प्रयागराज (यूपी), 18 जुलाई (आईएएनएस)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने 8 जुलाई को ट्रेन के जरिए नई दिल्ली से प्रयागराज यात्रा के दौरान हुई असुविधा के लिए दोषी अधिकारियों, जीआरपी कर्मियों और पेंट्री कार मैनेजर से स्पष्टीकरण मांगा है।
रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आशीष श्रीवास्तव की ओर से उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि वह ट्रेन तीन घंटे से अधिक लेट थी और टीटीई से बार-बार संपर्क करने के बावजूद कोई भी जीआरपी कर्मी या पेंट्री कार अटेंडेंट जलपान उपलब्ध कराने के लिए नहीं आया।
जब उन्होंने पेंट्री कार के मैनेजर को फोन किया तो फोन नहीं उठाया गया।
पत्र में आगे कहा गया है कि न्यायाधीश ने इच्छा जताई थी कि रेलवे, जीआरपी, पेंट्री कार के दोषी अधिकारियों से कर्तव्य में लापरवाही के लिए स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।
स्पष्टीकरण उच्च न्यायालय को भेजा जाना चाहिए, ताकि इसे न्यायाधीश के समक्ष अवलोकन के लिए रखा जा सके।
–आईएएनएस
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