नई दिल्ली, 22 दिसम्बर (आईएएनएस)। एनआईए ने गुरुवार को कहा कि उसने छत्तीसगढ़ की एक विशेष अदालत के समक्ष 2021 में बीजापुर जिले के टेकलगुडियाम गांव के पास 350-400 सशस्त्र सीपीआई-एम माओवादियों द्वारा सुरक्षा बल कर्मियों पर हमले से संबंधित एक मामले में 23 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, हमले में 22 कर्मियों की मौत हो गई थी और 35 घायल हो गए थे।
अभियुक्तों पर हत्या, राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने, और भारतीय दंड संहिता की आपराधिक साजिश, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।
यह मामला शुरू में बीजापुर जिले के र्तेम पुलिस थाने में दर्ज किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अपने हाथ में ले लिया था। एनआईए ने कहा- जांच से पता चला है कि आरोपी, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी के सदस्य थे, उन्होंने हमले को अंजाम देने की साजिश रची और सीपीआई-माओवादी के सशस्त्र कैडरों ने संयुक्त सुरक्षा बलों सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी और राज्य पुलिस पर बैरल ग्रेनेड लांचर (बीजीएल) और स्वचालित हथियारों से हमला किया।
एनआईए ने चार्जशीट में दावा किया- उन्होंने एक कोबरा जवान, राकेश्वर सिंह मन्हास का भी अपहरण कर लिया, और उसका हथियार लूट लिया। जांच से यह भी पता चला कि पुलिस पार्टी और सुरक्षाकर्मियों पर यह हमला सीपीआई (माओवादी) के टीसीओसी (टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन) का हिस्सा था। एनआईए ने कहा कि उनकी जांच में सुरक्षा बलों के जवानों पर हुए नृशंस हमले में सीपीआई -माओवादी के वरिष्ठ नेताओं की भूमिका का पता चला है और आगे की जांच जारी है।
–आईएएनएस
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