गुरुग्राम, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (एचरेरा), गुरुग्राम ने रियल एस्टेट प्रमोटर ब्रह्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड पर रियल एस्टेट अधिनियम 2016 (विनियमन और विकास) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण 2.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरईआरए के आदेशों में कहा गया है, प्राधिकरण ने समय के भीतर अपनी चल रही परियोजना के पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं करने और भूखंडों की बिक्री की अनुमति नहीं देने के लिए प्रमोटर पर 2.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
नवंबर में एक सुनवाई के दौरान दस्तावेजों की जांच करते हुए प्राधिकरण ने पाया कि प्रमोटर ने परियोजना को रेरा के साथ पंजीकृत किए बिना 219 भूखंड बेचे।
रेरा के आदेश में प्रमोटर को रेरा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करने की चेतावनी भी शामिल है, प्रमोटर को एक महीने के भीतर जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया है।
आदेश में कहा गया है, प्रमोटर को इस नोटिस के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया जाता है। यदि प्रमोटर प्राधिकरण द्वारा लगाया गया जुर्माना जमा करने में विफल रहता है, तो इसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रमोटर के खिलाफ रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 63 के तहत कार्रवाई की जाए।
प्रमोटर गुरुग्राम के सेक्टर 61 से सेक्टर 65 में प्लॉटेड रेजिडेंशियल टाउनशिप का प्रोजेक्ट डिवेलप कर रहा था।
आदेश में कहा गया है, परिस्थितियों, साक्ष्यों और अन्य अभिलेखों और सुनवाई के दौरान प्रमोटर द्वारा किए गए सबमिशन पर विचार करने पर प्राधिकरण संतुष्ट है कि प्रमोटर ने रेरा अधिनियम 2016 की धारा 3 (1) का उल्लंघन किया है।
प्राधिकरण ने देखा कि प्रमोटर ने आरईआरए अधिनियम 2016 की धारा 3 के उल्लंघन में परियोजना के पंजीकरण के बिना भूखंड बेचे, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा दंडात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी।
प्राधिकरण ने यह भी देखा कि प्रमोटर ने परियोजना के अपंजीकृत क्षेत्रों में भूखंडों का हस्तांतरण अलग-अलग तारीखों पर किया।
–आईएएनएस
एसजीके