नई दिल्ली, 6 जनवरी (आईएएनएस)। एयर इंडिया के विमान में जिस बुजुर्ग महिला यात्री पर एक व्यक्ति ने पेशाब किया था, उसने चालक दल से कहा था कि उस व्यक्ति को हवाईअड्डा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाए और उसे उसके पास नहीं लाया जाए।
जिस महिला पर शंकर मिश्रा नामक शख्स ने न्यूयॉर्क से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में पेशाब किया, उन्होंने प्राथमिकी में कहा- मैंने उन्हें (चालक दल के सदस्यों) कहा कि मैं चाहती हूं कि उस व्यक्ति को हवाईअड्डा पुलिस द्वारा तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं ग्राउंड स्टाफ से बात करना चाहूंगी और मैंने उनसे कहा कि मैं निश्चित रूप से करूंगी।
यह घटना 26 नवंबर, 2022 को हुई थी और 4 जनवरी को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी मिश्रा कैलिफोर्निया में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी वेल्स फारगो के इंडिया चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट है।
पीड़िता ने एफआईआर में कहा है- मेरे कपड़े, जूते और बैग पेशाब में भीग गए थे। बैग में मेरा पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज और पैसे थे। ़फ्लाइट के कर्मचारियों ने उन्हें छूने से मना कर दिया, मेरे बैग और जूतों पर कीटाणुनाशक का छिड़काव किया, और मुझे बाथरूम में ले गए और मुझे पाजामा और मोजे का एक सेट दिया।
उन्होंने कहा- चालक दल के सदस्यों ने अपराधी के साथ भी चर्चा की और उन्होंने आकर मुझसे कहा कि वह माफी मांगना चाहता है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं उसके साथ बातचीत नहीं करना चाहती हूं ना ही उसका चेहरा देखना चाहती हूं, और मैं बस इतना चाहती थी कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। हालांकि, चालक दल मेरी इच्छा के विरुद्ध अपराधी को मेरे सामने लाए, और हमें सीटों पर एक दूसरे के सामने बैठाया गया।
उन्होंने प्राथमिकी में कहा- मैं दंग रह गई जब उसने रोना शुरू कर दिया और मुझसे माफी मांगने लगा, मुझसे शिकायत दर्ज न करने की भीख मांगने लगा.. मैंने उससे कहा कि उसकी हरकतें अक्षम्य (माफ न करने योग्य) थीं, लेकिन मेरे सामने उसके गिड़गिड़ाने, और मेरे खुद के सदमे और आघात के सामने, मुझे उसकी गिरफ्तारी पर जोर देना या उसके खिलाफ आरोप लगाना मुश्किल हो गया।
इस बीच, कई टीमें मुंबई निवासी और उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मूल निवासी मिश्रा की मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में तलाश कर रही है। गुरुवार को पुलिस ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर मिश्रा के खिलाफ लुक आउट सकरुलर (एलओसी) की मांग की।
दिल्ली पुलिस ने मिश्रा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 510 (शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार), 509 (एक महिला की मर्यादा का अपमान करना), 294 (किसी सार्वजनिक स्थान पर या उसके निकट कोई अश्लील गीत, गाथागीत या शब्द गाता है, सुनाता है या उच्चारित करता है), 354 (मर्यादा भंग करने का इरादा) के साथ-साथ विमान नियम अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया है।
एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने बुधवार को कहा था कि एयरलाइन ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। हालांकि, भारत के विमानन नियामक डीजीसीए ने कहा कि मामले में एयर इंडिया का आचरण अव्यवसायिक था। यह देखते हुए कि अनियंत्रित यात्री को संभालने से संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। इसने पूछा कि मामले में अपने नियामक दायित्वों की अवहेलना के लिए संबंधित एयरलाइन अधिकारियों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।
–आईएएनएस
केसी/एसकेपी