deshbandhu

deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Menu
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Facebook Twitter Youtube
  • भोपाल
  • इंदौर
  • उज्जैन
  • ग्वालियर
  • जबलपुर
  • रीवा
  • चंबल
  • नर्मदापुरम
  • शहडोल
  • सागर
  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
ADVERTISEMENT
Home Today's Special News

एलजी साहब को सिर्फ पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर पर निर्णय लेने का अधिकार: सिसोदिया

by
February 11, 2023
in Today's Special News, अभिमत, इंदौर, उज्जैन, खेल, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, जानकारी, तकनीकी, ताज़ा समाचार, नर्मदापुरम, ब्लॉग, भोपाल, मनोरंजन, रीवा, लाइफ स्टाइल, विचार, शहडोल, सागर
0
एलजी साहब को सिर्फ पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर पर निर्णय लेने का अधिकार: सिसोदिया
0
SHARES
3
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp
ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 11 फरवरी (आईएएनएस)। एलजी द्वारा निजी डिस्कॉम बोर्ड में नियुक्त आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को हटाने पर आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई है। और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच घमासान जारी हो गया है। इस संबंध में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताकर एलजी साहब दिल्ली सरकार के 4 साल पुराने फैसले को पलट रहे हैं। उपराज्यपाल महोदय को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी मामले में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती भी है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है।

आगे मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी साहब सिर्फ तीन विषय पर निर्णय ले सकते हैं पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर इसके अलावा वह किसी विषय पर निर्णय नहीं ले सकते सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी विषय पर निर्णय लेने का अधिकार मंत्री के पास है, निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है ,मंत्रिमंडल के पास है, मुख्यमंत्री के पास है।

READ ALSO

ओडिशा: उर्वरक संकट को लेकर विपक्षी दलों ने की राज्य सरकार की आलोचना

मंडी: पहले की तरह बनेगा क्षतिग्रस्त फोरलेन और हाईवे, केंद्र ने जारी किए 264 करोड़ रुपए

मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेंगे तो उस पर एलजी साहब अपनी सहमति असहमति दे सकते हैं लेकिन आप 4 साल पुराने किसी फैसले को उठाकर पलट नहीं सकते। दिल्ली देश की राजधानी है इस नाते आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप मंत्रियों के किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं। यह असहमति भी रेयरेस्ट कभी कभार होगी, और ऐसे मुद्दे पर हो सकती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से जुड़ा हो ऐसा नहीं है कि आप मंत्रिमंडल के या सरकार के हर फैसले को पलट दोगे।

गौरतलब है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली में बिजली वितरण कंपनी ( डिस्कॉम) के बोर्ड में नियुक्त किए गए आम आदमी पार्टी नेता जैस्मिन शाह और सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को हटाकर उनकी जगह बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

आम आदमी पार्टी ने डिस्कॉम के बोर्ड से जैस्मीन शाह और नवीन गुप्ता को हटाने के उपराज्यपाल के आदेश को अवैध और असंवैधानिक बताया है।

–आईएएनएस

एमजीएच/सीबीटी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 11 फरवरी (आईएएनएस)। एलजी द्वारा निजी डिस्कॉम बोर्ड में नियुक्त आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को हटाने पर आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई है। और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच घमासान जारी हो गया है। इस संबंध में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताकर एलजी साहब दिल्ली सरकार के 4 साल पुराने फैसले को पलट रहे हैं। उपराज्यपाल महोदय को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी मामले में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती भी है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है।

आगे मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी साहब सिर्फ तीन विषय पर निर्णय ले सकते हैं पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर इसके अलावा वह किसी विषय पर निर्णय नहीं ले सकते सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी विषय पर निर्णय लेने का अधिकार मंत्री के पास है, निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है ,मंत्रिमंडल के पास है, मुख्यमंत्री के पास है।

मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेंगे तो उस पर एलजी साहब अपनी सहमति असहमति दे सकते हैं लेकिन आप 4 साल पुराने किसी फैसले को उठाकर पलट नहीं सकते। दिल्ली देश की राजधानी है इस नाते आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप मंत्रियों के किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं। यह असहमति भी रेयरेस्ट कभी कभार होगी, और ऐसे मुद्दे पर हो सकती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से जुड़ा हो ऐसा नहीं है कि आप मंत्रिमंडल के या सरकार के हर फैसले को पलट दोगे।

गौरतलब है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली में बिजली वितरण कंपनी ( डिस्कॉम) के बोर्ड में नियुक्त किए गए आम आदमी पार्टी नेता जैस्मिन शाह और सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को हटाकर उनकी जगह बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

