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Home ताज़ा समाचार

आरबीआई ने क्रेडिट संस्थानों के ग्राहकों को उचित सौदा देने के लिए नए नियम लागू किए

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October 26, 2023
in ताज़ा समाचार
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मुंबई, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। आरबीआई ने गुरुवार को क्रेडिट सूचना कंपनियों और क्रेडिट संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को मजबूत करने के लिए नए नियम लागू किए।

यह कदम “क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण तंत्र और ग्राहक सेवा की प्रभावकारिता को मजबूत करने और सुधारने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने” के आरबीआई के कदम के हिस्से के रूप में आता है।

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आरबीआई ने सीआई और सीआईसी को निम्नलिखित को लागू करने का निर्देश दिया है :

* सीआईसी ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेगा जब उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस की जाएगी। सीआईसी द्वारा अलर्ट तभी भेजा जाएगा, जब सीआईआर पूछताछ ग्राहक के सीआईआर में प्रतिबिंबित होगी।

* सीआई मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं में डिफ़ॉल्ट/पिछले देय दिनों (डीपीडी) के संबंध में सीआईसी को जानकारी जमा करते समय ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेंगे।

* सीआई को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों को उनके मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी जमा करने के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान आयोजित करें।

* ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए सीआई के पास सीआईसी के लिए एक समर्पित नोडल बिंदु/संपर्क अधिकारी होगा। ईमेल आईडी और टेलीफोन/मोबाइल नंबर के साथ नोडल बिंदु/अधिकारी का विवरण सीआई द्वारा सीआईसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

* सीआई कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर ग्राहकों की शिकायतों का मूल कारण विश्‍लेषण (आरसीए) करेगा। सीआई, अन्य बातों के अलावा, आरसीए करने के लिए सूचना के स्रोत के रूप में सीआईसी द्वारा अस्वीकृत डेटा और सीआईसी द्वारा प्रदान किए गए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) की जानकारी का भी उपयोग करेंगे।

* सीआई ग्राहकों को डेटा सुधार के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेंगे, ताकि ऐसे ग्राहक सीआईआर में मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

* सीआईसी के पास उधारकर्ता की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) प्रदान करने के लिए उनके द्वारा कार्यान्वित ‘खोज और मिलान’ तर्क एल्गोरिदम की आवधिक समीक्षा (कम से कम अर्ध-वार्षिक आधार पर) करने के लिए एक बोर्ड-अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

* सीआईसी अपने डेटा स्वीकृति नियमों के अनुसार क्रेडिट संस्थानों (सीआई) से प्राप्त क्रेडिट सूचना डेटा को सीआई से प्राप्त होने के 7 कैलेंडर दिनों के भीतर अपने डेटाबेस में शामिल करेगा।

* सीआईसी अपनी वेबसाइटों पर दिए गए प्रारूप के अनुसार उनके और सीआई के खिलाफ दर्ज शिकायतों का विवरण प्रकट करेंगे।

* सीआईसी उन व्यक्तियों को, जिनका क्रेडिट इतिहास सीआईसी के पास उपलब्ध है, अपनी वेबसाइट (होम पर) पर प्रमुखता से लिंक प्रदर्शित करके, क्रेडिट स्कोर सहित मुफ्त पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट1 (एफएफसीआर) तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, वर्ष में एक बार (जनवरी-दिसंबर), ताकि व्यक्ति अपने एफएफसीआर तक आसानी से पहुंच सकें।

निर्देश इस परिपत्र की तारीख से 6 महीने बाद प्रभावी होंगे। सीआईसी और सीआई जो उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हैं या अनुपालन में चूक करते हैं, वे दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

–आईएएनएस

एसजीके

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मुंबई, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। आरबीआई ने गुरुवार को क्रेडिट सूचना कंपनियों और क्रेडिट संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को मजबूत करने के लिए नए नियम लागू किए।

यह कदम “क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण तंत्र और ग्राहक सेवा की प्रभावकारिता को मजबूत करने और सुधारने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने” के आरबीआई के कदम के हिस्से के रूप में आता है।

आरबीआई ने सीआई और सीआईसी को निम्नलिखित को लागू करने का निर्देश दिया है :

* सीआईसी ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेगा जब उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस की जाएगी। सीआईसी द्वारा अलर्ट तभी भेजा जाएगा, जब सीआईआर पूछताछ ग्राहक के सीआईआर में प्रतिबिंबित होगी।

* सीआई मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं में डिफ़ॉल्ट/पिछले देय दिनों (डीपीडी) के संबंध में सीआईसी को जानकारी जमा करते समय ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेंगे।

* सीआई को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों को उनके मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी जमा करने के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान आयोजित करें।

* ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए सीआई के पास सीआईसी के लिए एक समर्पित नोडल बिंदु/संपर्क अधिकारी होगा। ईमेल आईडी और टेलीफोन/मोबाइल नंबर के साथ नोडल बिंदु/अधिकारी का विवरण सीआई द्वारा सीआईसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

* सीआई कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर ग्राहकों की शिकायतों का मूल कारण विश्‍लेषण (आरसीए) करेगा। सीआई, अन्य बातों के अलावा, आरसीए करने के लिए सूचना के स्रोत के रूप में सीआईसी द्वारा अस्वीकृत डेटा और सीआईसी द्वारा प्रदान किए गए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) की जानकारी का भी उपयोग करेंगे।

* सीआई ग्राहकों को डेटा सुधार के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेंगे, ताकि ऐसे ग्राहक सीआईआर में मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

* सीआईसी के पास उधारकर्ता की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) प्रदान करने के लिए उनके द्वारा कार्यान्वित ‘खोज और मिलान’ तर्क एल्गोरिदम की आवधिक समीक्षा (कम से कम अर्ध-वार्षिक आधार पर) करने के लिए एक बोर्ड-अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

* सीआईसी अपने डेटा स्वीकृति नियमों के अनुसार क्रेडिट संस्थानों (सीआई) से प्राप्त क्रेडिट सूचना डेटा को सीआई से प्राप्त होने के 7 कैलेंडर दिनों के भीतर अपने डेटाबेस में शामिल करेगा।

* सीआईसी अपनी वेबसाइटों पर दिए गए प्रारूप के अनुसार उनके और सीआई के खिलाफ दर्ज शिकायतों का विवरण प्रकट करेंगे।

* सीआईसी उन व्यक्तियों को, जिनका क्रेडिट इतिहास सीआईसी के पास उपलब्ध है, अपनी वेबसाइट (होम पर) पर प्रमुखता से लिंक प्रदर्शित करके, क्रेडिट स्कोर सहित मुफ्त पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट1 (एफएफसीआर) तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, वर्ष में एक बार (जनवरी-दिसंबर), ताकि व्यक्ति अपने एफएफसीआर तक आसानी से पहुंच सकें।

