जबलपुर. उड़ीसा सुंदरगढ़ से दो कार में गांजा लोड कर कटंगी लाया जा रहा था. क्राईम ब्रांच तथा कटंगी पुलिस की मझौली पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए दोनों कारो से 66 किलो 690 ग्राम गांजा बरामद किया. गांजे का मूल्य लगभग 14 लाख रुपये है. पुलिस ने कार में सवार सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तीन महिलाएं भी है. पुलिस ने गांजा सहित एक्सयूव्ही व स्विफ्ट कार को जब्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की है.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच प्रदीप षिंदे से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि छत्तीसगढ़ पॉसिंग की दो कारों में गांजे की बड़ी खेप आ रहीं है. जिस पर क्राईम ब्रांच ने मंझौली पुलिस के साथ मिलकर सुहार नदी के पहले सिहोरा रोड नरेन्द्र सिंह के खेत के सामने नाकाबंदी की. उसी दौरान पुलिस को सिहोरा तरफ से मुखबिर द्वारा बतायी गई दो कारे आती दिखी. पुलिस ने सफेद रंग की कार एक्सयूवी 500 में बैठे वाहन चालक से नाम पता पूछा.
जिसने अपना नाम सौरभ खरे उम्र 22 वर्ष एवं चालक के बाजू में बैठी महिला ने अपना नाम सत्यकला खरे पति विश्वजीत प्रधान उम्र 48 वर्ष तथा पीछे बैठी महिला ने अपना नाम कंचन ठाकुर पति मंटू ठाकुर उम्र 24 वर्ष एवं सोनू बर्मन पिता महेश बर्मन उम्र 22 वर्ष सभी निवासी सिहोरा बताया.
वहीं स्विफ्ट कार के चालक ने अपना नाम लखन बर्मन उम्र 20 वर्ष तथा चालक के बगल वाली सीट में बैठी महिला ने अपना नाम ममता बर्मन उर्फ मुन्नी पति महेश बर्मन उम्र 50 वर्ष, पीछे की सीट मे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम दीपक लोधी उम्र 21 वर्ष सभी निवासी सिहोरा बताया.
दोनों कारो से गांजा बरामद-
पुलिस ने एक्सयूवी 500 कार में रखे एक थैले में टेप से लिपटे हुए 4 पैकेट में तथा डिक्की में रखे 2 बैग के अंदर टेप से लिपटे हुये 27 पैकेट तथा इसी प्रकार स्विफ्ट कार में कार की डिक्की से 1 बैग में 9 पैकेट एवं बैग में 10 पैकेट तथा 1 पीले रंग की बोरी के अंदर 14 पैकेट टेप से लिपटे हुए बरामद किये.
जिन्हें चेक करने पर उसमें गांजा मिला, जो कि तौल करने पर कुल 66 किलो 690 ग्राम गांजा कीमत लगभग 14 लाख रूपये का होना पाया गया. पूछताछ पर आरोपियों ने बताया वह उक्त गांजा सुुंदरगढ़ उड़ीसा से लेकर आये है, जो कि कटंगी निवासी खित्तू उर्फ खिलावन लोधी को देना है. पुलिस ने गांजा व दोनों कारों सहित आरोपियों के पास से मिले छह मोबाईल जप्त करते हुए उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की.