नई दिल्ली, 12 मई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा की जांच अपने हाथ में ले ली है।
एनआईए ने 30 मार्च को हावड़ा और हुगली जिलों में हुई हिंसा और आगजनी की घटनाओं के संबंध में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत छह नई प्राथमिकी दर्ज की हैं।
जांच को एनआईए को स्थानांतरित करने का निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्देश के अनुपालन में हुआ, इसमें एजेंसी को मामले की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया था। एजेंसी ने एक विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका भी दायर की, इसमें सभी केस डायरियों को अपने कब्जे में लेने और सभी गिरफ्तार आरोपियों को पश्चिम बंगाल पुलिस से हिरासत में लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा की घटनाओं ने पश्चिम बंगाल में अशांति पैदा कर दी थी।
–आईएएनएस
सीबीटी
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एनआईए ने 30 मार्च को हावड़ा और हुगली जिलों में हुई हिंसा और आगजनी की घटनाओं के संबंध में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत छह नई प्राथमिकी दर्ज की हैं।
जांच को एनआईए को स्थानांतरित करने का निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्देश के अनुपालन में हुआ, इसमें एजेंसी को मामले की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया था। एजेंसी ने एक विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका भी दायर की, इसमें सभी केस डायरियों को अपने कब्जे में लेने और सभी गिरफ्तार आरोपियों को पश्चिम बंगाल पुलिस से हिरासत में लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
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एनआईए ने 30 मार्च को हावड़ा और हुगली जिलों में हुई हिंसा और आगजनी की घटनाओं के संबंध में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत छह नई प्राथमिकी दर्ज की हैं।
जांच को एनआईए को स्थानांतरित करने का निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्देश के अनुपालन में हुआ, इसमें एजेंसी को मामले की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया था। एजेंसी ने एक विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका भी दायर की, इसमें सभी केस डायरियों को अपने कब्जे में लेने और सभी गिरफ्तार आरोपियों को पश्चिम बंगाल पुलिस से हिरासत में लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
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एनआईए ने 30 मार्च को हावड़ा और हुगली जिलों में हुई हिंसा और आगजनी की घटनाओं के संबंध में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत छह नई प्राथमिकी दर्ज की हैं।
जांच को एनआईए को स्थानांतरित करने का निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्देश के अनुपालन में हुआ, इसमें एजेंसी को मामले की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया था। एजेंसी ने एक विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका भी दायर की, इसमें सभी केस डायरियों को अपने कब्जे में लेने और सभी गिरफ्तार आरोपियों को पश्चिम बंगाल पुलिस से हिरासत में लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
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एनआईए ने 30 मार्च को हावड़ा और हुगली जिलों में हुई हिंसा और आगजनी की घटनाओं के संबंध में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत छह नई प्राथमिकी दर्ज की हैं।
जांच को एनआईए को स्थानांतरित करने का निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्देश के अनुपालन में हुआ, इसमें एजेंसी को मामले की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया था। एजेंसी ने एक विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका भी दायर की, इसमें सभी केस डायरियों को अपने कब्जे में लेने और सभी गिरफ्तार आरोपियों को पश्चिम बंगाल पुलिस से हिरासत में लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा की घटनाओं ने पश्चिम बंगाल में अशांति पैदा कर दी थी।
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एनआईए ने 30 मार्च को हावड़ा और हुगली जिलों में हुई हिंसा और आगजनी की घटनाओं के संबंध में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत छह नई प्राथमिकी दर्ज की हैं।
जांच को एनआईए को स्थानांतरित करने का निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्देश के अनुपालन में हुआ, इसमें एजेंसी को मामले की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया था। एजेंसी ने एक विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका भी दायर की, इसमें सभी केस डायरियों को अपने कब्जे में लेने और सभी गिरफ्तार आरोपियों को पश्चिम बंगाल पुलिस से हिरासत में लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
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जांच को एनआईए को स्थानांतरित करने का निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्देश के अनुपालन में हुआ, इसमें एजेंसी को मामले की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया था। एजेंसी ने एक विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका भी दायर की, इसमें सभी केस डायरियों को अपने कब्जे में लेने और सभी गिरफ्तार आरोपियों को पश्चिम बंगाल पुलिस से हिरासत में लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
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जांच को एनआईए को स्थानांतरित करने का निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्देश के अनुपालन में हुआ, इसमें एजेंसी को मामले की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया था। एजेंसी ने एक विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका भी दायर की, इसमें सभी केस डायरियों को अपने कब्जे में लेने और सभी गिरफ्तार आरोपियों को पश्चिम बंगाल पुलिस से हिरासत में लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
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जांच को एनआईए को स्थानांतरित करने का निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्देश के अनुपालन में हुआ, इसमें एजेंसी को मामले की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया था। एजेंसी ने एक विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका भी दायर की, इसमें सभी केस डायरियों को अपने कब्जे में लेने और सभी गिरफ्तार आरोपियों को पश्चिम बंगाल पुलिस से हिरासत में लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
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जांच को एनआईए को स्थानांतरित करने का निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्देश के अनुपालन में हुआ, इसमें एजेंसी को मामले की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया था। एजेंसी ने एक विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका भी दायर की, इसमें सभी केस डायरियों को अपने कब्जे में लेने और सभी गिरफ्तार आरोपियों को पश्चिम बंगाल पुलिस से हिरासत में लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
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जांच को एनआईए को स्थानांतरित करने का निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्देश के अनुपालन में हुआ, इसमें एजेंसी को मामले की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया था। एजेंसी ने एक विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका भी दायर की, इसमें सभी केस डायरियों को अपने कब्जे में लेने और सभी गिरफ्तार आरोपियों को पश्चिम बंगाल पुलिस से हिरासत में लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
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जांच को एनआईए को स्थानांतरित करने का निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्देश के अनुपालन में हुआ, इसमें एजेंसी को मामले की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया था। एजेंसी ने एक विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका भी दायर की, इसमें सभी केस डायरियों को अपने कब्जे में लेने और सभी गिरफ्तार आरोपियों को पश्चिम बंगाल पुलिस से हिरासत में लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
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जांच को एनआईए को स्थानांतरित करने का निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्देश के अनुपालन में हुआ, इसमें एजेंसी को मामले की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया था। एजेंसी ने एक विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका भी दायर की, इसमें सभी केस डायरियों को अपने कब्जे में लेने और सभी गिरफ्तार आरोपियों को पश्चिम बंगाल पुलिस से हिरासत में लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
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