निर्देश इस परिपत्र की तारीख से 6 महीने बाद प्रभावी होंगे। सीआईसी और सीआई जो उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हैं या अनुपालन में चूक करते हैं, वे दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

–आईएएनएस

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मुंबई, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। आरबीआई ने गुरुवार को क्रेडिट सूचना कंपनियों और क्रेडिट संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को मजबूत करने के लिए नए नियम लागू किए।

यह कदम “क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण तंत्र और ग्राहक सेवा की प्रभावकारिता को मजबूत करने और सुधारने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने” के आरबीआई के कदम के हिस्से के रूप में आता है।

आरबीआई ने सीआई और सीआईसी को निम्नलिखित को लागू करने का निर्देश दिया है :

* सीआईसी ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेगा जब उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस की जाएगी। सीआईसी द्वारा अलर्ट तभी भेजा जाएगा, जब सीआईआर पूछताछ ग्राहक के सीआईआर में प्रतिबिंबित होगी।

* सीआई मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं में डिफ़ॉल्ट/पिछले देय दिनों (डीपीडी) के संबंध में सीआईसी को जानकारी जमा करते समय ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेंगे।

* सीआई को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों को उनके मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी जमा करने के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान आयोजित करें।

* ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए सीआई के पास सीआईसी के लिए एक समर्पित नोडल बिंदु/संपर्क अधिकारी होगा। ईमेल आईडी और टेलीफोन/मोबाइल नंबर के साथ नोडल बिंदु/अधिकारी का विवरण सीआई द्वारा सीआईसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

* सीआई कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर ग्राहकों की शिकायतों का मूल कारण विश्‍लेषण (आरसीए) करेगा। सीआई, अन्य बातों के अलावा, आरसीए करने के लिए सूचना के स्रोत के रूप में सीआईसी द्वारा अस्वीकृत डेटा और सीआईसी द्वारा प्रदान किए गए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) की जानकारी का भी उपयोग करेंगे।

* सीआई ग्राहकों को डेटा सुधार के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेंगे, ताकि ऐसे ग्राहक सीआईआर में मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

* सीआईसी के पास उधारकर्ता की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) प्रदान करने के लिए उनके द्वारा कार्यान्वित ‘खोज और मिलान’ तर्क एल्गोरिदम की आवधिक समीक्षा (कम से कम अर्ध-वार्षिक आधार पर) करने के लिए एक बोर्ड-अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

* सीआईसी अपने डेटा स्वीकृति नियमों के अनुसार क्रेडिट संस्थानों (सीआई) से प्राप्त क्रेडिट सूचना डेटा को सीआई से प्राप्त होने के 7 कैलेंडर दिनों के भीतर अपने डेटाबेस में शामिल करेगा।

* सीआईसी अपनी वेबसाइटों पर दिए गए प्रारूप के अनुसार उनके और सीआई के खिलाफ दर्ज शिकायतों का विवरण प्रकट करेंगे।

* सीआईसी उन व्यक्तियों को, जिनका क्रेडिट इतिहास सीआईसी के पास उपलब्ध है, अपनी वेबसाइट (होम पर) पर प्रमुखता से लिंक प्रदर्शित करके, क्रेडिट स्कोर सहित मुफ्त पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट1 (एफएफसीआर) तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, वर्ष में एक बार (जनवरी-दिसंबर), ताकि व्यक्ति अपने एफएफसीआर तक आसानी से पहुंच सकें।

निर्देश इस परिपत्र की तारीख से 6 महीने बाद प्रभावी होंगे। सीआईसी और सीआई जो उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हैं या अनुपालन में चूक करते हैं, वे दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

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मुंबई, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। आरबीआई ने गुरुवार को क्रेडिट सूचना कंपनियों और क्रेडिट संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को मजबूत करने के लिए नए नियम लागू किए।

यह कदम “क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण तंत्र और ग्राहक सेवा की प्रभावकारिता को मजबूत करने और सुधारने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने” के आरबीआई के कदम के हिस्से के रूप में आता है।

आरबीआई ने सीआई और सीआईसी को निम्नलिखित को लागू करने का निर्देश दिया है :

* सीआईसी ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेगा जब उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस की जाएगी। सीआईसी द्वारा अलर्ट तभी भेजा जाएगा, जब सीआईआर पूछताछ ग्राहक के सीआईआर में प्रतिबिंबित होगी।

* सीआई मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं में डिफ़ॉल्ट/पिछले देय दिनों (डीपीडी) के संबंध में सीआईसी को जानकारी जमा करते समय ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेंगे।

* सीआई को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों को उनके मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी जमा करने के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान आयोजित करें।

* ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए सीआई के पास सीआईसी के लिए एक समर्पित नोडल बिंदु/संपर्क अधिकारी होगा। ईमेल आईडी और टेलीफोन/मोबाइल नंबर के साथ नोडल बिंदु/अधिकारी का विवरण सीआई द्वारा सीआईसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

* सीआई कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर ग्राहकों की शिकायतों का मूल कारण विश्‍लेषण (आरसीए) करेगा। सीआई, अन्य बातों के अलावा, आरसीए करने के लिए सूचना के स्रोत के रूप में सीआईसी द्वारा अस्वीकृत डेटा और सीआईसी द्वारा प्रदान किए गए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) की जानकारी का भी उपयोग करेंगे।

* सीआई ग्राहकों को डेटा सुधार के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेंगे, ताकि ऐसे ग्राहक सीआईआर में मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

* सीआईसी के पास उधारकर्ता की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) प्रदान करने के लिए उनके द्वारा कार्यान्वित ‘खोज और मिलान’ तर्क एल्गोरिदम की आवधिक समीक्षा (कम से कम अर्ध-वार्षिक आधार पर) करने के लिए एक बोर्ड-अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

* सीआईसी अपने डेटा स्वीकृति नियमों के अनुसार क्रेडिट संस्थानों (सीआई) से प्राप्त क्रेडिट सूचना डेटा को सीआई से प्राप्त होने के 7 कैलेंडर दिनों के भीतर अपने डेटाबेस में शामिल करेगा।

* सीआईसी अपनी वेबसाइटों पर दिए गए प्रारूप के अनुसार उनके और सीआई के खिलाफ दर्ज शिकायतों का विवरण प्रकट करेंगे।

* सीआईसी उन व्यक्तियों को, जिनका क्रेडिट इतिहास सीआईसी के पास उपलब्ध है, अपनी वेबसाइट (होम पर) पर प्रमुखता से लिंक प्रदर्शित करके, क्रेडिट स्कोर सहित मुफ्त पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट1 (एफएफसीआर) तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, वर्ष में एक बार (जनवरी-दिसंबर), ताकि व्यक्ति अपने एफएफसीआर तक आसानी से पहुंच सकें।

