मुंबई, 24 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों की अपनी अलर्ट सूची में 19 संस्थाओं/प्लेटफॉर्म/वेबसाइटों को जोड़ा, जिनसे लोगों को दूर रहने की जरूरत है।
ये संस्थाएं न तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए अधिकृत हैं और न ही विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) संचालित करने के लिए।
19 संस्थाएं हैं:
1. एडमिरल मार्केट
2. ब्लैकबुल
3. ईजी मार्केट्स
4. एन्क्लेव एफएक्स
5. फिनोविज फिनटेक लिमिटेड
6. एफएक्स स्मार्टबुल
7. एफएक्स ट्रे मार्केट
8. फॉरेक्स फॉर यू
9. गोडू
10. ग्रोइंग कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड
11. एचएफ मार्केट्स
12. एचवाईसीएम कैपिटल मार्केट्स
13. जेजीसीएफएक्स m
14. जस्ट मार्केट्स
15. पीयू प्राइम
16. रियल गोल्ड कैपिटल लिमिटेड
17. टीएनएफएक्स
18. या मार्केट्स
19. गेट ट्रेड मोबाइल एप्लीकेशन
आरबीआई ने जनता को अनाधिकृत ईटीपी पर विदेशी मुद्रा लेनदेन न करने या ऐसे अनधिकृत लेनदेन के लिए पैसे भेजने/जमा न करने के लिए आगाह किया है।
अलर्ट सूची में उन संस्थाओं/प्लेटफ़ॉर्म/वेबसाइटों के नाम शामिल हैं जो अनधिकृत संस्थाओं/ईटीपी को बढ़ावा देते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें ऐसी अनधिकृत संस्थाओं के विज्ञापनों के माध्यम से या प्रशिक्षण/सलाहकार सेवाएं प्रदान करने का दावा करना शामिल है।
किसी भी व्यक्ति/ईटीपी की प्राधिकरण स्थिति का पता आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध अधिकृत व्यक्तियों और अधिकृत ईटीपी की सूची से लगाया जा सकता है।
–आईएएनएस
एसकेपी