नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व प्रमुख ई. अबूबकर की एम्स द्वारा तैयार स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट पेश की।
इससे पहले 30 नवंबर को अदालत ने अबुबकर की हाउस अरेस्ट याचिका को खारिज कर दिया था और एनआईए को उसकी स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा था।
रिपोर्ट एसपीपी अक्षय मलिक ने एनआईए की ओर से पेश की थी। अबुबकर के वकील आदित्य पुजारी ने बुधवार को स्टेटस रिपोर्ट पर निर्देश प्राप्त करने के लिए अदालत से समय मांगा।
अदालत ने मामले को आगे 19 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
अबूबकर को एनआईए ने 22 सितंबर को गिरफ्तार किया था। वह 6 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में है। वह आइडियल स्टूडेंट्स लीग, जमात-ए-इस्लामी और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) जैसे संगठनों में सक्रिय था।
अदालत ने अबुबकर के वकील की जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार करने से इनकार कर दिया।
–आईएएनएस
नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व प्रमुख ई. अबूबकर की एम्स द्वारा तैयार स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट पेश की।
इससे पहले 30 नवंबर को अदालत ने अबुबकर की हाउस अरेस्ट याचिका को खारिज कर दिया था और एनआईए को उसकी स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा था।
रिपोर्ट एसपीपी अक्षय मलिक ने एनआईए की ओर से पेश की थी। अबुबकर के वकील आदित्य पुजारी ने बुधवार को स्टेटस रिपोर्ट पर निर्देश प्राप्त करने के लिए अदालत से समय मांगा।
अदालत ने मामले को आगे 19 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
अबूबकर को एनआईए ने 22 सितंबर को गिरफ्तार किया था। वह 6 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में है। वह आइडियल स्टूडेंट्स लीग, जमात-ए-इस्लामी और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) जैसे संगठनों में सक्रिय था।
अदालत ने अबुबकर के वकील की जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार करने से इनकार कर दिया।
–आईएएनएस