निर्देश इस परिपत्र की तारीख से 6 महीने बाद प्रभावी होंगे। सीआईसी और सीआई जो उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हैं या अनुपालन में चूक करते हैं, वे दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

–आईएएनएस

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मुंबई, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। आरबीआई ने गुरुवार को क्रेडिट सूचना कंपनियों और क्रेडिट संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को मजबूत करने के लिए नए नियम लागू किए।

यह कदम “क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण तंत्र और ग्राहक सेवा की प्रभावकारिता को मजबूत करने और सुधारने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने” के आरबीआई के कदम के हिस्से के रूप में आता है।

आरबीआई ने सीआई और सीआईसी को निम्नलिखित को लागू करने का निर्देश दिया है :

* सीआईसी ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेगा जब उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस की जाएगी। सीआईसी द्वारा अलर्ट तभी भेजा जाएगा, जब सीआईआर पूछताछ ग्राहक के सीआईआर में प्रतिबिंबित होगी।

* सीआई मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं में डिफ़ॉल्ट/पिछले देय दिनों (डीपीडी) के संबंध में सीआईसी को जानकारी जमा करते समय ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेंगे।

* सीआई को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों को उनके मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी जमा करने के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान आयोजित करें।

* ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए सीआई के पास सीआईसी के लिए एक समर्पित नोडल बिंदु/संपर्क अधिकारी होगा। ईमेल आईडी और टेलीफोन/मोबाइल नंबर के साथ नोडल बिंदु/अधिकारी का विवरण सीआई द्वारा सीआईसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

* सीआई कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर ग्राहकों की शिकायतों का मूल कारण विश्‍लेषण (आरसीए) करेगा। सीआई, अन्य बातों के अलावा, आरसीए करने के लिए सूचना के स्रोत के रूप में सीआईसी द्वारा अस्वीकृत डेटा और सीआईसी द्वारा प्रदान किए गए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) की जानकारी का भी उपयोग करेंगे।

* सीआई ग्राहकों को डेटा सुधार के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेंगे, ताकि ऐसे ग्राहक सीआईआर में मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

* सीआईसी के पास उधारकर्ता की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) प्रदान करने के लिए उनके द्वारा कार्यान्वित ‘खोज और मिलान’ तर्क एल्गोरिदम की आवधिक समीक्षा (कम से कम अर्ध-वार्षिक आधार पर) करने के लिए एक बोर्ड-अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

* सीआईसी अपने डेटा स्वीकृति नियमों के अनुसार क्रेडिट संस्थानों (सीआई) से प्राप्त क्रेडिट सूचना डेटा को सीआई से प्राप्त होने के 7 कैलेंडर दिनों के भीतर अपने डेटाबेस में शामिल करेगा।

* सीआईसी अपनी वेबसाइटों पर दिए गए प्रारूप के अनुसार उनके और सीआई के खिलाफ दर्ज शिकायतों का विवरण प्रकट करेंगे।

* सीआईसी उन व्यक्तियों को, जिनका क्रेडिट इतिहास सीआईसी के पास उपलब्ध है, अपनी वेबसाइट (होम पर) पर प्रमुखता से लिंक प्रदर्शित करके, क्रेडिट स्कोर सहित मुफ्त पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट1 (एफएफसीआर) तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, वर्ष में एक बार (जनवरी-दिसंबर), ताकि व्यक्ति अपने एफएफसीआर तक आसानी से पहुंच सकें।

निर्देश इस परिपत्र की तारीख से 6 महीने बाद प्रभावी होंगे। सीआईसी और सीआई जो उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हैं या अनुपालन में चूक करते हैं, वे दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

–आईएएनएस

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मुंबई, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। आरबीआई ने गुरुवार को क्रेडिट सूचना कंपनियों और क्रेडिट संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को मजबूत करने के लिए नए नियम लागू किए।

यह कदम “क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण तंत्र और ग्राहक सेवा की प्रभावकारिता को मजबूत करने और सुधारने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने” के आरबीआई के कदम के हिस्से के रूप में आता है।

आरबीआई ने सीआई और सीआईसी को निम्नलिखित को लागू करने का निर्देश दिया है :

* सीआईसी ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेगा जब उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस की जाएगी। सीआईसी द्वारा अलर्ट तभी भेजा जाएगा, जब सीआईआर पूछताछ ग्राहक के सीआईआर में प्रतिबिंबित होगी।

* सीआई मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं में डिफ़ॉल्ट/पिछले देय दिनों (डीपीडी) के संबंध में सीआईसी को जानकारी जमा करते समय ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेंगे।

* सीआई को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों को उनके मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी जमा करने के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान आयोजित करें।

* ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए सीआई के पास सीआईसी के लिए एक समर्पित नोडल बिंदु/संपर्क अधिकारी होगा। ईमेल आईडी और टेलीफोन/मोबाइल नंबर के साथ नोडल बिंदु/अधिकारी का विवरण सीआई द्वारा सीआईसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

* सीआई कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर ग्राहकों की शिकायतों का मूल कारण विश्‍लेषण (आरसीए) करेगा। सीआई, अन्य बातों के अलावा, आरसीए करने के लिए सूचना के स्रोत के रूप में सीआईसी द्वारा अस्वीकृत डेटा और सीआईसी द्वारा प्रदान किए गए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) की जानकारी का भी उपयोग करेंगे।

* सीआई ग्राहकों को डेटा सुधार के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेंगे, ताकि ऐसे ग्राहक सीआईआर में मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

* सीआईसी के पास उधारकर्ता की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) प्रदान करने के लिए उनके द्वारा कार्यान्वित ‘खोज और मिलान’ तर्क एल्गोरिदम की आवधिक समीक्षा (कम से कम अर्ध-वार्षिक आधार पर) करने के लिए एक बोर्ड-अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

* सीआईसी अपने डेटा स्वीकृति नियमों के अनुसार क्रेडिट संस्थानों (सीआई) से प्राप्त क्रेडिट सूचना डेटा को सीआई से प्राप्त होने के 7 कैलेंडर दिनों के भीतर अपने डेटाबेस में शामिल करेगा।

* सीआईसी अपनी वेबसाइटों पर दिए गए प्रारूप के अनुसार उनके और सीआई के खिलाफ दर्ज शिकायतों का विवरण प्रकट करेंगे।

* सीआईसी उन व्यक्तियों को, जिनका क्रेडिट इतिहास सीआईसी के पास उपलब्ध है, अपनी वेबसाइट (होम पर) पर प्रमुखता से लिंक प्रदर्शित करके, क्रेडिट स्कोर सहित मुफ्त पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट1 (एफएफसीआर) तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, वर्ष में एक बार (जनवरी-दिसंबर), ताकि व्यक्ति अपने एफएफसीआर तक आसानी से पहुंच सकें।

