नई दिल्ली, 24 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को ऑफ़लाइन किए जाने वाले छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए लेनदेन की सीमा पहले के 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति कर दी है।
केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, “यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।”
इसमें आगे कहा गया है कि छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान से संबंधित अन्य सभी निर्देश पूर्ववत रहेंगे।
आरबीआई ने 10 अगस्त को मौद्रिक नीति समिति के संबोधन में लेनदेन की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया था।
इसने स्पष्ट किया था कि जहां प्रति लेनदेन सीमा को 500 रुपये तक बढ़ाया जा रहा है, वहीं दो-कारक प्रमाणीकरण की छूट से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए कुल सीमा पहले की तरह 2,000 रुपये पर बरकरार रखी जाएगी।
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 24 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को ऑफ़लाइन किए जाने वाले छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए लेनदेन की सीमा पहले के 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति कर दी है।
केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, “यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।”
इसमें आगे कहा गया है कि छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान से संबंधित अन्य सभी निर्देश पूर्ववत रहेंगे।
आरबीआई ने 10 अगस्त को मौद्रिक नीति समिति के संबोधन में लेनदेन की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया था।
इसने स्पष्ट किया था कि जहां प्रति लेनदेन सीमा को 500 रुपये तक बढ़ाया जा रहा है, वहीं दो-कारक प्रमाणीकरण की छूट से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए कुल सीमा पहले की तरह 2,000 रुपये पर बरकरार रखी जाएगी।
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केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, “यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।”
इसमें आगे कहा गया है कि छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान से संबंधित अन्य सभी निर्देश पूर्ववत रहेंगे।
आरबीआई ने 10 अगस्त को मौद्रिक नीति समिति के संबोधन में लेनदेन की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया था।
इसने स्पष्ट किया था कि जहां प्रति लेनदेन सीमा को 500 रुपये तक बढ़ाया जा रहा है, वहीं दो-कारक प्रमाणीकरण की छूट से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए कुल सीमा पहले की तरह 2,000 रुपये पर बरकरार रखी जाएगी।
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केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, “यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।”
इसमें आगे कहा गया है कि छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान से संबंधित अन्य सभी निर्देश पूर्ववत रहेंगे।
आरबीआई ने 10 अगस्त को मौद्रिक नीति समिति के संबोधन में लेनदेन की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया था।
इसने स्पष्ट किया था कि जहां प्रति लेनदेन सीमा को 500 रुपये तक बढ़ाया जा रहा है, वहीं दो-कारक प्रमाणीकरण की छूट से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए कुल सीमा पहले की तरह 2,000 रुपये पर बरकरार रखी जाएगी।
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केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, “यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।”
इसमें आगे कहा गया है कि छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान से संबंधित अन्य सभी निर्देश पूर्ववत रहेंगे।
आरबीआई ने 10 अगस्त को मौद्रिक नीति समिति के संबोधन में लेनदेन की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया था।
इसने स्पष्ट किया था कि जहां प्रति लेनदेन सीमा को 500 रुपये तक बढ़ाया जा रहा है, वहीं दो-कारक प्रमाणीकरण की छूट से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए कुल सीमा पहले की तरह 2,000 रुपये पर बरकरार रखी जाएगी।
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केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, “यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।”
इसमें आगे कहा गया है कि छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान से संबंधित अन्य सभी निर्देश पूर्ववत रहेंगे।
आरबीआई ने 10 अगस्त को मौद्रिक नीति समिति के संबोधन में लेनदेन की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया था।
इसने स्पष्ट किया था कि जहां प्रति लेनदेन सीमा को 500 रुपये तक बढ़ाया जा रहा है, वहीं दो-कारक प्रमाणीकरण की छूट से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए कुल सीमा पहले की तरह 2,000 रुपये पर बरकरार रखी जाएगी।
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केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, “यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।”
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इसमें आगे कहा गया है कि छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान से संबंधित अन्य सभी निर्देश पूर्ववत रहेंगे।
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