नई दिल्ली, 28 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज दिल्ली सरकार की आबकारी नीति मामले में पांच आरोपियों को नियमित जमानत दे दी।
समीर महेंद्रू, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और मूथा गौतम द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल सुनवाई कर रहे थे।
नागपाल ने 17 फरवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा।
अब रद्द हो चुकी शराब नीति मामले में कोर्ट ने सोमवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है।
एजेंसी ने आठ घंटे की पूछताछ के बाद रविवार को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया।
अदालत ने तीन जनवरी को मामले में पांचों आरोपियों को अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिकाओं पर सीबीआई से जवाब भी मांगा था।
सीबीआई ने जांच के दौरान सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया था।
सीबीआई ने विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली के साथ उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
हालांकि, नायर और बोइनपल्ली को इसी अदालत ने पहले जमानत दे दी थी।
कोर्ट ने सीबीआई द्वारा कुल सात आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी के खिलाफ समन जारी किया था।
नायर और बोइनपल्ली को दी गई जमानत को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी जा रही है।
–आईएएनएस
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