निर्देश इस परिपत्र की तारीख से 6 महीने बाद प्रभावी होंगे। सीआईसी और सीआई जो उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हैं या अनुपालन में चूक करते हैं, वे दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

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मुंबई, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। आरबीआई ने गुरुवार को क्रेडिट सूचना कंपनियों और क्रेडिट संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को मजबूत करने के लिए नए नियम लागू किए।

यह कदम “क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण तंत्र और ग्राहक सेवा की प्रभावकारिता को मजबूत करने और सुधारने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने” के आरबीआई के कदम के हिस्से के रूप में आता है।

आरबीआई ने सीआई और सीआईसी को निम्नलिखित को लागू करने का निर्देश दिया है :

* सीआईसी ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेगा जब उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस की जाएगी। सीआईसी द्वारा अलर्ट तभी भेजा जाएगा, जब सीआईआर पूछताछ ग्राहक के सीआईआर में प्रतिबिंबित होगी।

* सीआई मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं में डिफ़ॉल्ट/पिछले देय दिनों (डीपीडी) के संबंध में सीआईसी को जानकारी जमा करते समय ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेंगे।

* सीआई को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों को उनके मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी जमा करने के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान आयोजित करें।

* ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए सीआई के पास सीआईसी के लिए एक समर्पित नोडल बिंदु/संपर्क अधिकारी होगा। ईमेल आईडी और टेलीफोन/मोबाइल नंबर के साथ नोडल बिंदु/अधिकारी का विवरण सीआई द्वारा सीआईसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

* सीआई कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर ग्राहकों की शिकायतों का मूल कारण विश्‍लेषण (आरसीए) करेगा। सीआई, अन्य बातों के अलावा, आरसीए करने के लिए सूचना के स्रोत के रूप में सीआईसी द्वारा अस्वीकृत डेटा और सीआईसी द्वारा प्रदान किए गए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) की जानकारी का भी उपयोग करेंगे।

* सीआई ग्राहकों को डेटा सुधार के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेंगे, ताकि ऐसे ग्राहक सीआईआर में मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

* सीआईसी के पास उधारकर्ता की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) प्रदान करने के लिए उनके द्वारा कार्यान्वित ‘खोज और मिलान’ तर्क एल्गोरिदम की आवधिक समीक्षा (कम से कम अर्ध-वार्षिक आधार पर) करने के लिए एक बोर्ड-अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

* सीआईसी अपने डेटा स्वीकृति नियमों के अनुसार क्रेडिट संस्थानों (सीआई) से प्राप्त क्रेडिट सूचना डेटा को सीआई से प्राप्त होने के 7 कैलेंडर दिनों के भीतर अपने डेटाबेस में शामिल करेगा।

* सीआईसी अपनी वेबसाइटों पर दिए गए प्रारूप के अनुसार उनके और सीआई के खिलाफ दर्ज शिकायतों का विवरण प्रकट करेंगे।

* सीआईसी उन व्यक्तियों को, जिनका क्रेडिट इतिहास सीआईसी के पास उपलब्ध है, अपनी वेबसाइट (होम पर) पर प्रमुखता से लिंक प्रदर्शित करके, क्रेडिट स्कोर सहित मुफ्त पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट1 (एफएफसीआर) तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, वर्ष में एक बार (जनवरी-दिसंबर), ताकि व्यक्ति अपने एफएफसीआर तक आसानी से पहुंच सकें।

निर्देश इस परिपत्र की तारीख से 6 महीने बाद प्रभावी होंगे। सीआईसी और सीआई जो उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हैं या अनुपालन में चूक करते हैं, वे दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

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मुंबई, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। आरबीआई ने गुरुवार को क्रेडिट सूचना कंपनियों और क्रेडिट संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को मजबूत करने के लिए नए नियम लागू किए।

यह कदम “क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण तंत्र और ग्राहक सेवा की प्रभावकारिता को मजबूत करने और सुधारने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने” के आरबीआई के कदम के हिस्से के रूप में आता है।

आरबीआई ने सीआई और सीआईसी को निम्नलिखित को लागू करने का निर्देश दिया है :

* सीआईसी ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेगा जब उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस की जाएगी। सीआईसी द्वारा अलर्ट तभी भेजा जाएगा, जब सीआईआर पूछताछ ग्राहक के सीआईआर में प्रतिबिंबित होगी।

* सीआई मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं में डिफ़ॉल्ट/पिछले देय दिनों (डीपीडी) के संबंध में सीआईसी को जानकारी जमा करते समय ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेंगे।

* सीआई को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों को उनके मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी जमा करने के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान आयोजित करें।

* ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए सीआई के पास सीआईसी के लिए एक समर्पित नोडल बिंदु/संपर्क अधिकारी होगा। ईमेल आईडी और टेलीफोन/मोबाइल नंबर के साथ नोडल बिंदु/अधिकारी का विवरण सीआई द्वारा सीआईसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

* सीआई कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर ग्राहकों की शिकायतों का मूल कारण विश्‍लेषण (आरसीए) करेगा। सीआई, अन्य बातों के अलावा, आरसीए करने के लिए सूचना के स्रोत के रूप में सीआईसी द्वारा अस्वीकृत डेटा और सीआईसी द्वारा प्रदान किए गए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) की जानकारी का भी उपयोग करेंगे।

* सीआई ग्राहकों को डेटा सुधार के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेंगे, ताकि ऐसे ग्राहक सीआईआर में मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

* सीआईसी के पास उधारकर्ता की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) प्रदान करने के लिए उनके द्वारा कार्यान्वित ‘खोज और मिलान’ तर्क एल्गोरिदम की आवधिक समीक्षा (कम से कम अर्ध-वार्षिक आधार पर) करने के लिए एक बोर्ड-अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

* सीआईसी अपने डेटा स्वीकृति नियमों के अनुसार क्रेडिट संस्थानों (सीआई) से प्राप्त क्रेडिट सूचना डेटा को सीआई से प्राप्त होने के 7 कैलेंडर दिनों के भीतर अपने डेटाबेस में शामिल करेगा।

* सीआईसी अपनी वेबसाइटों पर दिए गए प्रारूप के अनुसार उनके और सीआई के खिलाफ दर्ज शिकायतों का विवरण प्रकट करेंगे।

* सीआईसी उन व्यक्तियों को, जिनका क्रेडिट इतिहास सीआईसी के पास उपलब्ध है, अपनी वेबसाइट (होम पर) पर प्रमुखता से लिंक प्रदर्शित करके, क्रेडिट स्कोर सहित मुफ्त पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट1 (एफएफसीआर) तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, वर्ष में एक बार (जनवरी-दिसंबर), ताकि व्यक्ति अपने एफएफसीआर तक आसानी से पहुंच सकें।

