नई दिल्ली, 4 फरवरी (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने सुरेश कुमार बांठिया और जितेश कुमार बांठिया की 9.12 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति, बैंक खाते में शेष राशि, दो आवासीय फ्लैट और दक्षिण 24-परगना और हावड़ा जिले में विभिन्न स्थानों पर स्थित भूमि को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क किया है।
इससे पहले, आयकर विभाग ने बीवीआई में पंजीकृत एक अपतटीय कंपनी के बैंक खाते में अघोषित जमा के लिए सुरेश कुमार बांठिया और जितेश कुमार बांठिया के खिलाफ मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) की धारा 51 और कर अधिनियम के आरोपण के तहत आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें वह लाभकारी मालिक थे।
चूंकि अधिनियम की धारा 51 पीएमएलए की अनुसूची के भाग सी के तहत एक अनुसूचित अपराध है, इसलिए ईडी ने भी पीएमएलए के तहत जांच शुरू की। इससे पहले, पीएमएलए की धारा 17 के तहत 1,51,49,805 रुपये की संपत्ति और 10,20,000 रुपये की नकदी जब्त की गई थी।
ईडी ने कहा- संलग्न संपत्तियां देश के भीतर मौजूद मूल्य के बराबर हैं, क्योंकि अपराध की आय भारत के बाहर रखे गए बैंक खाते में पड़ी है। इस अस्थायी कुर्की आदेश के बाद, जब्त/फ्रीज/संलग्न संपत्तियों का कुल मूल्य 10.74 करोड़ रुपये है।
–आईएएनएस
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