नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 102.4 करोड़ रुपये के एनएचएआई फंड के गबन के मामले में चार कंपनियों के कार्यालय परिसरों की तलाशी ली।
वित्तीय जांच एजेंसी ने बयान में कहा, ”एजेंसी ने एनएचएआई फंड के गबन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में कोलकाता में भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड (बीआरएनएल) और गुरुवयूर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (जीआईपीएल) के कार्यालयों और हैदराबाद में केएमसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और त्रिशूर में जीआईपीएल कार्यालयों में तलाशी ली।”
एजेंसी ने कहा, “तलाशी के दौरान ईडी ने पाया कि टोल कलेक्शन को जीआईपीएल द्वारा एनएचएआई को नहीं किए गए काम की लागत का भुगतान किए बिना म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया था।”
ईडी ने कहा कि इसलिए कोलकाता में गुरुवयूर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट के खिलाफ 125.21 करोड़ रुपये की जब्ती का आदेश जारी किया गया था।
ईडी ने कहा कि तलाशी में केएमसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के कार्यालय परिसर से आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिससे पता चला कि कंपनी ने जीआईपीएल में अपनी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बिना किसी उचित मूल्यांकन के और अनुबंध शर्तों के अनुसार एनएचएआई से आवश्यक मंजूरी लिए बिना बीआरएनएल को बेच दी है।
इसलिए केएमसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के 1.37 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया था।
उन्होंने जीआईपीएल और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी और उसके तत्कालीन निदेशक विक्रम रेड्डी ने संबंधित कार्य के निष्पादन के संबंध में एनएचएआई (पलक्कड़) के अज्ञात अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश रची।
इन्होंने 2006 से 2016 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-47 के दो खंडों का काम करने के लिए एनएचएआई को लगभग 102.44 करोड़ रुपये का चूना लगाया।
ईडी की जांच में पाया गया कि जीआईपीएल और सब-कांट्रेक्टर केएमसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने एनएचएआई के अधिकारियों और प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट इंजीनियर के साथ मिलकर धोखाधड़ी से सड़क परियोजना का पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया और जनता से टोल वसूलना शुरू कर दिया।’
जांच से यह भी पता चला कि बस अड्डों का निर्माण पूरा किए बिना, आरोपी कंपनी ने विज्ञापन स्थान को किराए पर देकर अवैध रूप से राजस्व अर्जित किया। इस प्रकार आरोपी ने 125.21 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ प्राप्त किया, जो पीएमएलए, 2002 के तहत निष्पादित नहीं किए गए कार्य और अपराध की आय का मूल्य है।
–आईएएनएस
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