निर्देश इस परिपत्र की तारीख से 6 महीने बाद प्रभावी होंगे। सीआईसी और सीआई जो उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हैं या अनुपालन में चूक करते हैं, वे दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

–आईएएनएस

एसजीके

मुंबई, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। आरबीआई ने गुरुवार को क्रेडिट सूचना कंपनियों और क्रेडिट संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को मजबूत करने के लिए नए नियम लागू किए।

यह कदम “क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण तंत्र और ग्राहक सेवा की प्रभावकारिता को मजबूत करने और सुधारने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने” के आरबीआई के कदम के हिस्से के रूप में आता है।

आरबीआई ने सीआई और सीआईसी को निम्नलिखित को लागू करने का निर्देश दिया है :

* सीआईसी ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेगा जब उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस की जाएगी। सीआईसी द्वारा अलर्ट तभी भेजा जाएगा, जब सीआईआर पूछताछ ग्राहक के सीआईआर में प्रतिबिंबित होगी।

* सीआई मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं में डिफ़ॉल्ट/पिछले देय दिनों (डीपीडी) के संबंध में सीआईसी को जानकारी जमा करते समय ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेंगे।

* सीआई को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों को उनके मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी जमा करने के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान आयोजित करें।

* ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए सीआई के पास सीआईसी के लिए एक समर्पित नोडल बिंदु/संपर्क अधिकारी होगा। ईमेल आईडी और टेलीफोन/मोबाइल नंबर के साथ नोडल बिंदु/अधिकारी का विवरण सीआई द्वारा सीआईसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

* सीआई कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर ग्राहकों की शिकायतों का मूल कारण विश्‍लेषण (आरसीए) करेगा। सीआई, अन्य बातों के अलावा, आरसीए करने के लिए सूचना के स्रोत के रूप में सीआईसी द्वारा अस्वीकृत डेटा और सीआईसी द्वारा प्रदान किए गए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) की जानकारी का भी उपयोग करेंगे।

* सीआई ग्राहकों को डेटा सुधार के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेंगे, ताकि ऐसे ग्राहक सीआईआर में मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

* सीआईसी के पास उधारकर्ता की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) प्रदान करने के लिए उनके द्वारा कार्यान्वित ‘खोज और मिलान’ तर्क एल्गोरिदम की आवधिक समीक्षा (कम से कम अर्ध-वार्षिक आधार पर) करने के लिए एक बोर्ड-अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

* सीआईसी अपने डेटा स्वीकृति नियमों के अनुसार क्रेडिट संस्थानों (सीआई) से प्राप्त क्रेडिट सूचना डेटा को सीआई से प्राप्त होने के 7 कैलेंडर दिनों के भीतर अपने डेटाबेस में शामिल करेगा।

* सीआईसी अपनी वेबसाइटों पर दिए गए प्रारूप के अनुसार उनके और सीआई के खिलाफ दर्ज शिकायतों का विवरण प्रकट करेंगे।

* सीआईसी उन व्यक्तियों को, जिनका क्रेडिट इतिहास सीआईसी के पास उपलब्ध है, अपनी वेबसाइट (होम पर) पर प्रमुखता से लिंक प्रदर्शित करके, क्रेडिट स्कोर सहित मुफ्त पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट1 (एफएफसीआर) तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, वर्ष में एक बार (जनवरी-दिसंबर), ताकि व्यक्ति अपने एफएफसीआर तक आसानी से पहुंच सकें।

निर्देश इस परिपत्र की तारीख से 6 महीने बाद प्रभावी होंगे। सीआईसी और सीआई जो उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हैं या अनुपालन में चूक करते हैं, वे दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

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मुंबई, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। आरबीआई ने गुरुवार को क्रेडिट सूचना कंपनियों और क्रेडिट संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को मजबूत करने के लिए नए नियम लागू किए।

यह कदम “क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण तंत्र और ग्राहक सेवा की प्रभावकारिता को मजबूत करने और सुधारने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने” के आरबीआई के कदम के हिस्से के रूप में आता है।

आरबीआई ने सीआई और सीआईसी को निम्नलिखित को लागू करने का निर्देश दिया है :

* सीआईसी ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेगा जब उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस की जाएगी। सीआईसी द्वारा अलर्ट तभी भेजा जाएगा, जब सीआईआर पूछताछ ग्राहक के सीआईआर में प्रतिबिंबित होगी।

* सीआई मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं में डिफ़ॉल्ट/पिछले देय दिनों (डीपीडी) के संबंध में सीआईसी को जानकारी जमा करते समय ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेंगे।

* सीआई को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों को उनके मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी जमा करने के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान आयोजित करें।

* ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए सीआई के पास सीआईसी के लिए एक समर्पित नोडल बिंदु/संपर्क अधिकारी होगा। ईमेल आईडी और टेलीफोन/मोबाइल नंबर के साथ नोडल बिंदु/अधिकारी का विवरण सीआई द्वारा सीआईसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

* सीआई कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर ग्राहकों की शिकायतों का मूल कारण विश्‍लेषण (आरसीए) करेगा। सीआई, अन्य बातों के अलावा, आरसीए करने के लिए सूचना के स्रोत के रूप में सीआईसी द्वारा अस्वीकृत डेटा और सीआईसी द्वारा प्रदान किए गए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) की जानकारी का भी उपयोग करेंगे।

* सीआई ग्राहकों को डेटा सुधार के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेंगे, ताकि ऐसे ग्राहक सीआईआर में मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

* सीआईसी के पास उधारकर्ता की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) प्रदान करने के लिए उनके द्वारा कार्यान्वित ‘खोज और मिलान’ तर्क एल्गोरिदम की आवधिक समीक्षा (कम से कम अर्ध-वार्षिक आधार पर) करने के लिए एक बोर्ड-अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

* सीआईसी अपने डेटा स्वीकृति नियमों के अनुसार क्रेडिट संस्थानों (सीआई) से प्राप्त क्रेडिट सूचना डेटा को सीआई से प्राप्त होने के 7 कैलेंडर दिनों के भीतर अपने डेटाबेस में शामिल करेगा।

* सीआईसी अपनी वेबसाइटों पर दिए गए प्रारूप के अनुसार उनके और सीआई के खिलाफ दर्ज शिकायतों का विवरण प्रकट करेंगे।

* सीआईसी उन व्यक्तियों को, जिनका क्रेडिट इतिहास सीआईसी के पास उपलब्ध है, अपनी वेबसाइट (होम पर) पर प्रमुखता से लिंक प्रदर्शित करके, क्रेडिट स्कोर सहित मुफ्त पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट1 (एफएफसीआर) तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, वर्ष में एक बार (जनवरी-दिसंबर), ताकि व्यक्ति अपने एफएफसीआर तक आसानी से पहुंच सकें।

