नई दिल्ली, 21 फरवरी (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में विशेष एनआईए अदालत के समक्ष सुरक्षा बलों और भाकपा (माओवादी) कैडरों के बीच गोलीबारी से संबंधित एक मामले में आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। अधिकारियों ने कहा कि हथियार, गोला-बारूद और माओवादी साहित्य की बरामदगी।
एनआईए ने कहा कि एक कवासी गगना के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 147, 148, 149 और 307 के तहत आरोपपत्र दायर किया गया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1ए) और 27, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 और यूए (पी) अधिनियम की धारा 13, 16, 18, 20, 23, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामला शुरू में मोदकपाल पुलिस स्टेशन, बीजापुर में दर्ज किया गया था और बाद में मामले की जांच 19 अक्टूबर, 2022 को एनआईए ने अपने हाथों में ले ली थी।
एनआईए ने कहा, जांच से पता चला है कि सुरक्षा कर्मियों और अभियुक्त आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों के बीच मुठभेड़ 7 अगस्त 2022 को बोगला-पांगुर गांवों के साथ वन क्षेत्र में हुई थी। हथियार, गोला-बारूद, माओवादी साहित्य और दैनिक सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान के दौरान घटना स्थल से उपयोग की वस्तुएं बरामद की गईं।
अधिकारी ने कहा कि इस घटना में शामिल कवासी गंगा को पकड़ लिया गया है और उसके पास से हथियार, गोला-बारूद, हथगोला और डेटोनेटर बरामद किए गए हैं।
अधिकारी ने कहा कि गंगा सीपीआई (माओवादी) का सदस्य है और गोलीबारी में सक्रिय रूप से शामिल था।
–आईएएनएस
एसजीके/एएनएम
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नई दिल्ली, 21 फरवरी (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में विशेष एनआईए अदालत के समक्ष सुरक्षा बलों और भाकपा (माओवादी) कैडरों के बीच गोलीबारी से संबंधित एक मामले में आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। अधिकारियों ने कहा कि हथियार, गोला-बारूद और माओवादी साहित्य की बरामदगी।
एनआईए ने कहा कि एक कवासी गगना के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 147, 148, 149 और 307 के तहत आरोपपत्र दायर किया गया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1ए) और 27, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 और यूए (पी) अधिनियम की धारा 13, 16, 18, 20, 23, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामला शुरू में मोदकपाल पुलिस स्टेशन, बीजापुर में दर्ज किया गया था और बाद में मामले की जांच 19 अक्टूबर, 2022 को एनआईए ने अपने हाथों में ले ली थी।
एनआईए ने कहा, जांच से पता चला है कि सुरक्षा कर्मियों और अभियुक्त आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों के बीच मुठभेड़ 7 अगस्त 2022 को बोगला-पांगुर गांवों के साथ वन क्षेत्र में हुई थी। हथियार, गोला-बारूद, माओवादी साहित्य और दैनिक सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान के दौरान घटना स्थल से उपयोग की वस्तुएं बरामद की गईं।
अधिकारी ने कहा कि इस घटना में शामिल कवासी गंगा को पकड़ लिया गया है और उसके पास से हथियार, गोला-बारूद, हथगोला और डेटोनेटर बरामद किए गए हैं।
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नई दिल्ली, 21 फरवरी (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में विशेष एनआईए अदालत के समक्ष सुरक्षा बलों और भाकपा (माओवादी) कैडरों के बीच गोलीबारी से संबंधित एक मामले में आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। अधिकारियों ने कहा कि हथियार, गोला-बारूद और माओवादी साहित्य की बरामदगी।
एनआईए ने कहा कि एक कवासी गगना के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 147, 148, 149 और 307 के तहत आरोपपत्र दायर किया गया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1ए) और 27, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 और यूए (पी) अधिनियम की धारा 13, 16, 18, 20, 23, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामला शुरू में मोदकपाल पुलिस स्टेशन, बीजापुर में दर्ज किया गया था और बाद में मामले की जांच 19 अक्टूबर, 2022 को एनआईए ने अपने हाथों में ले ली थी।
एनआईए ने कहा, जांच से पता चला है कि सुरक्षा कर्मियों और अभियुक्त आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों के बीच मुठभेड़ 7 अगस्त 2022 को बोगला-पांगुर गांवों के साथ वन क्षेत्र में हुई थी। हथियार, गोला-बारूद, माओवादी साहित्य और दैनिक सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान के दौरान घटना स्थल से उपयोग की वस्तुएं बरामद की गईं।
अधिकारी ने कहा कि इस घटना में शामिल कवासी गंगा को पकड़ लिया गया है और उसके पास से हथियार, गोला-बारूद, हथगोला और डेटोनेटर बरामद किए गए हैं।
अधिकारी ने कहा कि गंगा सीपीआई (माओवादी) का सदस्य है और गोलीबारी में सक्रिय रूप से शामिल था।
