डिंडौरी. जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन व विक्रय के रोकथाम हेतु 02 जनवरी 2025 को आबकारी विभाग वृत्त डिंडोरी में अवैध शराब रखने व बिक्री संबंधी प्राप्त शिकायतों के आधार पर दबिश कर कार्यवाही की गई.
जिसमें आरोपी सरजू लाल ग्राम सिंगार शक्ति से 5 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, अघनी बाई ग्राम सिंगार शक्ति से 3 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, देवंती बाई ग्राम सिंगार शक्ति से 4 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, बुधवरिया बाई ग्राम पडरिया डोंगरी से 4 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, दीपक कुमार ग्राम बजाग से 6 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, राम बाई ग्राम बजाग से 3 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जप्त हुई, जिसकी कुल मात्रा 25 लीटर व कुल अनुमानित कीमत 5000/- रुपए है. उक्त सभी प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) “क“ तहत पंजीबद्ध किया गया है.
उपरोक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री एम.आर. उइके के मार्गदर्शन में आबकारी उप निरीक्षक श्री सम्हर सिंह धुर्वे, आबकारी आरक्षक श्री राम भरोस ठाकुर, श्री छिद्दी लाल झारिया, श्री मनीष उईके, श्रीमती करिश्मा सलामे द्वारा किया गया.