नई दिल्ली, 2 जून (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लुधियाना के एक ट्रैवल एजेंट नीतीश घई की 58 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्तियां लुधियाना में कमर्शियल संपत्तियां हैं। ईडी अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है।
ईडी ने घई और अन्य के खिलाफ लुधियाना जिले के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की थी। घई और उनके सहयोगियों पर विदेशों के वर्क परमिट वीजा प्रदान करने का लालच देकर आम जनता को धोखा देने का आरोप लगाया गया था। आरोपियों ने पीड़ितों द्वारा किए गए भुगतान को कभी वापस नहीं किया।
पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के सत्यापन पर यह पाया गया कि वर्तमान में 35 मामले विचाराधीन या जांच के अधीन हैं, जिसके आधार पर अपराध की कार्यवाही का पता लगाया गया था।
ईडी ने कहा कि जांच के दौरान घई के बैंक खातों की जांच की गई, जिसमें खुलासा हुआ कि वह विदेशों में वर्क परमिट देने के बदले आम लोगों से पैसे लेता था। इसके बाद, यह नकदी उनके द्वारा संचालित बैंक खातों में उनके परिवार के सदस्यों और उनके द्वारा संचालित विभिन्न परामर्श फर्मों में जमा की जाती थी।
जमा नगदी का उनके और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया था। मामले में आगे की जांच की जा रही है।
–आईएएनएस
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