deshbandhu

deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Menu
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Facebook Twitter Youtube
  • भोपाल
  • इंदौर
  • उज्जैन
  • ग्वालियर
  • जबलपुर
  • रीवा
  • चंबल
  • नर्मदापुरम
  • शहडोल
  • सागर
  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
ADVERTISEMENT
Home Uncategorized

इमरान पर अंतरिम जमानत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप

by
February 25, 2023
in Uncategorized, अंतरराष्ट्रीय
0
इमरान पर अंतरिम जमानत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

इस्लामाबाद, 25 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने शनिवार को पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान पर अदालत की सुनवाई से बचने के लिए अपनी अंतरिम जमानत का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, इसने पूर्व प्रधानमंत्री की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए उनके प्रतिबंधित फंडिंग मामले की सुनवाई कर रही बैंकिंग अदालत में याचिका दायर की।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एफआईए ने अक्टूबर 2022 में खान और अन्य पीटीआई नेताओं पर उनकी पार्टी द्वारा कथित रूप से प्रतिबंधित धन प्राप्त करने के संबंध में मामला दर्ज किया था। राज्य द्वारा इस्लामाबाद में एफआईए के कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्कल के माध्यम से मामला दायर किया गया था।

READ ALSO

भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आपात कैबिनेट बैठक बुलाई

ऑपरेशन सिंदूर भारत की ताकत का प्रदर्शन, हम हर चुनौती के लिए तैयार: सीएम मोहन चरण माझी

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, बाद में इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसमें पिछले साल 3 नवंबर को वजीराबाद में रैली में जानलेवा हमले में गोली लगने के बाद उन्हें चिकित्सीय आधार पर एक्सटेंशन मिलता रहा था। इस्लामाबाद की बैंकिंग अदालत में आज दाखिल नए आवेदन में एफआईए ने कहा कि इमरान की जमानत अर्जी अदालत में लंबित है।

डॉन ने बताया, एजेंसी ने कहा- अंतरिम जमानत मिलने के बाद, आरोपी रियायत का दुरुपयोग कर रहा है और माननीय अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा है और वास्तव में, वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहे हैं और आज तक न तो वह जांच में शामिल हुए हैं और किसी न किसी बहाने से अदालत के सामने पेश होने से भी बचते रहे हैं।

इसने यह भी कहा कि कैंसर अस्पताल से स्टीरियोटाइप मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जा रहा था, हालांकि याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसके पास आथोर्पेडिक से संबंधित मुद्दे हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, एफआईए ने बताया कि खान द्वारा पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट उनके स्वामित्व वाले अस्पताल द्वारा जारी की गई थी, इस प्रकार उक्त रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं हैं।

एजेंसी ने कहा, निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता है कि आरोपी की पीआईएमएस या पॉलीक्लिनिक के विशेषज्ञ डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा जांच की जाए और उनकी रिपोर्ट पर विचार किया जा सकता है। एफआईए ने अदालत से अपनी प्रार्थना में कहा- यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि एक मेडिकल बोर्ड के गठन और अभियुक्त के टेस्ट के आदेश को अनुग्रहपूर्वक पारित किया जाए और उक्त बोर्ड को न्याय के सर्वोत्तम हित में उनके पैर पर दावा की गई चोटों के आलोक में उनके शारीरिक स्वास्थ्य या गतिशीलता के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जा सकता है।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम

ADVERTISEMENT

इस्लामाबाद, 25 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने शनिवार को पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान पर अदालत की सुनवाई से बचने के लिए अपनी अंतरिम जमानत का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, इसने पूर्व प्रधानमंत्री की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए उनके प्रतिबंधित फंडिंग मामले की सुनवाई कर रही बैंकिंग अदालत में याचिका दायर की।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एफआईए ने अक्टूबर 2022 में खान और अन्य पीटीआई नेताओं पर उनकी पार्टी द्वारा कथित रूप से प्रतिबंधित धन प्राप्त करने के संबंध में मामला दर्ज किया था। राज्य द्वारा इस्लामाबाद में एफआईए के कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्कल के माध्यम से मामला दायर किया गया था।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, बाद में इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसमें पिछले साल 3 नवंबर को वजीराबाद में रैली में जानलेवा हमले में गोली लगने के बाद उन्हें चिकित्सीय आधार पर एक्सटेंशन मिलता रहा था। इस्लामाबाद की बैंकिंग अदालत में आज दाखिल नए आवेदन में एफआईए ने कहा कि इमरान की जमानत अर्जी अदालत में लंबित है।