निर्देश इस परिपत्र की तारीख से 6 महीने बाद प्रभावी होंगे। सीआईसी और सीआई जो उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हैं या अनुपालन में चूक करते हैं, वे दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

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मुंबई, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। आरबीआई ने गुरुवार को क्रेडिट सूचना कंपनियों और क्रेडिट संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को मजबूत करने के लिए नए नियम लागू किए।

यह कदम “क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण तंत्र और ग्राहक सेवा की प्रभावकारिता को मजबूत करने और सुधारने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने” के आरबीआई के कदम के हिस्से के रूप में आता है।

आरबीआई ने सीआई और सीआईसी को निम्नलिखित को लागू करने का निर्देश दिया है :

* सीआईसी ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेगा जब उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस की जाएगी। सीआईसी द्वारा अलर्ट तभी भेजा जाएगा, जब सीआईआर पूछताछ ग्राहक के सीआईआर में प्रतिबिंबित होगी।

* सीआई मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं में डिफ़ॉल्ट/पिछले देय दिनों (डीपीडी) के संबंध में सीआईसी को जानकारी जमा करते समय ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेंगे।

* सीआई को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों को उनके मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी जमा करने के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान आयोजित करें।

* ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए सीआई के पास सीआईसी के लिए एक समर्पित नोडल बिंदु/संपर्क अधिकारी होगा। ईमेल आईडी और टेलीफोन/मोबाइल नंबर के साथ नोडल बिंदु/अधिकारी का विवरण सीआई द्वारा सीआईसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

* सीआई कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर ग्राहकों की शिकायतों का मूल कारण विश्‍लेषण (आरसीए) करेगा। सीआई, अन्य बातों के अलावा, आरसीए करने के लिए सूचना के स्रोत के रूप में सीआईसी द्वारा अस्वीकृत डेटा और सीआईसी द्वारा प्रदान किए गए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) की जानकारी का भी उपयोग करेंगे।

* सीआई ग्राहकों को डेटा सुधार के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेंगे, ताकि ऐसे ग्राहक सीआईआर में मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

* सीआईसी के पास उधारकर्ता की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) प्रदान करने के लिए उनके द्वारा कार्यान्वित ‘खोज और मिलान’ तर्क एल्गोरिदम की आवधिक समीक्षा (कम से कम अर्ध-वार्षिक आधार पर) करने के लिए एक बोर्ड-अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

* सीआईसी अपने डेटा स्वीकृति नियमों के अनुसार क्रेडिट संस्थानों (सीआई) से प्राप्त क्रेडिट सूचना डेटा को सीआई से प्राप्त होने के 7 कैलेंडर दिनों के भीतर अपने डेटाबेस में शामिल करेगा।

* सीआईसी अपनी वेबसाइटों पर दिए गए प्रारूप के अनुसार उनके और सीआई के खिलाफ दर्ज शिकायतों का विवरण प्रकट करेंगे।

* सीआईसी उन व्यक्तियों को, जिनका क्रेडिट इतिहास सीआईसी के पास उपलब्ध है, अपनी वेबसाइट (होम पर) पर प्रमुखता से लिंक प्रदर्शित करके, क्रेडिट स्कोर सहित मुफ्त पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट1 (एफएफसीआर) तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, वर्ष में एक बार (जनवरी-दिसंबर), ताकि व्यक्ति अपने एफएफसीआर तक आसानी से पहुंच सकें।

निर्देश इस परिपत्र की तारीख से 6 महीने बाद प्रभावी होंगे। सीआईसी और सीआई जो उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हैं या अनुपालन में चूक करते हैं, वे दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

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मुंबई, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। आरबीआई ने गुरुवार को क्रेडिट सूचना कंपनियों और क्रेडिट संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को मजबूत करने के लिए नए नियम लागू किए।

यह कदम “क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण तंत्र और ग्राहक सेवा की प्रभावकारिता को मजबूत करने और सुधारने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने” के आरबीआई के कदम के हिस्से के रूप में आता है।

आरबीआई ने सीआई और सीआईसी को निम्नलिखित को लागू करने का निर्देश दिया है :

* सीआईसी ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेगा जब उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस की जाएगी। सीआईसी द्वारा अलर्ट तभी भेजा जाएगा, जब सीआईआर पूछताछ ग्राहक के सीआईआर में प्रतिबिंबित होगी।

* सीआई मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं में डिफ़ॉल्ट/पिछले देय दिनों (डीपीडी) के संबंध में सीआईसी को जानकारी जमा करते समय ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेंगे।

* सीआई को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों को उनके मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी जमा करने के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान आयोजित करें।

* ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए सीआई के पास सीआईसी के लिए एक समर्पित नोडल बिंदु/संपर्क अधिकारी होगा। ईमेल आईडी और टेलीफोन/मोबाइल नंबर के साथ नोडल बिंदु/अधिकारी का विवरण सीआई द्वारा सीआईसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

* सीआई कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर ग्राहकों की शिकायतों का मूल कारण विश्‍लेषण (आरसीए) करेगा। सीआई, अन्य बातों के अलावा, आरसीए करने के लिए सूचना के स्रोत के रूप में सीआईसी द्वारा अस्वीकृत डेटा और सीआईसी द्वारा प्रदान किए गए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) की जानकारी का भी उपयोग करेंगे।

* सीआई ग्राहकों को डेटा सुधार के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेंगे, ताकि ऐसे ग्राहक सीआईआर में मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

* सीआईसी के पास उधारकर्ता की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) प्रदान करने के लिए उनके द्वारा कार्यान्वित ‘खोज और मिलान’ तर्क एल्गोरिदम की आवधिक समीक्षा (कम से कम अर्ध-वार्षिक आधार पर) करने के लिए एक बोर्ड-अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

* सीआईसी अपने डेटा स्वीकृति नियमों के अनुसार क्रेडिट संस्थानों (सीआई) से प्राप्त क्रेडिट सूचना डेटा को सीआई से प्राप्त होने के 7 कैलेंडर दिनों के भीतर अपने डेटाबेस में शामिल करेगा।

* सीआईसी अपनी वेबसाइटों पर दिए गए प्रारूप के अनुसार उनके और सीआई के खिलाफ दर्ज शिकायतों का विवरण प्रकट करेंगे।

* सीआईसी उन व्यक्तियों को, जिनका क्रेडिट इतिहास सीआईसी के पास उपलब्ध है, अपनी वेबसाइट (होम पर) पर प्रमुखता से लिंक प्रदर्शित करके, क्रेडिट स्कोर सहित मुफ्त पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट1 (एफएफसीआर) तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, वर्ष में एक बार (जनवरी-दिसंबर), ताकि व्यक्ति अपने एफएफसीआर तक आसानी से पहुंच सकें।

