चेन्नई, 19 सितंबर (आईएएनएस)। तमिल सुपरस्टार सिलंबरासन ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया, ”वह फिल्म ‘कोरोना कुमार’ में एक्टिंग के लिए वेल्स फिल्म इंटरनेशनल से एडवांस लिए गए एक करोड़ रुपये वापस नहीं करने के हकदार हैं।”
सुपरस्टार ने कहा, ”16 जुलाई 2021 के भीतर जब उन्होंने आर्टिस्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तब एक साल तक फिल्म की शूटिंग नहीं की गई थी।”
सुपरस्टार सिलंबरासन ने हाईकोर्ट में प्रोडक्शन कंपनी द्वारा उनके खिलाफ दायर एक मामले का जवाबी हलफनामा दायर किया है।
एक्टर ने अदालत से 29 अगस्त को पारित एक पक्षीय अंतरिम आदेश को रद्द करने की भी प्रार्थना की, जिसमें उन्हें 1 करोड़ रुपये की राशि के लिए सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था अन्यथा आगे के आदेश भुगतने होंगे।
यह मामला न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्दोस की पीठ में सुनवाई आया। तब एक्टर के वकील विजयन सुब्रमण्यन ने कहा कि एक्टर को एडवांस के रूप में 1 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, न कि 4.5 करोड़ रुपये का, जैसा कि निर्माता ने दावा किया है। फिल्म के लिए उनका कुल पारिश्रमिक 9.5 करोड़ रुपये था।
एक्टर ने अपने हलफनामे में कहा कि वह एडवांस समझौते पर हस्ताक्षर होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपनी कॉल शीट के 50 दिन आवंटित करने पर सहमत हुए थे। उन्होंने कहा कि फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम भी 15 जुलाई 2022 से पहले शुरू नहीं हुआ था।
एक्टर के वकील ने अदालत को बताया कि अगर एडवांस भुगतान के एक साल के भीतर फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं होती है तो एक्टर द्वारा ली गई एडवांस रकम वापस करने की आवश्यकता नहीं है।
एक्टर के वकील ने अदालत को बताया कि सिलंबरासन अब राजकुमार फिल्म इंटरनेशनल के बैनर तले एक अनाम फिल्म, एसटीआर#48 में अभिनय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
हालांकि, वेल्स फिल्म इंटरनेशनल के वकील एम संथानरमन ने अदलात से कहा कि एक्टर को यह कहकर अपनी गलती का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि वह एडवांस रकम वापस नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कोरोना कुमार में अभिनय नहीं किया है।
वकील ने अदालत को यह भी बताया कि फिल्म निर्माता परिषद ने एक अन्य निर्माता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अभिनेता के खिलाफ रेड कार्ड जारी किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई छह अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।
–आईएएनएस
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