डॉन ने बताया, एजेंसी ने कहा- अंतरिम जमानत मिलने के बाद, आरोपी रियायत का दुरुपयोग कर रहा है और माननीय अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा है और वास्तव में, वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहे हैं और आज तक न तो वह जांच में शामिल हुए हैं और किसी न किसी बहाने से अदालत के सामने पेश होने से भी बचते रहे हैं।

इसने यह भी कहा कि कैंसर अस्पताल से स्टीरियोटाइप मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जा रहा था, हालांकि याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसके पास आथोर्पेडिक से संबंधित मुद्दे हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, एफआईए ने बताया कि खान द्वारा पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट उनके स्वामित्व वाले अस्पताल द्वारा जारी की गई थी, इस प्रकार उक्त रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं हैं।

एजेंसी ने कहा, निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता है कि आरोपी की पीआईएमएस या पॉलीक्लिनिक के विशेषज्ञ डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा जांच की जाए और उनकी रिपोर्ट पर विचार किया जा सकता है। एफआईए ने अदालत से अपनी प्रार्थना में कहा- यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि एक मेडिकल बोर्ड के गठन और अभियुक्त के टेस्ट के आदेश को अनुग्रहपूर्वक पारित किया जाए और उक्त बोर्ड को न्याय के सर्वोत्तम हित में उनके पैर पर दावा की गई चोटों के आलोक में उनके शारीरिक स्वास्थ्य या गतिशीलता के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जा सकता है।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

इस्लामाबाद, 25 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने शनिवार को पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान पर अदालत की सुनवाई से बचने के लिए अपनी अंतरिम जमानत का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, इसने पूर्व प्रधानमंत्री की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए उनके प्रतिबंधित फंडिंग मामले की सुनवाई कर रही बैंकिंग अदालत में याचिका दायर की।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एफआईए ने अक्टूबर 2022 में खान और अन्य पीटीआई नेताओं पर उनकी पार्टी द्वारा कथित रूप से प्रतिबंधित धन प्राप्त करने के संबंध में मामला दर्ज किया था। राज्य द्वारा इस्लामाबाद में एफआईए के कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्कल के माध्यम से मामला दायर किया गया था।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, बाद में इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसमें पिछले साल 3 नवंबर को वजीराबाद में रैली में जानलेवा हमले में गोली लगने के बाद उन्हें चिकित्सीय आधार पर एक्सटेंशन मिलता रहा था। इस्लामाबाद की बैंकिंग अदालत में आज दाखिल नए आवेदन में एफआईए ने कहा कि इमरान की जमानत अर्जी अदालत में लंबित है।

डॉन ने बताया, एजेंसी ने कहा- अंतरिम जमानत मिलने के बाद, आरोपी रियायत का दुरुपयोग कर रहा है और माननीय अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा है और वास्तव में, वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहे हैं और आज तक न तो वह जांच में शामिल हुए हैं और किसी न किसी बहाने से अदालत के सामने पेश होने से भी बचते रहे हैं।

इसने यह भी कहा कि कैंसर अस्पताल से स्टीरियोटाइप मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जा रहा था, हालांकि याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसके पास आथोर्पेडिक से संबंधित मुद्दे हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, एफआईए ने बताया कि खान द्वारा पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट उनके स्वामित्व वाले अस्पताल द्वारा जारी की गई थी, इस प्रकार उक्त रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं हैं।

एजेंसी ने कहा, निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता है कि आरोपी की पीआईएमएस या पॉलीक्लिनिक के विशेषज्ञ डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा जांच की जाए और उनकी रिपोर्ट पर विचार किया जा सकता है। एफआईए ने अदालत से अपनी प्रार्थना में कहा- यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि एक मेडिकल बोर्ड के गठन और अभियुक्त के टेस्ट के आदेश को अनुग्रहपूर्वक पारित किया जाए और उक्त बोर्ड को न्याय के सर्वोत्तम हित में उनके पैर पर दावा की गई चोटों के आलोक में उनके शारीरिक स्वास्थ्य या गतिशीलता के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जा सकता है।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम

