला है कि 2021 और 2022 के बीच कम से कम 4.25 करोड़ रुपये के कई संदिग्ध लेनदेन हुए हैं, जिसमें उक्त अंगडिया कंपनी के साथ बनाए गए उक्त खाते शामिल हैं।
एक अधिकारी ने बताया, पूरी साजिश का पता लगाने और अपराध की राशि की पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए करनानी की हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो गई थी। इसलिए, संदिग्ध से हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा विशेष पीएमएलए कोर्ट, अहमदाबाद के समक्ष आवेदन दायर किया गया था। अदालत ने ईडी को 9 जून तक करनानी की हिरासत सौंप दी है।
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ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत करनानी के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन कानून (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की थी।
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इसके अलावा, यह पता चला है कि 2021 और 2022 के बीच कम से कम 4.25 करोड़ रुपये के कई संदिग्ध लेनदेन हुए हैं, जिसमें उक्त अंगडिया कंपनी के साथ बनाए गए उक्त खाते शामिल हैं।
एक अधिकारी ने बताया, पूरी साजिश का पता लगाने और अपराध की राशि की पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए करनानी की हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो गई थी। इसलिए, संदिग्ध से हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा विशेष पीएमएलए कोर्ट, अहमदाबाद के समक्ष आवेदन दायर किया गया था। अदालत ने ईडी को 9 जून तक करनानी की हिरासत सौंप दी है।
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ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत करनानी के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन कानून (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की थी।
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इसके अलावा, यह पता चला है कि 2021 और 2022 के बीच कम से कम 4.25 करोड़ रुपये के कई संदिग्ध लेनदेन हुए हैं, जिसमें उक्त अंगडिया कंपनी के साथ बनाए गए उक्त खाते शामिल हैं।
एक अधिकारी ने बताया, पूरी साजिश का पता लगाने और अपराध की राशि की पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए करनानी की हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो गई थी। इसलिए, संदिग्ध से हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा विशेष पीएमएलए कोर्ट, अहमदाबाद के समक्ष आवेदन दायर किया गया था। अदालत ने ईडी को 9 जून तक करनानी की हिरासत सौंप दी है।
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ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत करनानी के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन कानून (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान खुलासा हुआ कि करनानी ने सफल कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के रूपेश बलवंतभाई ब्रह्मभट्ट से धारा अंगदिया नामक कंपनी के माध्यम से 30 लाख रुपये की रिश्वत मांगी और स्वीकार की।
इसके अलावा, यह पता चला है कि 2021 और 2022 के बीच कम से कम 4.25 करोड़ रुपये के कई संदिग्ध लेनदेन हुए हैं, जिसमें उक्त अंगडिया कंपनी के साथ बनाए गए उक्त खाते शामिल हैं।
एक अधिकारी ने बताया, पूरी साजिश का पता लगाने और अपराध की राशि की पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए करनानी की हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो गई थी। इसलिए, संदिग्ध से हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा विशेष पीएमएलए कोर्ट, अहमदाबाद के समक्ष आवेदन दायर किया गया था। अदालत ने ईडी को 9 जून तक करनानी की हिरासत सौंप दी है।
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