जबलपुर. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी वेद प्रकाश सगर की अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मोदी बाड़ा, सदर निवासी अधिवक्ता मौसम पासी को दोषमुक्त कर दिया है. आरोपी को 10 वर्ष बाद राहत मिली है. उसके विरुद्ध कैंट बोर्ड अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हुआ था. उसकी ओर से अधिवक्ता कृष्णदेव सिंह ने पक्ष रखा. दलील दी कि यह प्रकरण द्वेषपूर्ण कार्रवाई से संबंधित है.
दरअसल, आरोपी पूर्व में समय-समय पर कैंट बोर्ड की अनियमितताएं उजागर करता आया है. इसीलिए कैंट बोर्ड से अनुमति लिए बिना 22 नवंबर, 2014 को कैंट बोर्ड से 100 मीटर की परिधि के अंदर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग कर आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषारोपण कर दिया गया.
जबकि वस्तुस्थिति यह है कि अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लेकर 20 नवंबर से 22 नवंबर, 2014 को सुबह 10 से 11 बजे तक व शाम तीन से पांच बजे तक ध्वनि विस्तारक का प्रयोग किया गया था. इसके जरिए भ्रष्टाचार व टैक्स से संबंधित समस्या को लेकर प्रतिरोध दर्ज कराया गया था.