ADVERTISEMENT

इस्लामाबाद, 25 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने शनिवार को पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान पर अदालत की सुनवाई से बचने के लिए अपनी अंतरिम जमानत का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, इसने पूर्व प्रधानमंत्री की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए उनके प्रतिबंधित फंडिंग मामले की सुनवाई कर रही बैंकिंग अदालत में याचिका दायर की।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एफआईए ने अक्टूबर 2022 में खान और अन्य पीटीआई नेताओं पर उनकी पार्टी द्वारा कथित रूप से प्रतिबंधित धन प्राप्त करने के संबंध में मामला दर्ज किया था। राज्य द्वारा इस्लामाबाद में एफआईए के कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्कल के माध्यम से मामला दायर किया गया था।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, बाद में इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसमें पिछले साल 3 नवंबर को वजीराबाद में रैली में जानलेवा हमले में गोली लगने के बाद उन्हें चिकित्सीय आधार पर एक्सटेंशन मिलता रहा था। इस्लामाबाद की बैंकिंग अदालत में आज दाखिल नए आवेदन में एफआईए ने कहा कि इमरान की जमानत अर्जी अदालत में लंबित है।

डॉन ने बताया, एजेंसी ने कहा- अंतरिम जमानत मिलने के बाद, आरोपी रियायत का दुरुपयोग कर रहा है और माननीय अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा है और वास्तव में, वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहे हैं और आज तक न तो वह जांच में शामिल हुए हैं और किसी न किसी बहाने से अदालत के सामने पेश होने से भी बचते रहे हैं।

इसने यह भी कहा कि कैंसर अस्पताल से स्टीरियोटाइप मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जा रहा था, हालांकि याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसके पास आथोर्पेडिक से संबंधित मुद्दे हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, एफआईए ने बताया कि खान द्वारा पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट उनके स्वामित्व वाले अस्पताल द्वारा जारी की गई थी, इस प्रकार उक्त रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं हैं।

एजेंसी ने कहा, निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता है कि आरोपी की पीआईएमएस या पॉलीक्लिनिक के विशेषज्ञ डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा जांच की जाए और उनकी रिपोर्ट पर विचार किया जा सकता है। एफआईए ने अदालत से अपनी प्रार्थना में कहा- यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि एक मेडिकल बोर्ड के गठन और अभियुक्त के टेस्ट के आदेश को अनुग्रहपूर्वक पारित किया जाए और उक्त बोर्ड को न्याय के सर्वोत्तम हित में उनके पैर पर दावा की गई चोटों के आलोक में उनके शारीरिक स्वास्थ्य या गतिशीलता के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जा सकता है।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम

ADVERTISEMENT

इस्लामाबाद, 25 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने शनिवार को पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान पर अदालत की सुनवाई से बचने के लिए अपनी अंतरिम जमानत का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, इसने पूर्व प्रधानमंत्री की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए उनके प्रतिबंधित फंडिंग मामले की सुनवाई कर रही बैंकिंग अदालत में याचिका दायर की।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एफआईए ने अक्टूबर 2022 में खान और अन्य पीटीआई नेताओं पर उनकी पार्टी द्वारा कथित रूप से प्रतिबंधित धन प्राप्त करने के संबंध में मामला दर्ज किया था। राज्य द्वारा इस्लामाबाद में एफआईए के कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्कल के माध्यम से मामला दायर किया गया था।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, बाद में इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसमें पिछले साल 3 नवंबर को वजीराबाद में रैली में जानलेवा हमले में गोली लगने के बाद उन्हें चिकित्सीय आधार पर एक्सटेंशन मिलता रहा था। इस्लामाबाद की बैंकिंग अदालत में आज दाखिल नए आवेदन में एफआईए ने कहा कि इमरान की जमानत अर्जी अदालत में लंबित है।

डॉन ने बताया, एजेंसी ने कहा- अंतरिम जमानत मिलने के बाद, आरोपी रियायत का दुरुपयोग कर रहा है और माननीय अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा है और वास्तव में, वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहे हैं और आज तक न तो वह जांच में शामिल हुए हैं और किसी न किसी बहाने से अदालत के सामने पेश होने से भी बचते रहे हैं।

इसने यह भी कहा कि कैंसर अस्पताल से स्टीरियोटाइप मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जा रहा था, हालांकि याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसके पास आथोर्पेडिक से संबंधित मुद्दे हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, एफआईए ने बताया कि खान द्वारा पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट उनके स्वामित्व वाले अस्पताल द्वारा जारी की गई थी, इस प्रकार उक्त रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं हैं।

