deshbandhu

deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Menu
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Facebook Twitter Youtube
  • भोपाल
  • इंदौर
  • उज्जैन
  • ग्वालियर
  • जबलपुर
  • रीवा
  • चंबल
  • नर्मदापुरम
  • शहडोल
  • सागर
  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
ADVERTISEMENT
Home मनोरंजन

आपत्तिजनक कंटेंट मामला : एजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

देशबन्धु by देशबन्धु
August 6, 2025
in मनोरंजन
0
0
SHARES
2
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp
ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता एजाज खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने ऑनलाइन अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट के प्रकाशन और प्रसार के मामले में बुधवार को अभिनेता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

READ ALSO

‘सलाकार’ के डायरेक्टर ने बदल दी चाल : नवीन कस्तूरिया

दुलकर सलमान की ‘कांथा’ का पहला गाना ‘पनिमलरे’ रिलीज

कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी के दो बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद एजाज खान जांच में शामिल नहीं हुए। कोर्ट का मानना है कि डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने के लिए उनसे पूछताछ आवश्यक है।

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

दिल्ली पुलिस के अनुसार, एजाज खान पर शिकायतकर्ता और उनके परिवार को निशाना बनाकर आपत्तिजनक वीडियो सर्कुलेट करने और धमकी देने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि एजाज ने उन्हें और उनकी बेटी के खिलाफ अश्लील वीडियो अपलोड किए।

पुलिस ने बताया कि एजाज को जांच में शामिल होने के लिए दो बार नोटिस भेजा गया, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया।

वहीं, एजाज खान के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता का बेटा एक यूट्यूबर है, जिसने अपने वीडियो और सोशल मीडिया के जरिए एजाज को बदनाम करने की कोशिश की। हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया।

ADVERTISEMENT

कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि डिजिटल एज में साक्ष्य जुटाने के लिए अभियुक्त की उपस्थिति जरूरी है और एजाज का जांच में सहयोग न करना उनके खिलाफ गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है, जिसमें एजाज की गिरफ्तारी भी शामिल हो सकती है।

यह मामला सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट के दुरुपयोग और ऑनलाइन धमकियों के बढ़ते मामलों से जुड़ा है। इस फैसले के बाद एजाज खान की कानूनी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं।

वहीं, जांच एजेंसी इस मामले में अन्य सबूत जुटाने की दिशा में काम कर रही है।

–आईएएनएस

एमटी/एबीएम

देशबन्धु

Related Posts

‘सलाकार’ के डायरेक्टर ने बदल दी चाल : नवीन कस्तूरिया
मनोरंजन

‘सलाकार’ के डायरेक्टर ने बदल दी चाल : नवीन कस्तूरिया

August 9, 2025
मनोरंजन

दुलकर सलमान की ‘कांथा’ का पहला गाना ‘पनिमलरे’ रिलीज

August 9, 2025
मनोरंजन

‘बर्फी’ के लिए जॉइन की थी वर्कशॉप, डायरेक्टर को दी थीं गालियां: प्रियंका चोपड़ा

August 9, 2025
मनोरंजन

रक्षा बंधन पर सैफ अली खान के लिए बहन सबा ने लिखा स्पेशल मैसेज, कुणाल खेमू को भी बताया भाई

August 9, 2025
अभिनेता रहमान ने श्वेता मेनन का किया समर्थन, आरोपों पर नाराज
मनोरंजन

अभिनेता रहमान ने श्वेता मेनन का किया समर्थन, आरोपों पर नाराज

August 9, 2025
मनोरंजन

जैकलीन फर्नांडीज का फिटनेस मंत्र : दिन की शुरुआत ‘सबसे मुश्किल’ काम से करें

August 9, 2025
Next Post

जनधन खाताधारक 30 सितंबर तक करवा सकते हैं दोबारा केवाईसी : आरबीआई

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

Contact us

Address

Deshbandhu Complex, Naudra Bridge Jabalpur 482001

Mail

deshbandhump@gmail.com

Mobile

9425156056

Important links

  • राशि-भविष्य
  • वर्गीकृत विज्ञापन
  • लाइफ स्टाइल
  • मनोरंजन
  • ब्लॉग

Important links

  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
  • ई पेपर

Related Links

  • Mayaram Surjan
  • Swayamsiddha
  • Deshbandhu

Social Links

091609
Total views : 5937773
Powered By WPS Visitor Counter

Published by Abhas Surjan on behalf of Patrakar Prakashan Pvt.Ltd., Deshbandhu Complex, Naudra Bridge, Jabalpur – 482001 |T:+91 761 4006577 |M: +91 9425156056 Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions The contents of this website is for reading only. Any unauthorised attempt to temper / edit / change the contents of this website comes under cyber crime and is punishable.

Copyright @ 2022 Deshbandhu. All rights are reserved.

  • Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions
No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर

Copyright @ 2022 Deshbandhu-MP All rights are reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In