निर्देश इस परिपत्र की तारीख से 6 महीने बाद प्रभावी होंगे। सीआईसी और सीआई जो उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हैं या अनुपालन में चूक करते हैं, वे दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

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मुंबई, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। आरबीआई ने गुरुवार को क्रेडिट सूचना कंपनियों और क्रेडिट संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को मजबूत करने के लिए नए नियम लागू किए।

यह कदम “क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण तंत्र और ग्राहक सेवा की प्रभावकारिता को मजबूत करने और सुधारने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने” के आरबीआई के कदम के हिस्से के रूप में आता है।

आरबीआई ने सीआई और सीआईसी को निम्नलिखित को लागू करने का निर्देश दिया है :

* सीआईसी ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेगा जब उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस की जाएगी। सीआईसी द्वारा अलर्ट तभी भेजा जाएगा, जब सीआईआर पूछताछ ग्राहक के सीआईआर में प्रतिबिंबित होगी।

* सीआई मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं में डिफ़ॉल्ट/पिछले देय दिनों (डीपीडी) के संबंध में सीआईसी को जानकारी जमा करते समय ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेंगे।

* सीआई को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों को उनके मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी जमा करने के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान आयोजित करें।

* ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए सीआई के पास सीआईसी के लिए एक समर्पित नोडल बिंदु/संपर्क अधिकारी होगा। ईमेल आईडी और टेलीफोन/मोबाइल नंबर के साथ नोडल बिंदु/अधिकारी का विवरण सीआई द्वारा सीआईसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

* सीआई कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर ग्राहकों की शिकायतों का मूल कारण विश्‍लेषण (आरसीए) करेगा। सीआई, अन्य बातों के अलावा, आरसीए करने के लिए सूचना के स्रोत के रूप में सीआईसी द्वारा अस्वीकृत डेटा और सीआईसी द्वारा प्रदान किए गए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) की जानकारी का भी उपयोग करेंगे।

* सीआई ग्राहकों को डेटा सुधार के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेंगे, ताकि ऐसे ग्राहक सीआईआर में मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

* सीआईसी के पास उधारकर्ता की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) प्रदान करने के लिए उनके द्वारा कार्यान्वित ‘खोज और मिलान’ तर्क एल्गोरिदम की आवधिक समीक्षा (कम से कम अर्ध-वार्षिक आधार पर) करने के लिए एक बोर्ड-अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

* सीआईसी अपने डेटा स्वीकृति नियमों के अनुसार क्रेडिट संस्थानों (सीआई) से प्राप्त क्रेडिट सूचना डेटा को सीआई से प्राप्त होने के 7 कैलेंडर दिनों के भीतर अपने डेटाबेस में शामिल करेगा।

* सीआईसी अपनी वेबसाइटों पर दिए गए प्रारूप के अनुसार उनके और सीआई के खिलाफ दर्ज शिकायतों का विवरण प्रकट करेंगे।

* सीआईसी उन व्यक्तियों को, जिनका क्रेडिट इतिहास सीआईसी के पास उपलब्ध है, अपनी वेबसाइट (होम पर) पर प्रमुखता से लिंक प्रदर्शित करके, क्रेडिट स्कोर सहित मुफ्त पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट1 (एफएफसीआर) तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, वर्ष में एक बार (जनवरी-दिसंबर), ताकि व्यक्ति अपने एफएफसीआर तक आसानी से पहुंच सकें।

निर्देश इस परिपत्र की तारीख से 6 महीने बाद प्रभावी होंगे। सीआईसी और सीआई जो उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हैं या अनुपालन में चूक करते हैं, वे दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

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मुंबई, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। आरबीआई ने गुरुवार को क्रेडिट सूचना कंपनियों और क्रेडिट संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को मजबूत करने के लिए नए नियम लागू किए।

यह कदम “क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण तंत्र और ग्राहक सेवा की प्रभावकारिता को मजबूत करने और सुधारने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने” के आरबीआई के कदम के हिस्से के रूप में आता है।

आरबीआई ने सीआई और सीआईसी को निम्नलिखित को लागू करने का निर्देश दिया है :

* सीआईसी ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेगा जब उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस की जाएगी। सीआईसी द्वारा अलर्ट तभी भेजा जाएगा, जब सीआईआर पूछताछ ग्राहक के सीआईआर में प्रतिबिंबित होगी।

* सीआई मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं में डिफ़ॉल्ट/पिछले देय दिनों (डीपीडी) के संबंध में सीआईसी को जानकारी जमा करते समय ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेंगे।

* सीआई को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों को उनके मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी जमा करने के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान आयोजित करें।

* ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए सीआई के पास सीआईसी के लिए एक समर्पित नोडल बिंदु/संपर्क अधिकारी होगा। ईमेल आईडी और टेलीफोन/मोबाइल नंबर के साथ नोडल बिंदु/अधिकारी का विवरण सीआई द्वारा सीआईसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

* सीआई कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर ग्राहकों की शिकायतों का मूल कारण विश्‍लेषण (आरसीए) करेगा। सीआई, अन्य बातों के अलावा, आरसीए करने के लिए सूचना के स्रोत के रूप में सीआईसी द्वारा अस्वीकृत डेटा और सीआईसी द्वारा प्रदान किए गए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) की जानकारी का भी उपयोग करेंगे।

* सीआई ग्राहकों को डेटा सुधार के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेंगे, ताकि ऐसे ग्राहक सीआईआर में मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

* सीआईसी के पास उधारकर्ता की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) प्रदान करने के लिए उनके द्वारा कार्यान्वित ‘खोज और मिलान’ तर्क एल्गोरिदम की आवधिक समीक्षा (कम से कम अर्ध-वार्षिक आधार पर) करने के लिए एक बोर्ड-अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

* सीआईसी अपने डेटा स्वीकृति नियमों के अनुसार क्रेडिट संस्थानों (सीआई) से प्राप्त क्रेडिट सूचना डेटा को सीआई से प्राप्त होने के 7 कैलेंडर दिनों के भीतर अपने डेटाबेस में शामिल करेगा।

* सीआईसी अपनी वेबसाइटों पर दिए गए प्रारूप के अनुसार उनके और सीआई के खिलाफ दर्ज शिकायतों का विवरण प्रकट करेंगे।

* सीआईसी उन व्यक्तियों को, जिनका क्रेडिट इतिहास सीआईसी के पास उपलब्ध है, अपनी वेबसाइट (होम पर) पर प्रमुखता से लिंक प्रदर्शित करके, क्रेडिट स्कोर सहित मुफ्त पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट1 (एफएफसीआर) तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, वर्ष में एक बार (जनवरी-दिसंबर), ताकि व्यक्ति अपने एफएफसीआर तक आसानी से पहुंच सकें।

