नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 201,60,45,956 रुपये की अचल संपत्तियों के रूप में हरियाणा स्थित शोभा लिमिटेड के अपराध की आय (पीओसी) को अटैच किया है।
इस कुर्की के साथ, कुल अनुमानित पीओसी 311 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
यह मामला हरियाणा पुलिस द्वारा शोभा लिमिटेड और अन्य के खिलाफ डीटीसीपी (नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशालय), हरियाणा द्वारा निर्धारित नियमों के उल्लंघन और गुरुग्राम में शोभा इंटरनेशनल सिटी नो प्रॉफिट नो लॉस (एनपीएनएल) कैटेगिरी के प्लॉट्स को अत्यधिक बाजार मूल्य पर बेचने और आम जनता को धोखा देने के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू किया गया था।
हरियाणा पुलिस ने अपराध के लिए शोभा लिमिटेड और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए, ईडी ने अपनी जांच शुरू की और पता चला कि शोभा लिमिटेड के प्रबंधन ने एनपीएनएल योजना के इरादे को विफल करने के लिए एक पूर्व निर्धारित योजना का उल्लंघन किया था और पूर्वनिर्धारित तरीके से प्लॉट्स अपने कर्मचारियों को आवंटित किए गए थे और बाद में आम जनता को विला के रूप में अत्यधिक कीमतों पर बेच दिया गया।
ईडी ने कहा, शोभा लिमिटेड ने पूर्व नियोजित तरीके से 59 एलएलपी जारी किए और अपने कर्मचारियों को नामित भागीदार बनाया। इन 59 एलएलपी को अप्रत्यक्ष रूप से 29 करोड़ रुपये का फंड ट्रांसफर किया, ताकि वे योजना के तहत निर्धारित 48 लाख रुपये की कीमत पर 59 प्लॉट खरीद सकें।
इसमें कहा गया है कि प्लॉट्स की बिक्री के तुरंत बाद, एलएलपी ने इनको यूनुमिया डेवलपर्स एलएलपी (शोभा लिमिटेड के सीधे नियंत्रण में एक इकाई) को ट्रांसफर कर दिया, जिसमें समान नामित भागीदार थे। इन एलएलपी ने बदले में आम जनता को भूखंड बेचे और 201 करोड़ रुपये की आय (पीओसी) उत्पन्न की।
इससे पहले इस मामले में ईडी ने 2019 में शोभा लिमिटेड और उसके प्रबंधन के 17 परिसरों की तलाशी ली थी।
दो व्यक्तियों, अशोक सोलोमन और प्रकाश गुरबक्सानी को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी। इसका संज्ञान न्यायालय द्वारा पहले ही लिया जा चुका है। मामले में जांच जारी है।
–आईएएनएस
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