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एनआईए ने कहा कि एक कवासी गगना के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 147, 148, 149 और 307 के तहत आरोपपत्र दायर किया गया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1ए) और 27, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 और यूए (पी) अधिनियम की धारा 13, 16, 18, 20, 23, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामला शुरू में मोदकपाल पुलिस स्टेशन, बीजापुर में दर्ज किया गया था और बाद में मामले की जांच 19 अक्टूबर, 2022 को एनआईए ने अपने हाथों में ले ली थी।
एनआईए ने कहा, जांच से पता चला है कि सुरक्षा कर्मियों और अभियुक्त आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों के बीच मुठभेड़ 7 अगस्त 2022 को बोगला-पांगुर गांवों के साथ वन क्षेत्र में हुई थी। हथियार, गोला-बारूद, माओवादी साहित्य और दैनिक सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान के दौरान घटना स्थल से उपयोग की वस्तुएं बरामद की गईं।
अधिकारी ने कहा कि इस घटना में शामिल कवासी गंगा को पकड़ लिया गया है और उसके पास से हथियार, गोला-बारूद, हथगोला और डेटोनेटर बरामद किए गए हैं।
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एनआईए ने कहा कि एक कवासी गगना के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 147, 148, 149 और 307 के तहत आरोपपत्र दायर किया गया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1ए) और 27, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 और यूए (पी) अधिनियम की धारा 13, 16, 18, 20, 23, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामला शुरू में मोदकपाल पुलिस स्टेशन, बीजापुर में दर्ज किया गया था और बाद में मामले की जांच 19 अक्टूबर, 2022 को एनआईए ने अपने हाथों में ले ली थी।
एनआईए ने कहा, जांच से पता चला है कि सुरक्षा कर्मियों और अभियुक्त आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों के बीच मुठभेड़ 7 अगस्त 2022 को बोगला-पांगुर गांवों के साथ वन क्षेत्र में हुई थी। हथियार, गोला-बारूद, माओवादी साहित्य और दैनिक सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान के दौरान घटना स्थल से उपयोग की वस्तुएं बरामद की गईं।
अधिकारी ने कहा कि इस घटना में शामिल कवासी गंगा को पकड़ लिया गया है और उसके पास से हथियार, गोला-बारूद, हथगोला और डेटोनेटर बरामद किए गए हैं।
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एनआईए ने कहा कि एक कवासी गगना के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 147, 148, 149 और 307 के तहत आरोपपत्र दायर किया गया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1ए) और 27, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 और यूए (पी) अधिनियम की धारा 13, 16, 18, 20, 23, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामला शुरू में मोदकपाल पुलिस स्टेशन, बीजापुर में दर्ज किया गया था और बाद में मामले की जांच 19 अक्टूबर, 2022 को एनआईए ने अपने हाथों में ले ली थी।
एनआईए ने कहा, जांच से पता चला है कि सुरक्षा कर्मियों और अभियुक्त आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों के बीच मुठभेड़ 7 अगस्त 2022 को बोगला-पांगुर गांवों के साथ वन क्षेत्र में हुई थी। हथियार, गोला-बारूद, माओवादी साहित्य और दैनिक सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान के दौरान घटना स्थल से उपयोग की वस्तुएं बरामद की गईं।
अधिकारी ने कहा कि इस घटना में शामिल कवासी गंगा को पकड़ लिया गया है और उसके पास से हथियार, गोला-बारूद, हथगोला और डेटोनेटर बरामद किए गए हैं।
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एनआईए ने कहा कि एक कवासी गगना के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 147, 148, 149 और 307 के तहत आरोपपत्र दायर किया गया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1ए) और 27, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 और यूए (पी) अधिनियम की धारा 13, 16, 18, 20, 23, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामला शुरू में मोदकपाल पुलिस स्टेशन, बीजापुर में दर्ज किया गया था और बाद में मामले की जांच 19 अक्टूबर, 2022 को एनआईए ने अपने हाथों में ले ली थी।
एनआईए ने कहा, जांच से पता चला है कि सुरक्षा कर्मियों और अभियुक्त आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों के बीच मुठभेड़ 7 अगस्त 2022 को बोगला-पांगुर गांवों के साथ वन क्षेत्र में हुई थी। हथियार, गोला-बारूद, माओवादी साहित्य और दैनिक सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान के दौरान घटना स्थल से उपयोग की वस्तुएं बरामद की गईं।
अधिकारी ने कहा कि इस घटना में शामिल कवासी गंगा को पकड़ लिया गया है और उसके पास से हथियार, गोला-बारूद, हथगोला और डेटोनेटर बरामद किए गए हैं।
