नई दिल्ली, 23 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने एक्सिस बैंक को धोखा देने के एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चेन्नई में सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) की 66.93 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।
ईडी ने केंद्रीय आपराधिक शाखा, चेन्नई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की।
ईडी ने कहा, आरोप लगाया गया है कि सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) के दिवंगत श्री पल्लकुदुरई, पी. सुजाता और वाई.पी. शिरावन पार्टनर्स ने आपराधिक इरादे से धोखाधड़ी करने के लिए एक्सिस बैंक से संपर्क किया। पीएमएलए जांच से पता चला कि सरवाना स्टोर (गोल्ड पैलेस) चेन्नई ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर ऋण लिया था।
जांच से पता चला कि आरोपियों ने इन्वेंट्री को बढ़ा-चढ़ाकर बताया, अन्य वित्तीय संस्थानों (बैंकों/एनबीएफसी) से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए ओसीसी सीमा का उपयोग किया और इस तरह उस धन का गबन व उपयोग किया, जिसके लिए मंजूरी नहीं दी गई थी। इन्होंने अन्य अनियमितताएं भी कीं। आरोपी व्यक्तियों और उनकी फर्मो ने बैंक को धोखा दिया।
आरोपी फर्म ने आपराधिक गतिविधियों से 81.66 करोड़ रुपये की आय अर्जित की, जिसमें से 66.93 करोड़ रुपये अब कुर्क कर लिए गए हैं।
–आईएएनएस
एसजीके/एएनएम
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नई दिल्ली, 23 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने एक्सिस बैंक को धोखा देने के एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चेन्नई में सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) की 66.93 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।
ईडी ने केंद्रीय आपराधिक शाखा, चेन्नई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की।
ईडी ने कहा, आरोप लगाया गया है कि सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) के दिवंगत श्री पल्लकुदुरई, पी. सुजाता और वाई.पी. शिरावन पार्टनर्स ने आपराधिक इरादे से धोखाधड़ी करने के लिए एक्सिस बैंक से संपर्क किया। पीएमएलए जांच से पता चला कि सरवाना स्टोर (गोल्ड पैलेस) चेन्नई ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर ऋण लिया था।
जांच से पता चला कि आरोपियों ने इन्वेंट्री को बढ़ा-चढ़ाकर बताया, अन्य वित्तीय संस्थानों (बैंकों/एनबीएफसी) से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए ओसीसी सीमा का उपयोग किया और इस तरह उस धन का गबन व उपयोग किया, जिसके लिए मंजूरी नहीं दी गई थी। इन्होंने अन्य अनियमितताएं भी कीं। आरोपी व्यक्तियों और उनकी फर्मो ने बैंक को धोखा दिया।
आरोपी फर्म ने आपराधिक गतिविधियों से 81.66 करोड़ रुपये की आय अर्जित की, जिसमें से 66.93 करोड़ रुपये अब कुर्क कर लिए गए हैं।
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नई दिल्ली, 23 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने एक्सिस बैंक को धोखा देने के एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चेन्नई में सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) की 66.93 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।
ईडी ने केंद्रीय आपराधिक शाखा, चेन्नई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की।
ईडी ने कहा, आरोप लगाया गया है कि सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) के दिवंगत श्री पल्लकुदुरई, पी. सुजाता और वाई.पी. शिरावन पार्टनर्स ने आपराधिक इरादे से धोखाधड़ी करने के लिए एक्सिस बैंक से संपर्क किया। पीएमएलए जांच से पता चला कि सरवाना स्टोर (गोल्ड पैलेस) चेन्नई ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर ऋण लिया था।
जांच से पता चला कि आरोपियों ने इन्वेंट्री को बढ़ा-चढ़ाकर बताया, अन्य वित्तीय संस्थानों (बैंकों/एनबीएफसी) से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए ओसीसी सीमा का उपयोग किया और इस तरह उस धन का गबन व उपयोग किया, जिसके लिए मंजूरी नहीं दी गई थी। इन्होंने अन्य अनियमितताएं भी कीं। आरोपी व्यक्तियों और उनकी फर्मो ने बैंक को धोखा दिया।
आरोपी फर्म ने आपराधिक गतिविधियों से 81.66 करोड़ रुपये की आय अर्जित की, जिसमें से 66.93 करोड़ रुपये अब कुर्क कर लिए गए हैं।
