जयपुर, 3 जनवरी (आईएएनएस)। उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की 22 जून को उसकी दुकान पर निर्मम हत्या करने के आरोपी को चार्जशीट दाखिल होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को यहां विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया।
एनआईए अदालत ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ाने का आदेश दिया, वह उसी दिन संज्ञान पर अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट आदेश के बाद चालान की कॉपी आरोपियों को देगा।
एनआईए ने चार्जशीट में गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अटारी सहित 9 लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (34), 452, 153, 295 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 16, 18 और 20 के तहत मामला दर्ज किया है। 28 जून 2022 को हुई इस घटना में कराची के सलमान और अबू इब्राहिम पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाकर दोनों को फरार घोषित किया गया है।
एनआईए की टीम आरोपी को लेकर अजमेर जेल से जयपुर पहुंची।
–आईएएनएस
एसजीके/एएनएम
जयपुर, 3 जनवरी (आईएएनएस)। उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की 22 जून को उसकी दुकान पर निर्मम हत्या करने के आरोपी को चार्जशीट दाखिल होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को यहां विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया।
एनआईए अदालत ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ाने का आदेश दिया, वह उसी दिन संज्ञान पर अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट आदेश के बाद चालान की कॉपी आरोपियों को देगा।
एनआईए ने चार्जशीट में गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अटारी सहित 9 लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (34), 452, 153, 295 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 16, 18 और 20 के तहत मामला दर्ज किया है। 28 जून 2022 को हुई इस घटना में कराची के सलमान और अबू इब्राहिम पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाकर दोनों को फरार घोषित किया गया है।
एनआईए की टीम आरोपी को लेकर अजमेर जेल से जयपुर पहुंची।
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