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एनआईए ने कहा कि एक कवासी गगना के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 147, 148, 149 और 307 के तहत आरोपपत्र दायर किया गया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1ए) और 27, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 और यूए (पी) अधिनियम की धारा 13, 16, 18, 20, 23, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामला शुरू में मोदकपाल पुलिस स्टेशन, बीजापुर में दर्ज किया गया था और बाद में मामले की जांच 19 अक्टूबर, 2022 को एनआईए ने अपने हाथों में ले ली थी।
एनआईए ने कहा, जांच से पता चला है कि सुरक्षा कर्मियों और अभियुक्त आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों के बीच मुठभेड़ 7 अगस्त 2022 को बोगला-पांगुर गांवों के साथ वन क्षेत्र में हुई थी। हथियार, गोला-बारूद, माओवादी साहित्य और दैनिक सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान के दौरान घटना स्थल से उपयोग की वस्तुएं बरामद की गईं।
अधिकारी ने कहा कि इस घटना में शामिल कवासी गंगा को पकड़ लिया गया है और उसके पास से हथियार, गोला-बारूद, हथगोला और डेटोनेटर बरामद किए गए हैं।
अधिकारी ने कहा कि गंगा सीपीआई (माओवादी) का सदस्य है और गोलीबारी में सक्रिय रूप से शामिल था।
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एनआईए ने कहा कि एक कवासी गगना के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 147, 148, 149 और 307 के तहत आरोपपत्र दायर किया गया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1ए) और 27, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 और यूए (पी) अधिनियम की धारा 13, 16, 18, 20, 23, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामला शुरू में मोदकपाल पुलिस स्टेशन, बीजापुर में दर्ज किया गया था और बाद में मामले की जांच 19 अक्टूबर, 2022 को एनआईए ने अपने हाथों में ले ली थी।
एनआईए ने कहा, जांच से पता चला है कि सुरक्षा कर्मियों और अभियुक्त आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों के बीच मुठभेड़ 7 अगस्त 2022 को बोगला-पांगुर गांवों के साथ वन क्षेत्र में हुई थी। हथियार, गोला-बारूद, माओवादी साहित्य और दैनिक सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान के दौरान घटना स्थल से उपयोग की वस्तुएं बरामद की गईं।
अधिकारी ने कहा कि इस घटना में शामिल कवासी गंगा को पकड़ लिया गया है और उसके पास से हथियार, गोला-बारूद, हथगोला और डेटोनेटर बरामद किए गए हैं।
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एनआईए ने कहा कि एक कवासी गगना के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 147, 148, 149 और 307 के तहत आरोपपत्र दायर किया गया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1ए) और 27, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 और यूए (पी) अधिनियम की धारा 13, 16, 18, 20, 23, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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एनआईए ने कहा कि एक कवासी गगना के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 147, 148, 149 और 307 के तहत आरोपपत्र दायर किया गया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1ए) और 27, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 और यूए (पी) अधिनियम की धारा 13, 16, 18, 20, 23, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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एनआईए ने कहा कि एक कवासी गगना के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 147, 148, 149 और 307 के तहत आरोपपत्र दायर किया गया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1ए) और 27, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 और यूए (पी) अधिनियम की धारा 13, 16, 18, 20, 23, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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एनआईए ने कहा कि एक कवासी गगना के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 147, 148, 149 और 307 के तहत आरोपपत्र दायर किया गया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1ए) और 27, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 और यूए (पी) अधिनियम की धारा 13, 16, 18, 20, 23, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामला शुरू में मोदकपाल पुलिस स्टेशन, बीजापुर में दर्ज किया गया था और बाद में मामले की जांच 19 अक्टूबर, 2022 को एनआईए ने अपने हाथों में ले ली थी।
एनआईए ने कहा, जांच से पता चला है कि सुरक्षा कर्मियों और अभियुक्त आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों के बीच मुठभेड़ 7 अगस्त 2022 को बोगला-पांगुर गांवों के साथ वन क्षेत्र में हुई थी। हथियार, गोला-बारूद, माओवादी साहित्य और दैनिक सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान के दौरान घटना स्थल से उपयोग की वस्तुएं बरामद की गईं।
