मुंबई, 6 फरवरी (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और कोर निवेश कंपनियों के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचे से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर 8.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
आरबीआई द्वारा किए गए कंपनी के वैधानिक निरीक्षण से अन्य बातों के अलावा, पता चला कि कंपनी ने अपात्र संपत्तियों को उच्च गुणवत्ता के रूप में शामिल करने के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2022 तक 60 प्रतिशत की निर्धारित तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) को बनाए नहीं रखा था।
नतीजतन, कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई कि आरबीआई के निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।
नोटिस पर कंपनी के जवाब, उसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों की जांच और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन न करने का आरोप प्रमाणित हुआ और मौद्रिक जुर्माना लगाना जरूरी हो गया।
हालांकि, आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।
–आईएएनएस
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