निर्देश इस परिपत्र की तारीख से 6 महीने बाद प्रभावी होंगे। सीआईसी और सीआई जो उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हैं या अनुपालन में चूक करते हैं, वे दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

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मुंबई, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। आरबीआई ने गुरुवार को क्रेडिट सूचना कंपनियों और क्रेडिट संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को मजबूत करने के लिए नए नियम लागू किए।

यह कदम “क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण तंत्र और ग्राहक सेवा की प्रभावकारिता को मजबूत करने और सुधारने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने” के आरबीआई के कदम के हिस्से के रूप में आता है।

आरबीआई ने सीआई और सीआईसी को निम्नलिखित को लागू करने का निर्देश दिया है :

* सीआईसी ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेगा जब उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस की जाएगी। सीआईसी द्वारा अलर्ट तभी भेजा जाएगा, जब सीआईआर पूछताछ ग्राहक के सीआईआर में प्रतिबिंबित होगी।

* सीआई मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं में डिफ़ॉल्ट/पिछले देय दिनों (डीपीडी) के संबंध में सीआईसी को जानकारी जमा करते समय ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेंगे।

* सीआई को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों को उनके मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी जमा करने के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान आयोजित करें।

* ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए सीआई के पास सीआईसी के लिए एक समर्पित नोडल बिंदु/संपर्क अधिकारी होगा। ईमेल आईडी और टेलीफोन/मोबाइल नंबर के साथ नोडल बिंदु/अधिकारी का विवरण सीआई द्वारा सीआईसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

* सीआई कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर ग्राहकों की शिकायतों का मूल कारण विश्‍लेषण (आरसीए) करेगा। सीआई, अन्य बातों के अलावा, आरसीए करने के लिए सूचना के स्रोत के रूप में सीआईसी द्वारा अस्वीकृत डेटा और सीआईसी द्वारा प्रदान किए गए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) की जानकारी का भी उपयोग करेंगे।

* सीआई ग्राहकों को डेटा सुधार के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेंगे, ताकि ऐसे ग्राहक सीआईआर में मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

* सीआईसी के पास उधारकर्ता की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) प्रदान करने के लिए उनके द्वारा कार्यान्वित ‘खोज और मिलान’ तर्क एल्गोरिदम की आवधिक समीक्षा (कम से कम अर्ध-वार्षिक आधार पर) करने के लिए एक बोर्ड-अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

* सीआईसी अपने डेटा स्वीकृति नियमों के अनुसार क्रेडिट संस्थानों (सीआई) से प्राप्त क्रेडिट सूचना डेटा को सीआई से प्राप्त होने के 7 कैलेंडर दिनों के भीतर अपने डेटाबेस में शामिल करेगा।

* सीआईसी अपनी वेबसाइटों पर दिए गए प्रारूप के अनुसार उनके और सीआई के खिलाफ दर्ज शिकायतों का विवरण प्रकट करेंगे।

* सीआईसी उन व्यक्तियों को, जिनका क्रेडिट इतिहास सीआईसी के पास उपलब्ध है, अपनी वेबसाइट (होम पर) पर प्रमुखता से लिंक प्रदर्शित करके, क्रेडिट स्कोर सहित मुफ्त पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट1 (एफएफसीआर) तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, वर्ष में एक बार (जनवरी-दिसंबर), ताकि व्यक्ति अपने एफएफसीआर तक आसानी से पहुंच सकें।

निर्देश इस परिपत्र की तारीख से 6 महीने बाद प्रभावी होंगे। सीआईसी और सीआई जो उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हैं या अनुपालन में चूक करते हैं, वे दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

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यह कदम “क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण तंत्र और ग्राहक सेवा की प्रभावकारिता को मजबूत करने और सुधारने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने” के आरबीआई के कदम के हिस्से के रूप में आता है।

आरबीआई ने सीआई और सीआईसी को निम्नलिखित को लागू करने का निर्देश दिया है :

* सीआईसी ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेगा जब उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस की जाएगी। सीआईसी द्वारा अलर्ट तभी भेजा जाएगा, जब सीआईआर पूछताछ ग्राहक के सीआईआर में प्रतिबिंबित होगी।

* सीआई मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं में डिफ़ॉल्ट/पिछले देय दिनों (डीपीडी) के संबंध में सीआईसी को जानकारी जमा करते समय ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजेंगे।

* सीआई को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों को उनके मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी जमा करने के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान आयोजित करें।

* ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए सीआई के पास सीआईसी के लिए एक समर्पित नोडल बिंदु/संपर्क अधिकारी होगा। ईमेल आईडी और टेलीफोन/मोबाइल नंबर के साथ नोडल बिंदु/अधिकारी का विवरण सीआई द्वारा सीआईसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

* सीआई कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर ग्राहकों की शिकायतों का मूल कारण विश्‍लेषण (आरसीए) करेगा। सीआई, अन्य बातों के अलावा, आरसीए करने के लिए सूचना के स्रोत के रूप में सीआईसी द्वारा अस्वीकृत डेटा और सीआईसी द्वारा प्रदान किए गए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) की जानकारी का भी उपयोग करेंगे।

* सीआई ग्राहकों को डेटा सुधार के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेंगे, ताकि ऐसे ग्राहक सीआईआर में मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

* सीआईसी के पास उधारकर्ता की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) प्रदान करने के लिए उनके द्वारा कार्यान्वित ‘खोज और मिलान’ तर्क एल्गोरिदम की आवधिक समीक्षा (कम से कम अर्ध-वार्षिक आधार पर) करने के लिए एक बोर्ड-अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

* सीआईसी अपने डेटा स्वीकृति नियमों के अनुसार क्रेडिट संस्थानों (सीआई) से प्राप्त क्रेडिट सूचना डेटा को सीआई से प्राप्त होने के 7 कैलेंडर दिनों के भीतर अपने डेटाबेस में शामिल करेगा।

* सीआईसी अपनी वेबसाइटों पर दिए गए प्रारूप के अनुसार उनके और सीआई के खिलाफ दर्ज शिकायतों का विवरण प्रकट करेंगे।

* सीआईसी उन व्यक्तियों को, जिनका क्रेडिट इतिहास सीआईसी के पास उपलब्ध है, अपनी वेबसाइट (होम पर) पर प्रमुखता से लिंक प्रदर्शित करके, क्रेडिट स्कोर सहित मुफ्त पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट1 (एफएफसीआर) तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, वर्ष में एक बार (जनवरी-दिसंबर), ताकि व्यक्ति अपने एफएफसीआर तक आसानी से पहुंच सकें।

निर्देश इस परिपत्र की तारीख से 6 महीने बाद प्रभावी होंगे। सीआईसी और सीआई जो उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हैं या अनुपालन में चूक करते हैं, वे दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

–आईएएनएस

एसजीके

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