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नई दिल्ली, 23 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने एक्सिस बैंक को धोखा देने के एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चेन्नई में सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) की 66.93 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।
ईडी ने केंद्रीय आपराधिक शाखा, चेन्नई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की।
ईडी ने कहा, आरोप लगाया गया है कि सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) के दिवंगत श्री पल्लकुदुरई, पी. सुजाता और वाई.पी. शिरावन पार्टनर्स ने आपराधिक इरादे से धोखाधड़ी करने के लिए एक्सिस बैंक से संपर्क किया। पीएमएलए जांच से पता चला कि सरवाना स्टोर (गोल्ड पैलेस) चेन्नई ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर ऋण लिया था।
जांच से पता चला कि आरोपियों ने इन्वेंट्री को बढ़ा-चढ़ाकर बताया, अन्य वित्तीय संस्थानों (बैंकों/एनबीएफसी) से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए ओसीसी सीमा का उपयोग किया और इस तरह उस धन का गबन व उपयोग किया, जिसके लिए मंजूरी नहीं दी गई थी। इन्होंने अन्य अनियमितताएं भी कीं। आरोपी व्यक्तियों और उनकी फर्मो ने बैंक को धोखा दिया।
आरोपी फर्म ने आपराधिक गतिविधियों से 81.66 करोड़ रुपये की आय अर्जित की, जिसमें से 66.93 करोड़ रुपये अब कुर्क कर लिए गए हैं।
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नई दिल्ली, 23 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने एक्सिस बैंक को धोखा देने के एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चेन्नई में सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) की 66.93 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।
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ईडी ने कहा, आरोप लगाया गया है कि सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) के दिवंगत श्री पल्लकुदुरई, पी. सुजाता और वाई.पी. शिरावन पार्टनर्स ने आपराधिक इरादे से धोखाधड़ी करने के लिए एक्सिस बैंक से संपर्क किया। पीएमएलए जांच से पता चला कि सरवाना स्टोर (गोल्ड पैलेस) चेन्नई ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर ऋण लिया था।
जांच से पता चला कि आरोपियों ने इन्वेंट्री को बढ़ा-चढ़ाकर बताया, अन्य वित्तीय संस्थानों (बैंकों/एनबीएफसी) से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए ओसीसी सीमा का उपयोग किया और इस तरह उस धन का गबन व उपयोग किया, जिसके लिए मंजूरी नहीं दी गई थी। इन्होंने अन्य अनियमितताएं भी कीं। आरोपी व्यक्तियों और उनकी फर्मो ने बैंक को धोखा दिया।
आरोपी फर्म ने आपराधिक गतिविधियों से 81.66 करोड़ रुपये की आय अर्जित की, जिसमें से 66.93 करोड़ रुपये अब कुर्क कर लिए गए हैं।
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ईडी ने कहा, आरोप लगाया गया है कि सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) के दिवंगत श्री पल्लकुदुरई, पी. सुजाता और वाई.पी. शिरावन पार्टनर्स ने आपराधिक इरादे से धोखाधड़ी करने के लिए एक्सिस बैंक से संपर्क किया। पीएमएलए जांच से पता चला कि सरवाना स्टोर (गोल्ड पैलेस) चेन्नई ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर ऋण लिया था।
जांच से पता चला कि आरोपियों ने इन्वेंट्री को बढ़ा-चढ़ाकर बताया, अन्य वित्तीय संस्थानों (बैंकों/एनबीएफसी) से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए ओसीसी सीमा का उपयोग किया और इस तरह उस धन का गबन व उपयोग किया, जिसके लिए मंजूरी नहीं दी गई थी। इन्होंने अन्य अनियमितताएं भी कीं। आरोपी व्यक्तियों और उनकी फर्मो ने बैंक को धोखा दिया।
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नई दिल्ली, 23 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने एक्सिस बैंक को धोखा देने के एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चेन्नई में सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) की 66.93 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।
