नई दिल्ली, 31 मार्च (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने पीएमएलए मामले में कल्पतरु बिल्डटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके समूह की संस्थाओं और निदेशकों की 83,96,58,834 रुपये मूल्य की 403 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।
ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य राज्य पुलिस बलों द्वारा कल्पतरू बिल्डटेक कॉर्प लिमिटेड और इसकी अन्य समूह कंपनियों द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं में निवेशकों के साथ जालसाजी और धोखाधड़ी करने के लिए दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
ईडी ने कहा कि कल्पतरू ग्रुप के सीएमडी जय कृष्ण सिंह राणा ने कल्पतरू एग्रो (आई) लिमिटेड में तय समय के बाद प्लॉटों के रजिस्ट्रेशन का आश्वासन देकर जनता से फर्जी तरीके से जमा राशि एकत्र करना शुरू कर दिया। राणा और उसके अन्य निदेशकों ने कंपनी की धोखाधड़ी गतिविधियों को छिपाने के लिए कल्पतरू एग्रो (आई) लिमिटेड की गतिविधियों को बंद कर दिया और उसी व्यवसाय यानी सामूहिक निवेश योजना को नई निगमित कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया।
ईडी ने कहा कि जब भी सेबी और अन्य एजेंसियों ने कल्पतरु समूह की कंपनियों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में हस्तक्षेप किया, राणा ने पूरे कारोबार को नई कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया और निवेशकों से फर्जी तरीक से जमा राशि लेते रहे।
इस तरह उसने अपने नौकरों, छोटे कर्मचारियों, अनपढ़ रिश्तेदारों के नाम पर 50 से ज्यादा फर्जी कंपनियां बना लीं और जनता से 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल किए।
अधिकारी ने कहा, राणा और उनके अन्य सहयोगियों ने समूह की इन कंपनियों में जमा राशि प्राप्त करने के बाद ज्यादातर धन को बेनामी संपत्ति बनाने के लिए गबन कर लिया। विभिन्न संपत्तियों में निवेश किए गए 83.96 करोड़ रुपये के अपराध की आय को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया गया है।
–आईएएनएस
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