आम आदमी पार्टी ने डिस्कॉम के बोर्ड से जैस्मीन शाह और नवीन गुप्ता को हटाने के उपराज्यपाल के आदेश को अवैध और असंवैधानिक बताया है।

–आईएएनएस

एमजीएच/सीबीटी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 11 फरवरी (आईएएनएस)। एलजी द्वारा निजी डिस्कॉम बोर्ड में नियुक्त आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को हटाने पर आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई है। और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच घमासान जारी हो गया है। इस संबंध में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताकर एलजी साहब दिल्ली सरकार के 4 साल पुराने फैसले को पलट रहे हैं। उपराज्यपाल महोदय को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी मामले में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती भी है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है।

आगे मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी साहब सिर्फ तीन विषय पर निर्णय ले सकते हैं पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर इसके अलावा वह किसी विषय पर निर्णय नहीं ले सकते सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी विषय पर निर्णय लेने का अधिकार मंत्री के पास है, निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है ,मंत्रिमंडल के पास है, मुख्यमंत्री के पास है।

मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेंगे तो उस पर एलजी साहब अपनी सहमति असहमति दे सकते हैं लेकिन आप 4 साल पुराने किसी फैसले को उठाकर पलट नहीं सकते। दिल्ली देश की राजधानी है इस नाते आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप मंत्रियों के किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं। यह असहमति भी रेयरेस्ट कभी कभार होगी, और ऐसे मुद्दे पर हो सकती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से जुड़ा हो ऐसा नहीं है कि आप मंत्रिमंडल के या सरकार के हर फैसले को पलट दोगे।

गौरतलब है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली में बिजली वितरण कंपनी ( डिस्कॉम) के बोर्ड में नियुक्त किए गए आम आदमी पार्टी नेता जैस्मिन शाह और सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को हटाकर उनकी जगह बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

आम आदमी पार्टी ने डिस्कॉम के बोर्ड से जैस्मीन शाह और नवीन गुप्ता को हटाने के उपराज्यपाल के आदेश को अवैध और असंवैधानिक बताया है।

–आईएएनएस

एमजीएच/सीबीटी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 11 फरवरी (आईएएनएस)। एलजी द्वारा निजी डिस्कॉम बोर्ड में नियुक्त आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को हटाने पर आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई है। और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच घमासान जारी हो गया है। इस संबंध में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताकर एलजी साहब दिल्ली सरकार के 4 साल पुराने फैसले को पलट रहे हैं। उपराज्यपाल महोदय को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी मामले में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती भी है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है।

आगे मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी साहब सिर्फ तीन विषय पर निर्णय ले सकते हैं पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर इसके अलावा वह किसी विषय पर निर्णय नहीं ले सकते सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी विषय पर निर्णय लेने का अधिकार मंत्री के पास है, निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है ,मंत्रिमंडल के पास है, मुख्यमंत्री के पास है।

मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेंगे तो उस पर एलजी साहब अपनी सहमति असहमति दे सकते हैं लेकिन आप 4 साल पुराने किसी फैसले को उठाकर पलट नहीं सकते। दिल्ली देश की राजधानी है इस नाते आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप मंत्रियों के किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं। यह असहमति भी रेयरेस्ट कभी कभार होगी, और ऐसे मुद्दे पर हो सकती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से जुड़ा हो ऐसा नहीं है कि आप मंत्रिमंडल के या सरकार के हर फैसले को पलट दोगे।

गौरतलब है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली में बिजली वितरण कंपनी ( डिस्कॉम) के बोर्ड में नियुक्त किए गए आम आदमी पार्टी नेता जैस्मिन शाह और सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को हटाकर उनकी जगह बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

आम आदमी पार्टी ने डिस्कॉम के बोर्ड से जैस्मीन शाह और नवीन गुप्ता को हटाने के उपराज्यपाल के आदेश को अवैध और असंवैधानिक बताया है।

–आईएएनएस

एमजीएच/सीबीटी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 11 फरवरी (आईएएनएस)। एलजी द्वारा निजी डिस्कॉम बोर्ड में नियुक्त आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को हटाने पर आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई है। और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच घमासान जारी हो गया है। इस संबंध में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताकर एलजी साहब दिल्ली सरकार के 4 साल पुराने फैसले को पलट रहे हैं। उपराज्यपाल महोदय को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी मामले में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती भी है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है।

