नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिलीप सिसोदिया उर्फ दीपक जैन मड्डा को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चल रही जांच के तहत मध्य प्रदेश में हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी की जमीनों की अवैध बिक्री और अन्य मामले में गिरफ्तार किया है।
सिसोदिया को एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया।
ईडी ने अन्य बिल्डरों और डेवलपर्स की मिलीभगत से सिसोदिया द्वारा आवासीय सहकारी समितियों की भूमि की अवैध बिक्री और हस्तांतरण के मामले में इंदौर में दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की।
जांच में पता चला कि विभिन्न आरोपी व्यक्तियों ने आपसी मिलीभगत से अवैध रूप से इंदौर में स्थित सहकारी समितियों की प्रमुख भूमि के बड़े पार्सल को बेच दिया और हस्तांतरित कर दिया।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि सिसोदिया ने विभिन्न लोगों के साथ मिलकर हाउसिंग सोसाइटीज के लिए लागू नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए विभिन्न व्यक्तियों को कम कीमत पर सोसायटी से संबंधित भूमि के बड़े पार्सल की बिक्री के माध्यम से धोखा दिया।
शहरी भूमि सीलिंग अधिनियम की धारा 20 के तहत छूट प्रदान करने के कारण सहकारी समितियों के पास इंदौर के प्रमुख स्थानों पर बड़ी भूमि थी, जिसके कारण वे बहुत सारी भूमि का अधिग्रहण कर सकते थे जो विभिन्न व्यक्तियों के लिए निर्धारित भूमि की सीमा से अधिक थी।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, सिसोदिया इनमें से कुछ सोसायटियों में या तो प्रत्यक्ष रूप से चुनावों में हेरफेर के माध्यम से पदाधिकारी के रूप में प्रवेश करते थे या अपने ज्ञात व्यक्तियों को प्रमुख पदों पर रखकर अप्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेने को प्रभावित करते थे। आज की तारीख में कई सोसायटियों से संबंधित इन भूमियों का बाजार मूल्य 1,000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।
ईडी ने पहले सिसोदिया और अन्य के परिसरों पर छापा मारा था, जिसके परिणामस्वरूप 91.21 लाख रुपये नकद और कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए थे।
–आईएएनएस
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