एजेंसी ने कहा, निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता है कि आरोपी की पीआईएमएस या पॉलीक्लिनिक के विशेषज्ञ डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा जांच की जाए और उनकी रिपोर्ट पर विचार किया जा सकता है। एफआईए ने अदालत से अपनी प्रार्थना में कहा- यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि एक मेडिकल बोर्ड के गठन और अभियुक्त के टेस्ट के आदेश को अनुग्रहपूर्वक पारित किया जाए और उक्त बोर्ड को न्याय के सर्वोत्तम हित में उनके पैर पर दावा की गई चोटों के आलोक में उनके शारीरिक स्वास्थ्य या गतिशीलता के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जा सकता है।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम

ADVERTISEMENT

इस्लामाबाद, 25 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने शनिवार को पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान पर अदालत की सुनवाई से बचने के लिए अपनी अंतरिम जमानत का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, इसने पूर्व प्रधानमंत्री की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए उनके प्रतिबंधित फंडिंग मामले की सुनवाई कर रही बैंकिंग अदालत में याचिका दायर की।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एफआईए ने अक्टूबर 2022 में खान और अन्य पीटीआई नेताओं पर उनकी पार्टी द्वारा कथित रूप से प्रतिबंधित धन प्राप्त करने के संबंध में मामला दर्ज किया था। राज्य द्वारा इस्लामाबाद में एफआईए के कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्कल के माध्यम से मामला दायर किया गया था।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, बाद में इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसमें पिछले साल 3 नवंबर को वजीराबाद में रैली में जानलेवा हमले में गोली लगने के बाद उन्हें चिकित्सीय आधार पर एक्सटेंशन मिलता रहा था। इस्लामाबाद की बैंकिंग अदालत में आज दाखिल नए आवेदन में एफआईए ने कहा कि इमरान की जमानत अर्जी अदालत में लंबित है।

डॉन ने बताया, एजेंसी ने कहा- अंतरिम जमानत मिलने के बाद, आरोपी रियायत का दुरुपयोग कर रहा है और माननीय अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा है और वास्तव में, वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहे हैं और आज तक न तो वह जांच में शामिल हुए हैं और किसी न किसी बहाने से अदालत के सामने पेश होने से भी बचते रहे हैं।

इसने यह भी कहा कि कैंसर अस्पताल से स्टीरियोटाइप मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जा रहा था, हालांकि याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसके पास आथोर्पेडिक से संबंधित मुद्दे हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, एफआईए ने बताया कि खान द्वारा पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट उनके स्वामित्व वाले अस्पताल द्वारा जारी की गई थी, इस प्रकार उक्त रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं हैं।

एजेंसी ने कहा, निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता है कि आरोपी की पीआईएमएस या पॉलीक्लिनिक के विशेषज्ञ डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा जांच की जाए और उनकी रिपोर्ट पर विचार किया जा सकता है। एफआईए ने अदालत से अपनी प्रार्थना में कहा- यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि एक मेडिकल बोर्ड के गठन और अभियुक्त के टेस्ट के आदेश को अनुग्रहपूर्वक पारित किया जाए और उक्त बोर्ड को न्याय के सर्वोत्तम हित में उनके पैर पर दावा की गई चोटों के आलोक में उनके शारीरिक स्वास्थ्य या गतिशीलता के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जा सकता है।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

इस्लामाबाद, 25 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने शनिवार को पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान पर अदालत की सुनवाई से बचने के लिए अपनी अंतरिम जमानत का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, इसने पूर्व प्रधानमंत्री की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए उनके प्रतिबंधित फंडिंग मामले की सुनवाई कर रही बैंकिंग अदालत में याचिका दायर की।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एफआईए ने अक्टूबर 2022 में खान और अन्य पीटीआई नेताओं पर उनकी पार्टी द्वारा कथित रूप से प्रतिबंधित धन प्राप्त करने के संबंध में मामला दर्ज किया था। राज्य द्वारा इस्लामाबाद में एफआईए के कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्कल के माध्यम से मामला दायर किया गया था।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, बाद में इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसमें पिछले साल 3 नवंबर को वजीराबाद में रैली में जानलेवा हमले में गोली लगने के बाद उन्हें चिकित्सीय आधार पर एक्सटेंशन मिलता रहा था। इस्लामाबाद की बैंकिंग अदालत में आज दाखिल नए आवेदन में एफआईए ने कहा कि इमरान की जमानत अर्जी अदालत में लंबित है।

