नई दिल्ली, 22 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली की अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
सिसोदिया की ईडी हिरासत खत्म होने पर, जिसे 17 मार्च को बढ़ा दिया गया था, उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष पेश किया गया और उन्हें 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
सिसोदिया पहले से ही केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांचे जा रहे भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
हालांकि, सिसोदिया ने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें न्यायिक हिरासत के दौरान कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकें ले जाने की अनुमति दी जाए।
इसके बाद कोर्ट ने उनसे इस संबंध में अर्जी दाखिल करने को कहा।
सिसोदिया ने मंगलवार को ईडी मामले में इसी अदालत में जमानत याचिका दायर की और अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दी।
अदालत ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा इसी मामले में सिसोदिया को 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
सीबीआई द्वारा सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने भी उन्हें इसी मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया था।
ईडी के मामले में पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया था कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान अहम जानकारियां सामने आई हैं और उनका अन्य आरोपियों से आमना-सामना कराया जाना है।
जांच एजेंसी ने अदालत को सूचित किया था कि सिसोदिया के ईमेल और मोबाइल आदि से भारी मात्रा में डेटा का भी फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है।
सिसोदिया के वकील ने केंद्रीय एजेंसी की रिमांड याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अपराध की आय के बारे में एजेंसी की ओर से कानाफूसी नहीं है, जो मामले के लिए मौलिक है।
उनके वकील ने आगे तर्क दिया था कि हिरासत के विस्तार की मांग करने का कोई औचित्य नहीं है और सिसोदिया को सात दिनों की अपनी पिछली हिरासत के दौरान केवल चार लोगों के साथ आमना-सामना कराया गया था।
ईडी ने कहा था कि उन्हें कार्यप्रणाली, पूरे घोटाले का पता लगाने और कुछ अन्य लोगों के साथ सिसोदिया का सामना करने की जरूरत है।
ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने दावा किया कि सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग नेक्सस का हिस्सा थे, उन्होंने कहा था कि हवाला चैनलों के माध्यम से दागी धन की आवाजाही की भी जांच की जा रही है।
हुसैन ने प्रस्तुत किया था कि यह नीति यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई थी कि कुछ निजी संस्थाओं को भारी लाभ मिले और दिल्ली में 30 प्रतिशत शराब कारोबार संचालित करने के लिए सबसे बड़े कार्टेल में से एक बनाया गया था।
रेस्तरां एसोसिएशन और सिसोदिया के बीच हुई बैठकों का हवाला देते हुए ईडी ने आरोप लगाया था कि शराब पीने और अन्य चीजों की कानूनी उम्र को कम करने जैसी आबकारी नीति में रेस्तरां को छूट दी गई थी।
केंद्रीय एजेंसी ने तर्क दिया था कि सिसोदिया ने सबूत नष्ट कर दिए। एजेंसी ने दावा किया था, एक साल के भीतर, 14 फोन नष्ट और बदले गए हैं।
ईडी के वकील ने दलील दी, सिसोदिया ने दूसरों द्वारा खरीदे गए फोन और सिम कार्ड का इस्तेमाल किया है, जो उनके नाम पर नहीं हैं ताकि वह इसे बाद में बचाव के रूप में इस्तेमाल कर सकें। यहां तक कि उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया फोन भी उनके नाम पर नहीं है।
ईडी ने आरोप लगाया था कि वह (सिसोदिया) शुरू से ही टालमटोल करते रहे हैं।
आबकारी नीति बनाने के पीछे साजिश थी। ईडी ने अदालत में तर्क दिया था कि साजिश को विजय नायर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर समन्वित किया था और थोक विक्रेताओं के लिए असाधारण लाभ मार्जिन के लिए आबकारी नीति लाई गई थी।
–आईएएनएस
पीके/एएनएम