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एनआईए ने कहा कि एक कवासी गगना के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 147, 148, 149 और 307 के तहत आरोपपत्र दायर किया गया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1ए) और 27, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 और यूए (पी) अधिनियम की धारा 13, 16, 18, 20, 23, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामला शुरू में मोदकपाल पुलिस स्टेशन, बीजापुर में दर्ज किया गया था और बाद में मामले की जांच 19 अक्टूबर, 2022 को एनआईए ने अपने हाथों में ले ली थी।
एनआईए ने कहा, जांच से पता चला है कि सुरक्षा कर्मियों और अभियुक्त आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों के बीच मुठभेड़ 7 अगस्त 2022 को बोगला-पांगुर गांवों के साथ वन क्षेत्र में हुई थी। हथियार, गोला-बारूद, माओवादी साहित्य और दैनिक सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान के दौरान घटना स्थल से उपयोग की वस्तुएं बरामद की गईं।
अधिकारी ने कहा कि इस घटना में शामिल कवासी गंगा को पकड़ लिया गया है और उसके पास से हथियार, गोला-बारूद, हथगोला और डेटोनेटर बरामद किए गए हैं।
अधिकारी ने कहा कि गंगा सीपीआई (माओवादी) का सदस्य है और गोलीबारी में सक्रिय रूप से शामिल था।
–आईएएनएस
एसजीके/एएनएम
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नई दिल्ली, 21 फरवरी (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में विशेष एनआईए अदालत के समक्ष सुरक्षा बलों और भाकपा (माओवादी) कैडरों के बीच गोलीबारी से संबंधित एक मामले में आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। अधिकारियों ने कहा कि हथियार, गोला-बारूद और माओवादी साहित्य की बरामदगी।
एनआईए ने कहा कि एक कवासी गगना के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 147, 148, 149 और 307 के तहत आरोपपत्र दायर किया गया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1ए) और 27, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 और यूए (पी) अधिनियम की धारा 13, 16, 18, 20, 23, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामला शुरू में मोदकपाल पुलिस स्टेशन, बीजापुर में दर्ज किया गया था और बाद में मामले की जांच 19 अक्टूबर, 2022 को एनआईए ने अपने हाथों में ले ली थी।
एनआईए ने कहा, जांच से पता चला है कि सुरक्षा कर्मियों और अभियुक्त आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों के बीच मुठभेड़ 7 अगस्त 2022 को बोगला-पांगुर गांवों के साथ वन क्षेत्र में हुई थी। हथियार, गोला-बारूद, माओवादी साहित्य और दैनिक सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान के दौरान घटना स्थल से उपयोग की वस्तुएं बरामद की गईं।
अधिकारी ने कहा कि इस घटना में शामिल कवासी गंगा को पकड़ लिया गया है और उसके पास से हथियार, गोला-बारूद, हथगोला और डेटोनेटर बरामद किए गए हैं।
अधिकारी ने कहा कि गंगा सीपीआई (माओवादी) का सदस्य है और गोलीबारी में सक्रिय रूप से शामिल था।
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 21 फरवरी (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में विशेष एनआईए अदालत के समक्ष सुरक्षा बलों और भाकपा (माओवादी) कैडरों के बीच गोलीबारी से संबंधित एक मामले में आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। अधिकारियों ने कहा कि हथियार, गोला-बारूद और माओवादी साहित्य की बरामदगी।
एनआईए ने कहा कि एक कवासी गगना के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 147, 148, 149 और 307 के तहत आरोपपत्र दायर किया गया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1ए) और 27, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 और यूए (पी) अधिनियम की धारा 13, 16, 18, 20, 23, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामला शुरू में मोदकपाल पुलिस स्टेशन, बीजापुर में दर्ज किया गया था और बाद में मामले की जांच 19 अक्टूबर, 2022 को एनआईए ने अपने हाथों में ले ली थी।
एनआईए ने कहा, जांच से पता चला है कि सुरक्षा कर्मियों और अभियुक्त आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों के बीच मुठभेड़ 7 अगस्त 2022 को बोगला-पांगुर गांवों के साथ वन क्षेत्र में हुई थी। हथियार, गोला-बारूद, माओवादी साहित्य और दैनिक सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान के दौरान घटना स्थल से उपयोग की वस्तुएं बरामद की गईं।
अधिकारी ने कहा कि इस घटना में शामिल कवासी गंगा को पकड़ लिया गया है और उसके पास से हथियार, गोला-बारूद, हथगोला और डेटोनेटर बरामद किए गए हैं।
अधिकारी ने कहा कि गंगा सीपीआई (माओवादी) का सदस्य है और गोलीबारी में सक्रिय रूप से शामिल था।