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ईडी ने कहा, आरोप लगाया गया है कि सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) के दिवंगत श्री पल्लकुदुरई, पी. सुजाता और वाई.पी. शिरावन पार्टनर्स ने आपराधिक इरादे से धोखाधड़ी करने के लिए एक्सिस बैंक से संपर्क किया। पीएमएलए जांच से पता चला कि सरवाना स्टोर (गोल्ड पैलेस) चेन्नई ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर ऋण लिया था।
जांच से पता चला कि आरोपियों ने इन्वेंट्री को बढ़ा-चढ़ाकर बताया, अन्य वित्तीय संस्थानों (बैंकों/एनबीएफसी) से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए ओसीसी सीमा का उपयोग किया और इस तरह उस धन का गबन व उपयोग किया, जिसके लिए मंजूरी नहीं दी गई थी। इन्होंने अन्य अनियमितताएं भी कीं। आरोपी व्यक्तियों और उनकी फर्मो ने बैंक को धोखा दिया।
आरोपी फर्म ने आपराधिक गतिविधियों से 81.66 करोड़ रुपये की आय अर्जित की, जिसमें से 66.93 करोड़ रुपये अब कुर्क कर लिए गए हैं।
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नई दिल्ली, 23 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने एक्सिस बैंक को धोखा देने के एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चेन्नई में सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) की 66.93 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।
ईडी ने केंद्रीय आपराधिक शाखा, चेन्नई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की।
ईडी ने कहा, आरोप लगाया गया है कि सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) के दिवंगत श्री पल्लकुदुरई, पी. सुजाता और वाई.पी. शिरावन पार्टनर्स ने आपराधिक इरादे से धोखाधड़ी करने के लिए एक्सिस बैंक से संपर्क किया। पीएमएलए जांच से पता चला कि सरवाना स्टोर (गोल्ड पैलेस) चेन्नई ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर ऋण लिया था।
जांच से पता चला कि आरोपियों ने इन्वेंट्री को बढ़ा-चढ़ाकर बताया, अन्य वित्तीय संस्थानों (बैंकों/एनबीएफसी) से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए ओसीसी सीमा का उपयोग किया और इस तरह उस धन का गबन व उपयोग किया, जिसके लिए मंजूरी नहीं दी गई थी। इन्होंने अन्य अनियमितताएं भी कीं। आरोपी व्यक्तियों और उनकी फर्मो ने बैंक को धोखा दिया।
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नई दिल्ली, 23 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने एक्सिस बैंक को धोखा देने के एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चेन्नई में सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) की 66.93 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।
ईडी ने केंद्रीय आपराधिक शाखा, चेन्नई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की।
ईडी ने कहा, आरोप लगाया गया है कि सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) के दिवंगत श्री पल्लकुदुरई, पी. सुजाता और वाई.पी. शिरावन पार्टनर्स ने आपराधिक इरादे से धोखाधड़ी करने के लिए एक्सिस बैंक से संपर्क किया। पीएमएलए जांच से पता चला कि सरवाना स्टोर (गोल्ड पैलेस) चेन्नई ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर ऋण लिया था।
जांच से पता चला कि आरोपियों ने इन्वेंट्री को बढ़ा-चढ़ाकर बताया, अन्य वित्तीय संस्थानों (बैंकों/एनबीएफसी) से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए ओसीसी सीमा का उपयोग किया और इस तरह उस धन का गबन व उपयोग किया, जिसके लिए मंजूरी नहीं दी गई थी। इन्होंने अन्य अनियमितताएं भी कीं। आरोपी व्यक्तियों और उनकी फर्मो ने बैंक को धोखा दिया।
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ईडी ने केंद्रीय आपराधिक शाखा, चेन्नई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की।
ईडी ने कहा, आरोप लगाया गया है कि सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) के दिवंगत श्री पल्लकुदुरई, पी. सुजाता और वाई.पी. शिरावन पार्टनर्स ने आपराधिक इरादे से धोखाधड़ी करने के लिए एक्सिस बैंक से संपर्क किया। पीएमएलए जांच से पता चला कि सरवाना स्टोर (गोल्ड पैलेस) चेन्नई ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर ऋण लिया था।