आगे मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी साहब सिर्फ तीन विषय पर निर्णय ले सकते हैं पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर इसके अलावा वह किसी विषय पर निर्णय नहीं ले सकते सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी विषय पर निर्णय लेने का अधिकार मंत्री के पास है, निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है ,मंत्रिमंडल के पास है, मुख्यमंत्री के पास है।

मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेंगे तो उस पर एलजी साहब अपनी सहमति असहमति दे सकते हैं लेकिन आप 4 साल पुराने किसी फैसले को उठाकर पलट नहीं सकते। दिल्ली देश की राजधानी है इस नाते आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप मंत्रियों के किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं। यह असहमति भी रेयरेस्ट कभी कभार होगी, और ऐसे मुद्दे पर हो सकती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से जुड़ा हो ऐसा नहीं है कि आप मंत्रिमंडल के या सरकार के हर फैसले को पलट दोगे।

गौरतलब है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली में बिजली वितरण कंपनी ( डिस्कॉम) के बोर्ड में नियुक्त किए गए आम आदमी पार्टी नेता जैस्मिन शाह और सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को हटाकर उनकी जगह बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

आम आदमी पार्टी ने डिस्कॉम के बोर्ड से जैस्मीन शाह और नवीन गुप्ता को हटाने के उपराज्यपाल के आदेश को अवैध और असंवैधानिक बताया है।

–आईएएनएस

एमजीएच/सीबीटी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 11 फरवरी (आईएएनएस)। एलजी द्वारा निजी डिस्कॉम बोर्ड में नियुक्त आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को हटाने पर आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई है। और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच घमासान जारी हो गया है। इस संबंध में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताकर एलजी साहब दिल्ली सरकार के 4 साल पुराने फैसले को पलट रहे हैं। उपराज्यपाल महोदय को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी मामले में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती भी है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है।

आगे मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी साहब सिर्फ तीन विषय पर निर्णय ले सकते हैं पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर इसके अलावा वह किसी विषय पर निर्णय नहीं ले सकते सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी विषय पर निर्णय लेने का अधिकार मंत्री के पास है, निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है ,मंत्रिमंडल के पास है, मुख्यमंत्री के पास है।

मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेंगे तो उस पर एलजी साहब अपनी सहमति असहमति दे सकते हैं लेकिन आप 4 साल पुराने किसी फैसले को उठाकर पलट नहीं सकते। दिल्ली देश की राजधानी है इस नाते आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप मंत्रियों के किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं। यह असहमति भी रेयरेस्ट कभी कभार होगी, और ऐसे मुद्दे पर हो सकती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से जुड़ा हो ऐसा नहीं है कि आप मंत्रिमंडल के या सरकार के हर फैसले को पलट दोगे।

गौरतलब है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली में बिजली वितरण कंपनी ( डिस्कॉम) के बोर्ड में नियुक्त किए गए आम आदमी पार्टी नेता जैस्मिन शाह और सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को हटाकर उनकी जगह बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

आम आदमी पार्टी ने डिस्कॉम के बोर्ड से जैस्मीन शाह और नवीन गुप्ता को हटाने के उपराज्यपाल के आदेश को अवैध और असंवैधानिक बताया है।

–आईएएनएस

एमजीएच/सीबीटी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 11 फरवरी (आईएएनएस)। एलजी द्वारा निजी डिस्कॉम बोर्ड में नियुक्त आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को हटाने पर आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई है। और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच घमासान जारी हो गया है। इस संबंध में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताकर एलजी साहब दिल्ली सरकार के 4 साल पुराने फैसले को पलट रहे हैं। उपराज्यपाल महोदय को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी मामले में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती भी है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है।

आगे मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी साहब सिर्फ तीन विषय पर निर्णय ले सकते हैं पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर इसके अलावा वह किसी विषय पर निर्णय नहीं ले सकते सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी विषय पर निर्णय लेने का अधिकार मंत्री के पास है, निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है ,मंत्रिमंडल के पास है, मुख्यमंत्री के पास है।

मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेंगे तो उस पर एलजी साहब अपनी सहमति असहमति दे सकते हैं लेकिन आप 4 साल पुराने किसी फैसले को उठाकर पलट नहीं सकते। दिल्ली देश की राजधानी है इस नाते आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप मंत्रियों के किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं। यह असहमति भी रेयरेस्ट कभी कभार होगी, और ऐसे मुद्दे पर हो सकती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से जुड़ा हो ऐसा नहीं है कि आप मंत्रिमंडल के या सरकार के हर फैसले को पलट दोगे।

