नई दिल्ली, 13 जनवरी (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को जम्मू में विशेष एनआईए अदालत में एक मामले में छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। यह मामला जम्मू-कश्मीर के कठुआ में धल्ली क्षेत्र के पास से ड्रोन (हेक्साकॉप्टर) और यूबीजीएल और चुंबकीय बमों के बरामद करने से जुड़ा है।
मामला शुरू में 29 मई, 2022 को पुलिस स्टेशन राजबाग, कठुआ में दर्ज किया गया था और बाद में 30 जुलाई, 2022 को एनआईए ने जांच को अपने हाथ में ले लिया।
जांच से पता चला है कि आरोपी सज्जाद गुल, पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर, कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों को जम्मू और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हथियारों को इकट्ठा करने, प्राप्त करने और परिवहन करने के लिए इस्तेमाल करता था। एनआईए ने आरोप लगाया है कि यह भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश का हिस्सा है।
आरोपी फैसल मुनीर, हबीब, मियां सोहेल, मुनि मोहम्मद (मृतक), राशिद, सज्जाद गुल उर्फ शेख सज्जाद को आईपीसी की धारा 120बी, 121ए और 122, धारा 16, 17, 18, 18बी, 20, 23, 38,39 और 40 के यूए (पी) अधिनियम 1967, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(ए) और 25(1एए) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जांच अभी जारी है।
–आईएएनएस
एचएमए/एसकेपी
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नई दिल्ली, 13 जनवरी (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को जम्मू में विशेष एनआईए अदालत में एक मामले में छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। यह मामला जम्मू-कश्मीर के कठुआ में धल्ली क्षेत्र के पास से ड्रोन (हेक्साकॉप्टर) और यूबीजीएल और चुंबकीय बमों के बरामद करने से जुड़ा है।
मामला शुरू में 29 मई, 2022 को पुलिस स्टेशन राजबाग, कठुआ में दर्ज किया गया था और बाद में 30 जुलाई, 2022 को एनआईए ने जांच को अपने हाथ में ले लिया।
जांच से पता चला है कि आरोपी सज्जाद गुल, पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर, कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों को जम्मू और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हथियारों को इकट्ठा करने, प्राप्त करने और परिवहन करने के लिए इस्तेमाल करता था। एनआईए ने आरोप लगाया है कि यह भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश का हिस्सा है।
आरोपी फैसल मुनीर, हबीब, मियां सोहेल, मुनि मोहम्मद (मृतक), राशिद, सज्जाद गुल उर्फ शेख सज्जाद को आईपीसी की धारा 120बी, 121ए और 122, धारा 16, 17, 18, 18बी, 20, 23, 38,39 और 40 के यूए (पी) अधिनियम 1967, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(ए) और 25(1एए) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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मामला शुरू में 29 मई, 2022 को पुलिस स्टेशन राजबाग, कठुआ में दर्ज किया गया था और बाद में 30 जुलाई, 2022 को एनआईए ने जांच को अपने हाथ में ले लिया।
जांच से पता चला है कि आरोपी सज्जाद गुल, पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर, कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों को जम्मू और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हथियारों को इकट्ठा करने, प्राप्त करने और परिवहन करने के लिए इस्तेमाल करता था। एनआईए ने आरोप लगाया है कि यह भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश का हिस्सा है।
आरोपी फैसल मुनीर, हबीब, मियां सोहेल, मुनि मोहम्मद (मृतक), राशिद, सज्जाद गुल उर्फ शेख सज्जाद को आईपीसी की धारा 120बी, 121ए और 122, धारा 16, 17, 18, 18बी, 20, 23, 38,39 और 40 के यूए (पी) अधिनियम 1967, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(ए) और 25(1एए) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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मामला शुरू में 29 मई, 2022 को पुलिस स्टेशन राजबाग, कठुआ में दर्ज किया गया था और बाद में 30 जुलाई, 2022 को एनआईए ने जांच को अपने हाथ में ले लिया।
जांच से पता चला है कि आरोपी सज्जाद गुल, पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर, कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों को जम्मू और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हथियारों को इकट्ठा करने, प्राप्त करने और परिवहन करने के लिए इस्तेमाल करता था। एनआईए ने आरोप लगाया है कि यह भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश का हिस्सा है।
आरोपी फैसल मुनीर, हबीब, मियां सोहेल, मुनि मोहम्मद (मृतक), राशिद, सज्जाद गुल उर्फ शेख सज्जाद को आईपीसी की धारा 120बी, 121ए और 122, धारा 16, 17, 18, 18बी, 20, 23, 38,39 और 40 के यूए (पी) अधिनियम 1967, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(ए) और 25(1एए) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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आरोपी फैसल मुनीर, हबीब, मियां सोहेल, मुनि मोहम्मद (मृतक), राशिद, सज्जाद गुल उर्फ शेख सज्जाद को आईपीसी की धारा 120बी, 121ए और 122, धारा 16, 17, 18, 18बी, 20, 23, 38,39 और 40 के यूए (पी) अधिनियम 1967, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(ए) और 25(1एए) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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जांच से पता चला है कि आरोपी सज्जाद गुल, पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर, कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों को जम्मू और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हथियारों को इकट्ठा करने, प्राप्त करने और परिवहन करने के लिए इस्तेमाल करता था। एनआईए ने आरोप लगाया है कि यह भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश का हिस्सा है।
