कोलकाता, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। ईडी ने पश्चिम बंगाल में स्कूल नौकरी मामले में पूछताछ के लिए तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को बुधवार को एजेंसी के साल्ट लेक कार्यालय में उपस्थित होने का विकल्प दिया है।
इस संबंध में सीधे अभिषेक बनर्जी को कोई सूचना देने के बजाय ईडी ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ के सामने यह प्रस्ताव रखा।
जहां बनर्जी के वकील ने स्कूल नौकरी मामले में ईडी जांच पर न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ के 29 सितंबर के आदेश पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी।
29 सितंबर को अपने आदेश में न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने ईडी को निर्देश दिया कि उनकी निर्धारित जांच प्रक्रिया किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होनी चाहिए और जांच को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय एजेंसी कानूनी प्रावधानों के अनुसार कोई भी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगी।
अभिषेक बनर्जी को मंगलवार को स्कूल नौकरी मामले के संबंध में पूछताछ के लिए कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में ईडी के साल्ट लेक कार्यालय में उपस्थित होना था।
हालांकि, अभिषेक बनर्जी ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट करके यह स्पष्ट कर दिया था कि वह अपनी राजनीतिक व्यस्तता के कारण केंद्रीय एजेंसी कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने ईडी को कोई लिखित सूचना नहीं दी थी।
संयोग से ईडी ने बनर्जी को बुधवार को अपने कार्यालय में उपस्थित होने का विकल्प दिया है। बनर्जी की नई याचिका पर सुनवाई भी उसी दिन होगी।
–आईएएनएस
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