डॉन ने बताया, एजेंसी ने कहा- अंतरिम जमानत मिलने के बाद, आरोपी रियायत का दुरुपयोग कर रहा है और माननीय अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा है और वास्तव में, वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहे हैं और आज तक न तो वह जांच में शामिल हुए हैं और किसी न किसी बहाने से अदालत के सामने पेश होने से भी बचते रहे हैं।

इसने यह भी कहा कि कैंसर अस्पताल से स्टीरियोटाइप मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जा रहा था, हालांकि याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसके पास आथोर्पेडिक से संबंधित मुद्दे हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, एफआईए ने बताया कि खान द्वारा पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट उनके स्वामित्व वाले अस्पताल द्वारा जारी की गई थी, इस प्रकार उक्त रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं हैं।

एजेंसी ने कहा, निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता है कि आरोपी की पीआईएमएस या पॉलीक्लिनिक के विशेषज्ञ डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा जांच की जाए और उनकी रिपोर्ट पर विचार किया जा सकता है। एफआईए ने अदालत से अपनी प्रार्थना में कहा- यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि एक मेडिकल बोर्ड के गठन और अभियुक्त के टेस्ट के आदेश को अनुग्रहपूर्वक पारित किया जाए और उक्त बोर्ड को न्याय के सर्वोत्तम हित में उनके पैर पर दावा की गई चोटों के आलोक में उनके शारीरिक स्वास्थ्य या गतिशीलता के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जा सकता है।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम

ADVERTISEMENT

इस्लामाबाद, 25 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने शनिवार को पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान पर अदालत की सुनवाई से बचने के लिए अपनी अंतरिम जमानत का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, इसने पूर्व प्रधानमंत्री की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए उनके प्रतिबंधित फंडिंग मामले की सुनवाई कर रही बैंकिंग अदालत में याचिका दायर की।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एफआईए ने अक्टूबर 2022 में खान और अन्य पीटीआई नेताओं पर उनकी पार्टी द्वारा कथित रूप से प्रतिबंधित धन प्राप्त करने के संबंध में मामला दर्ज किया था। राज्य द्वारा इस्लामाबाद में एफआईए के कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्कल के माध्यम से मामला दायर किया गया था।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, बाद में इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसमें पिछले साल 3 नवंबर को वजीराबाद में रैली में जानलेवा हमले में गोली लगने के बाद उन्हें चिकित्सीय आधार पर एक्सटेंशन मिलता रहा था। इस्लामाबाद की बैंकिंग अदालत में आज दाखिल नए आवेदन में एफआईए ने कहा कि इमरान की जमानत अर्जी अदालत में लंबित है।

डॉन ने बताया, एजेंसी ने कहा- अंतरिम जमानत मिलने के बाद, आरोपी रियायत का दुरुपयोग कर रहा है और माननीय अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा है और वास्तव में, वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहे हैं और आज तक न तो वह जांच में शामिल हुए हैं और किसी न किसी बहाने से अदालत के सामने पेश होने से भी बचते रहे हैं।

इसने यह भी कहा कि कैंसर अस्पताल से स्टीरियोटाइप मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जा रहा था, हालांकि याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसके पास आथोर्पेडिक से संबंधित मुद्दे हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, एफआईए ने बताया कि खान द्वारा पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट उनके स्वामित्व वाले अस्पताल द्वारा जारी की गई थी, इस प्रकार उक्त रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं हैं।

एजेंसी ने कहा, निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता है कि आरोपी की पीआईएमएस या पॉलीक्लिनिक के विशेषज्ञ डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा जांच की जाए और उनकी रिपोर्ट पर विचार किया जा सकता है। एफआईए ने अदालत से अपनी प्रार्थना में कहा- यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि एक मेडिकल बोर्ड के गठन और अभियुक्त के टेस्ट के आदेश को अनुग्रहपूर्वक पारित किया जाए और उक्त बोर्ड को न्याय के सर्वोत्तम हित में उनके पैर पर दावा की गई चोटों के आलोक में उनके शारीरिक स्वास्थ्य या गतिशीलता के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जा सकता है।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम

