नई दिल्ली, 27 फरवरी (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 3.18 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है।
ईडी द्वारा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत देहरादून के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर इस संबंध में जांच शुरू की गई थी।
ईडी के अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि इस मामले में एक आरोपी भारती देवी ने बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समितियों, विकासनगर के रिकॉर्ड में हेराफेरी की थी और कथित रूप से धन की हेराफेरी की थी।
एक अधिकारी ने कहा, वह पैसे लेकर और बहुउद्देश्यीय किसान सेवा सहकारी समितियों लिमिटेड के रिकॉर्ड में प्रवेश करके लोगों को सावधि जमा रसीद जारी करती थी, लेकिन प्राप्त राशि वास्तव में सोसायटी के आधिकारिक खाते में जमा नहीं हुई थी।
भारती देवी ने लेन-देन का आधिकारिक रिकॉर्ड न बनाकर कथित रूप से अपने स्वयं के मौद्रिक लाभ के लिए धन का गबन किया था। अवैध रूप से अर्जित धन का उपयोग उनके बेटे रवि कुमार और पोती के नाम पर अचल संपत्तियों को हासिल करने के लिए किया गया था। बाद में, देहरादून में एक भूखंड और 12 फ्लैटों के खिलाफ 3.18 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का अनंतिम आदेश जारी किया गया था।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम