नई दिल्ली, 25 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को दावा किया कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के छह सदस्यों का फिर से चुनाव कराने पर रोक लगा दी, जो पार्टी की जीत है।
फिर से चुनाव पहले 27 फरवरी के लिए निर्धारित किया गया था।
एमसीडी की मेयर शैली ओबेरॉय और आप विधायक आतिशी ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव परिणाम अपने पक्ष में घोषित करने की भाजपा की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया।
शैली ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश उनकी और आप की निजी जीत है। उन्होंने कहा कि सभी ने देखा कि कैसे सुनियोजित तरीके से भाजपा पार्षदों ने उन पर और आप पार्षदों पर हमला किया।
उन्होंने इस घटना को पूरे देश के लिए शर्मनाक करार दिया।
मेयर ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस मामले की हाईकोर्ट में आगे सुनवाई होगी, तब मामले की सच्चाई सबके सामने होगी।
आप नेता आतिशी ने कहा कि अदालत का आदेश पार्टी की जीत है, क्योंकि भाजपा उम्मीद कर रही थी कि हाईकोर्ट वोटों की गिनती के संबंध में पार्टी की मांग का समर्थन करेगा।
उन्होंने कहा, .. लेकिन अदालत ने उनकी असंवैधानिक और अवैध मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
–आईएएनएस
एसजीके/एएनएम
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नई दिल्ली, 25 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को दावा किया कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के छह सदस्यों का फिर से चुनाव कराने पर रोक लगा दी, जो पार्टी की जीत है।
फिर से चुनाव पहले 27 फरवरी के लिए निर्धारित किया गया था।
एमसीडी की मेयर शैली ओबेरॉय और आप विधायक आतिशी ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव परिणाम अपने पक्ष में घोषित करने की भाजपा की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया।
शैली ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश उनकी और आप की निजी जीत है। उन्होंने कहा कि सभी ने देखा कि कैसे सुनियोजित तरीके से भाजपा पार्षदों ने उन पर और आप पार्षदों पर हमला किया।
उन्होंने इस घटना को पूरे देश के लिए शर्मनाक करार दिया।
मेयर ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस मामले की हाईकोर्ट में आगे सुनवाई होगी, तब मामले की सच्चाई सबके सामने होगी।
आप नेता आतिशी ने कहा कि अदालत का आदेश पार्टी की जीत है, क्योंकि भाजपा उम्मीद कर रही थी कि हाईकोर्ट वोटों की गिनती के संबंध में पार्टी की मांग का समर्थन करेगा।
उन्होंने कहा, .. लेकिन अदालत ने उनकी असंवैधानिक और अवैध मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
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फिर से चुनाव पहले 27 फरवरी के लिए निर्धारित किया गया था।
एमसीडी की मेयर शैली ओबेरॉय और आप विधायक आतिशी ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव परिणाम अपने पक्ष में घोषित करने की भाजपा की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया।
शैली ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश उनकी और आप की निजी जीत है। उन्होंने कहा कि सभी ने देखा कि कैसे सुनियोजित तरीके से भाजपा पार्षदों ने उन पर और आप पार्षदों पर हमला किया।
उन्होंने इस घटना को पूरे देश के लिए शर्मनाक करार दिया।
मेयर ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस मामले की हाईकोर्ट में आगे सुनवाई होगी, तब मामले की सच्चाई सबके सामने होगी।
आप नेता आतिशी ने कहा कि अदालत का आदेश पार्टी की जीत है, क्योंकि भाजपा उम्मीद कर रही थी कि हाईकोर्ट वोटों की गिनती के संबंध में पार्टी की मांग का समर्थन करेगा।
उन्होंने कहा, .. लेकिन अदालत ने उनकी असंवैधानिक और अवैध मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
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फिर से चुनाव पहले 27 फरवरी के लिए निर्धारित किया गया था।
एमसीडी की मेयर शैली ओबेरॉय और आप विधायक आतिशी ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव परिणाम अपने पक्ष में घोषित करने की भाजपा की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया।
शैली ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश उनकी और आप की निजी जीत है। उन्होंने कहा कि सभी ने देखा कि कैसे सुनियोजित तरीके से भाजपा पार्षदों ने उन पर और आप पार्षदों पर हमला किया।
उन्होंने इस घटना को पूरे देश के लिए शर्मनाक करार दिया।
मेयर ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस मामले की हाईकोर्ट में आगे सुनवाई होगी, तब मामले की सच्चाई सबके सामने होगी।
आप नेता आतिशी ने कहा कि अदालत का आदेश पार्टी की जीत है, क्योंकि भाजपा उम्मीद कर रही थी कि हाईकोर्ट वोटों की गिनती के संबंध में पार्टी की मांग का समर्थन करेगा।
उन्होंने कहा, .. लेकिन अदालत ने उनकी असंवैधानिक और अवैध मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
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एमसीडी की मेयर शैली ओबेरॉय और आप विधायक आतिशी ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव परिणाम अपने पक्ष में घोषित करने की भाजपा की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया।
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एमसीडी की मेयर शैली ओबेरॉय और आप विधायक आतिशी ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव परिणाम अपने पक्ष में घोषित करने की भाजपा की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया।
शैली ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश उनकी और आप की निजी जीत है। उन्होंने कहा कि सभी ने देखा कि कैसे सुनियोजित तरीके से भाजपा पार्षदों ने उन पर और आप पार्षदों पर हमला किया।
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एमसीडी की मेयर शैली ओबेरॉय और आप विधायक आतिशी ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव परिणाम अपने पक्ष में घोषित करने की भाजपा की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया।
शैली ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश उनकी और आप की निजी जीत है। उन्होंने कहा कि सभी ने देखा कि कैसे सुनियोजित तरीके से भाजपा पार्षदों ने उन पर और आप पार्षदों पर हमला किया।
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मेयर ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस मामले की हाईकोर्ट में आगे सुनवाई होगी, तब मामले की सच्चाई सबके सामने होगी।
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एमसीडी की मेयर शैली ओबेरॉय और आप विधायक आतिशी ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव परिणाम अपने पक्ष में घोषित करने की भाजपा की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया।
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मेयर ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस मामले की हाईकोर्ट में आगे सुनवाई होगी, तब मामले की सच्चाई सबके सामने होगी।
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उन्होंने कहा, .. लेकिन अदालत ने उनकी असंवैधानिक और अवैध मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
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एमसीडी की मेयर शैली ओबेरॉय और आप विधायक आतिशी ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव परिणाम अपने पक्ष में घोषित करने की भाजपा की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया।
शैली ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश उनकी और आप की निजी जीत है। उन्होंने कहा कि सभी ने देखा कि कैसे सुनियोजित तरीके से भाजपा पार्षदों ने उन पर और आप पार्षदों पर हमला किया।
उन्होंने इस घटना को पूरे देश के लिए शर्मनाक करार दिया।
मेयर ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस मामले की हाईकोर्ट में आगे सुनवाई होगी, तब मामले की सच्चाई सबके सामने होगी।
आप नेता आतिशी ने कहा कि अदालत का आदेश पार्टी की जीत है, क्योंकि भाजपा उम्मीद कर रही थी कि हाईकोर्ट वोटों की गिनती के संबंध में पार्टी की मांग का समर्थन करेगा।
उन्होंने कहा, .. लेकिन अदालत ने उनकी असंवैधानिक और अवैध मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
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एमसीडी की मेयर शैली ओबेरॉय और आप विधायक आतिशी ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव परिणाम अपने पक्ष में घोषित करने की भाजपा की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया।
शैली ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश उनकी और आप की निजी जीत है। उन्होंने कहा कि सभी ने देखा कि कैसे सुनियोजित तरीके से भाजपा पार्षदों ने उन पर और आप पार्षदों पर हमला किया।
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मेयर ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस मामले की हाईकोर्ट में आगे सुनवाई होगी, तब मामले की सच्चाई सबके सामने होगी।
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