Related Posts

Uncategorized

भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आपात कैबिनेट बैठक बुलाई

May 9, 2025
Uncategorized

ऑपरेशन सिंदूर भारत की ताकत का प्रदर्शन, हम हर चुनौती के लिए तैयार: सीएम मोहन चरण माझी

May 9, 2025
नए युग में चीन-रूस चतुर्मुखी रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के बारे में संयुक्त वक्तव्य
अंतरराष्ट्रीय

नए युग में चीन-रूस चतुर्मुखी रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के बारे में संयुक्त वक्तव्य

May 9, 2025
चीन और रूस ने फिल्म सहयोग का दस्तावेज संपन्न किया
अंतरराष्ट्रीय

चीन और रूस ने फिल्म सहयोग का दस्तावेज संपन्न किया

May 9, 2025
शी चिनफिंग और स्वीडिश राजा कार्ल 16वें गुस्ताफ ने बधाई संदेश का आदान-प्रदान किया
अंतरराष्ट्रीय

शी चिनफिंग और स्वीडिश राजा कार्ल 16वें गुस्ताफ ने बधाई संदेश का आदान-प्रदान किया

May 9, 2025
शी चिनफिंग ने व्लादिमीर पुतिन के साथ चाय पर चर्चा की
अंतरराष्ट्रीय

शी चिनफिंग ने व्लादिमीर पुतिन के साथ चाय पर चर्चा की

May 9, 2025
Next Post
2047 तक 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को छू सकता है भारत : पीयूष गोयल

2047 तक 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को छू सकता है भारत : पीयूष गोयल

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POPULAR NEWS

बंदा प्रकाश तेलंगाना विधान परिषद के उप सभापति चुने गए

बंदा प्रकाश तेलंगाना विधान परिषद के उप सभापति चुने गए

February 12, 2023
बीएसएफ ने मेघालय में 40 मवेशियों को छुड़ाया, 3 तस्कर गिरफ्तार

बीएसएफ ने मेघालय में 40 मवेशियों को छुड़ाया, 3 तस्कर गिरफ्तार

February 12, 2023
चीनी शताब्दी की दूर-दूर तक संभावना नहीं

चीनी शताब्दी की दूर-दूर तक संभावना नहीं

February 12, 2023

बंगाल के जलपाईगुड़ी में बाढ़ जैसे हालात, शहर में घुसने लगा नदी का पानी

August 26, 2023
राधिका खेड़ा ने छोड़ा कांग्रेस का दामन, प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा

राधिका खेड़ा ने छोड़ा कांग्रेस का दामन, प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा

May 5, 2024

EDITOR'S PICK

सिद्दारमैया की गिरफ्तारी की मांग पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोले जीटी देवेगौड़ा

सिद्दारमैया की गिरफ्तारी की मांग पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोले जीटी देवेगौड़ा

October 3, 2024

सीएम धामी ने सपरिवार मनाया उत्तराखंड का लोकपर्व फूलदेई, दी शुभकामनाएं

March 14, 2024
मौत को मात देने वाले स्टंट पर बोले विद्युत: मैं डर से काफी आगे निकल गया हूं

मौत को मात देने वाले स्टंट पर बोले विद्युत: मैं डर से काफी आगे निकल गया हूं

June 9, 2023

हैकरों ने स्वास्थ्य सेवा प्रमुख मैकलेरन से 22 लाख मरीजों का संवेदनशील डेटा चुरा लिया

November 14, 2023
ADVERTISEMENT

Contact us

Address

Deshbandhu Complex, Naudra Bridge Jabalpur 482001

Mail

deshbandhump@gmail.com

Mobile

9425156056

Important links

  • राशि-भविष्य
  • वर्गीकृत विज्ञापन
  • लाइफ स्टाइल
  • मनोरंजन
  • ब्लॉग

Important links

  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
  • ई पेपर

Related Links

  • Mayaram Surjan
  • Swayamsiddha
  • Deshbandhu

Social Links

080725
Total views : 5868706
Powered By WPS Visitor Counter

Published by Abhas Surjan on behalf of Patrakar Prakashan Pvt.Ltd., Deshbandhu Complex, Naudra Bridge, Jabalpur – 482001 |T:+91 761 4006577 |M: +91 9425156056 Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions The contents of this website is for reading only. Any unauthorised attempt to temper / edit / change the contents of this website comes under cyber crime and is punishable.

Copyright @ 2022 Deshbandhu. All rights are reserved.

  • Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions
No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर

Copyright @ 2022 Deshbandhu-MP All rights are reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Notifications