आरोपी फैसल मुनीर, हबीब, मियां सोहेल, मुनि मोहम्मद (मृतक), राशिद, सज्जाद गुल उर्फ शेख सज्जाद को आईपीसी की धारा 120बी, 121ए और 122, धारा 16, 17, 18, 18बी, 20, 23, 38,39 और 40 के यूए (पी) अधिनियम 1967, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(ए) और 25(1एए) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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जांच से पता चला है कि आरोपी सज्जाद गुल, पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर, कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों को जम्मू और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हथियारों को इकट्ठा करने, प्राप्त करने और परिवहन करने के लिए इस्तेमाल करता था। एनआईए ने आरोप लगाया है कि यह भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश का हिस्सा है।
आरोपी फैसल मुनीर, हबीब, मियां सोहेल, मुनि मोहम्मद (मृतक), राशिद, सज्जाद गुल उर्फ शेख सज्जाद को आईपीसी की धारा 120बी, 121ए और 122, धारा 16, 17, 18, 18बी, 20, 23, 38,39 और 40 के यूए (पी) अधिनियम 1967, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(ए) और 25(1एए) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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मामला शुरू में 29 मई, 2022 को पुलिस स्टेशन राजबाग, कठुआ में दर्ज किया गया था और बाद में 30 जुलाई, 2022 को एनआईए ने जांच को अपने हाथ में ले लिया।
जांच से पता चला है कि आरोपी सज्जाद गुल, पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर, कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों को जम्मू और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हथियारों को इकट्ठा करने, प्राप्त करने और परिवहन करने के लिए इस्तेमाल करता था। एनआईए ने आरोप लगाया है कि यह भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश का हिस्सा है।
आरोपी फैसल मुनीर, हबीब, मियां सोहेल, मुनि मोहम्मद (मृतक), राशिद, सज्जाद गुल उर्फ शेख सज्जाद को आईपीसी की धारा 120बी, 121ए और 122, धारा 16, 17, 18, 18बी, 20, 23, 38,39 और 40 के यूए (पी) अधिनियम 1967, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(ए) और 25(1एए) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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मामला शुरू में 29 मई, 2022 को पुलिस स्टेशन राजबाग, कठुआ में दर्ज किया गया था और बाद में 30 जुलाई, 2022 को एनआईए ने जांच को अपने हाथ में ले लिया।
जांच से पता चला है कि आरोपी सज्जाद गुल, पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर, कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों को जम्मू और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हथियारों को इकट्ठा करने, प्राप्त करने और परिवहन करने के लिए इस्तेमाल करता था। एनआईए ने आरोप लगाया है कि यह भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश का हिस्सा है।
आरोपी फैसल मुनीर, हबीब, मियां सोहेल, मुनि मोहम्मद (मृतक), राशिद, सज्जाद गुल उर्फ शेख सज्जाद को आईपीसी की धारा 120बी, 121ए और 122, धारा 16, 17, 18, 18बी, 20, 23, 38,39 और 40 के यूए (पी) अधिनियम 1967, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(ए) और 25(1एए) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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मामला शुरू में 29 मई, 2022 को पुलिस स्टेशन राजबाग, कठुआ में दर्ज किया गया था और बाद में 30 जुलाई, 2022 को एनआईए ने जांच को अपने हाथ में ले लिया।
जांच से पता चला है कि आरोपी सज्जाद गुल, पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर, कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों को जम्मू और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हथियारों को इकट्ठा करने, प्राप्त करने और परिवहन करने के लिए इस्तेमाल करता था। एनआईए ने आरोप लगाया है कि यह भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश का हिस्सा है।
आरोपी फैसल मुनीर, हबीब, मियां सोहेल, मुनि मोहम्मद (मृतक), राशिद, सज्जाद गुल उर्फ शेख सज्जाद को आईपीसी की धारा 120बी, 121ए और 122, धारा 16, 17, 18, 18बी, 20, 23, 38,39 और 40 के यूए (पी) अधिनियम 1967, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(ए) और 25(1एए) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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जांच से पता चला है कि आरोपी सज्जाद गुल, पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर, कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों को जम्मू और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हथियारों को इकट्ठा करने, प्राप्त करने और परिवहन करने के लिए इस्तेमाल करता था। एनआईए ने आरोप लगाया है कि यह भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश का हिस्सा है।
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नई दिल्ली, 13 जनवरी (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को जम्मू में विशेष एनआईए अदालत में एक मामले में छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। यह मामला जम्मू-कश्मीर के कठुआ में धल्ली क्षेत्र के पास से ड्रोन (हेक्साकॉप्टर) और यूबीजीएल और चुंबकीय बमों के बरामद करने से जुड़ा है।
मामला शुरू में 29 मई, 2022 को पुलिस स्टेशन राजबाग, कठुआ में दर्ज किया गया था और बाद में 30 जुलाई, 2022 को एनआईए ने जांच को अपने हाथ में ले लिया।
जांच से पता चला है कि आरोपी सज्जाद गुल, पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर, कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों को जम्मू और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हथियारों को इकट्ठा करने, प्राप्त करने और परिवहन करने के लिए इस्तेमाल करता था। एनआईए ने आरोप लगाया है कि यह भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश का हिस्सा है।
आरोपी फैसल मुनीर, हबीब, मियां सोहेल, मुनि मोहम्मद (मृतक), राशिद, सज्जाद गुल उर्फ शेख सज्जाद को आईपीसी की धारा 120बी, 121ए और 122, धारा 16, 17, 18, 18बी, 20, 23, 38,39 और 40 के यूए (पी) अधिनियम 1967, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(ए) और 25(1एए) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है।