जांच से पता चला कि आरोपियों ने इन्वेंट्री को बढ़ा-चढ़ाकर बताया, अन्य वित्तीय संस्थानों (बैंकों/एनबीएफसी) से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए ओसीसी सीमा का उपयोग किया और इस तरह उस धन का गबन व उपयोग किया, जिसके लिए मंजूरी नहीं दी गई थी। इन्होंने अन्य अनियमितताएं भी कीं। आरोपी व्यक्तियों और उनकी फर्मो ने बैंक को धोखा दिया।
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ईडी ने कहा, आरोप लगाया गया है कि सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) के दिवंगत श्री पल्लकुदुरई, पी. सुजाता और वाई.पी. शिरावन पार्टनर्स ने आपराधिक इरादे से धोखाधड़ी करने के लिए एक्सिस बैंक से संपर्क किया। पीएमएलए जांच से पता चला कि सरवाना स्टोर (गोल्ड पैलेस) चेन्नई ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर ऋण लिया था।
जांच से पता चला कि आरोपियों ने इन्वेंट्री को बढ़ा-चढ़ाकर बताया, अन्य वित्तीय संस्थानों (बैंकों/एनबीएफसी) से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए ओसीसी सीमा का उपयोग किया और इस तरह उस धन का गबन व उपयोग किया, जिसके लिए मंजूरी नहीं दी गई थी। इन्होंने अन्य अनियमितताएं भी कीं। आरोपी व्यक्तियों और उनकी फर्मो ने बैंक को धोखा दिया।
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ईडी ने केंद्रीय आपराधिक शाखा, चेन्नई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की।
ईडी ने कहा, आरोप लगाया गया है कि सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) के दिवंगत श्री पल्लकुदुरई, पी. सुजाता और वाई.पी. शिरावन पार्टनर्स ने आपराधिक इरादे से धोखाधड़ी करने के लिए एक्सिस बैंक से संपर्क किया। पीएमएलए जांच से पता चला कि सरवाना स्टोर (गोल्ड पैलेस) चेन्नई ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर ऋण लिया था।
जांच से पता चला कि आरोपियों ने इन्वेंट्री को बढ़ा-चढ़ाकर बताया, अन्य वित्तीय संस्थानों (बैंकों/एनबीएफसी) से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए ओसीसी सीमा का उपयोग किया और इस तरह उस धन का गबन व उपयोग किया, जिसके लिए मंजूरी नहीं दी गई थी। इन्होंने अन्य अनियमितताएं भी कीं। आरोपी व्यक्तियों और उनकी फर्मो ने बैंक को धोखा दिया।
आरोपी फर्म ने आपराधिक गतिविधियों से 81.66 करोड़ रुपये की आय अर्जित की, जिसमें से 66.93 करोड़ रुपये अब कुर्क कर लिए गए हैं।
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ईडी ने कहा, आरोप लगाया गया है कि सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) के दिवंगत श्री पल्लकुदुरई, पी. सुजाता और वाई.पी. शिरावन पार्टनर्स ने आपराधिक इरादे से धोखाधड़ी करने के लिए एक्सिस बैंक से संपर्क किया। पीएमएलए जांच से पता चला कि सरवाना स्टोर (गोल्ड पैलेस) चेन्नई ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर ऋण लिया था।
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जांच से पता चला कि आरोपियों ने इन्वेंट्री को बढ़ा-चढ़ाकर बताया, अन्य वित्तीय संस्थानों (बैंकों/एनबीएफसी) से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए ओसीसी सीमा का उपयोग किया और इस तरह उस धन का गबन व उपयोग किया, जिसके लिए मंजूरी नहीं दी गई थी। इन्होंने अन्य अनियमितताएं भी कीं। आरोपी व्यक्तियों और उनकी फर्मो ने बैंक को धोखा दिया।
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ईडी ने केंद्रीय आपराधिक शाखा, चेन्नई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की।
ईडी ने कहा, आरोप लगाया गया है कि सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) के दिवंगत श्री पल्लकुदुरई, पी. सुजाता और वाई.पी. शिरावन पार्टनर्स ने आपराधिक इरादे से धोखाधड़ी करने के लिए एक्सिस बैंक से संपर्क किया। पीएमएलए जांच से पता चला कि सरवाना स्टोर (गोल्ड पैलेस) चेन्नई ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर ऋण लिया था।
जांच से पता चला कि आरोपियों ने इन्वेंट्री को बढ़ा-चढ़ाकर बताया, अन्य वित्तीय संस्थानों (बैंकों/एनबीएफसी) से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए ओसीसी सीमा का उपयोग किया और इस तरह उस धन का गबन व उपयोग किया, जिसके लिए मंजूरी नहीं दी गई थी। इन्होंने अन्य अनियमितताएं भी कीं। आरोपी व्यक्तियों और उनकी फर्मो ने बैंक को धोखा दिया।
आरोपी फर्म ने आपराधिक गतिविधियों से 81.66 करोड़ रुपये की आय अर्जित की, जिसमें से 66.93 करोड़ रुपये अब कुर्क कर लिए गए हैं।