गौरतलब है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली में बिजली वितरण कंपनी ( डिस्कॉम) के बोर्ड में नियुक्त किए गए आम आदमी पार्टी नेता जैस्मिन शाह और सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को हटाकर उनकी जगह बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

आम आदमी पार्टी ने डिस्कॉम के बोर्ड से जैस्मीन शाह और नवीन गुप्ता को हटाने के उपराज्यपाल के आदेश को अवैध और असंवैधानिक बताया है।

–आईएएनएस

एमजीएच/सीबीटी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 11 फरवरी (आईएएनएस)। एलजी द्वारा निजी डिस्कॉम बोर्ड में नियुक्त आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को हटाने पर आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई है। और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच घमासान जारी हो गया है। इस संबंध में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताकर एलजी साहब दिल्ली सरकार के 4 साल पुराने फैसले को पलट रहे हैं। उपराज्यपाल महोदय को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी मामले में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती भी है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है।

आगे मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी साहब सिर्फ तीन विषय पर निर्णय ले सकते हैं पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर इसके अलावा वह किसी विषय पर निर्णय नहीं ले सकते सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी विषय पर निर्णय लेने का अधिकार मंत्री के पास है, निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है ,मंत्रिमंडल के पास है, मुख्यमंत्री के पास है।

मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेंगे तो उस पर एलजी साहब अपनी सहमति असहमति दे सकते हैं लेकिन आप 4 साल पुराने किसी फैसले को उठाकर पलट नहीं सकते। दिल्ली देश की राजधानी है इस नाते आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप मंत्रियों के किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं। यह असहमति भी रेयरेस्ट कभी कभार होगी, और ऐसे मुद्दे पर हो सकती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से जुड़ा हो ऐसा नहीं है कि आप मंत्रिमंडल के या सरकार के हर फैसले को पलट दोगे।

गौरतलब है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली में बिजली वितरण कंपनी ( डिस्कॉम) के बोर्ड में नियुक्त किए गए आम आदमी पार्टी नेता जैस्मिन शाह और सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को हटाकर उनकी जगह बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

आम आदमी पार्टी ने डिस्कॉम के बोर्ड से जैस्मीन शाह और नवीन गुप्ता को हटाने के उपराज्यपाल के आदेश को अवैध और असंवैधानिक बताया है।

–आईएएनएस

एमजीएच/सीबीटी

नई दिल्ली, 11 फरवरी (आईएएनएस)। एलजी द्वारा निजी डिस्कॉम बोर्ड में नियुक्त आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को हटाने पर आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई है। और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच घमासान जारी हो गया है। इस संबंध में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताकर एलजी साहब दिल्ली सरकार के 4 साल पुराने फैसले को पलट रहे हैं। उपराज्यपाल महोदय को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी मामले में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती भी है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है।

आगे मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी साहब सिर्फ तीन विषय पर निर्णय ले सकते हैं पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर इसके अलावा वह किसी विषय पर निर्णय नहीं ले सकते सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी विषय पर निर्णय लेने का अधिकार मंत्री के पास है, निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है ,मंत्रिमंडल के पास है, मुख्यमंत्री के पास है।

मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेंगे तो उस पर एलजी साहब अपनी सहमति असहमति दे सकते हैं लेकिन आप 4 साल पुराने किसी फैसले को उठाकर पलट नहीं सकते। दिल्ली देश की राजधानी है इस नाते आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप मंत्रियों के किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं। यह असहमति भी रेयरेस्ट कभी कभार होगी, और ऐसे मुद्दे पर हो सकती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से जुड़ा हो ऐसा नहीं है कि आप मंत्रिमंडल के या सरकार के हर फैसले को पलट दोगे।

गौरतलब है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली में बिजली वितरण कंपनी ( डिस्कॉम) के बोर्ड में नियुक्त किए गए आम आदमी पार्टी नेता जैस्मिन शाह और सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को हटाकर उनकी जगह बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

आम आदमी पार्टी ने डिस्कॉम के बोर्ड से जैस्मीन शाह और नवीन गुप्ता को हटाने के उपराज्यपाल के आदेश को अवैध और असंवैधानिक बताया है।

–आईएएनएस

एमजीएच/सीबीटी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 11 फरवरी (आईएएनएस)। एलजी द्वारा निजी डिस्कॉम बोर्ड में नियुक्त आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को हटाने पर आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई है। और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच घमासान जारी हो गया है। इस संबंध में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताकर एलजी साहब दिल्ली सरकार के 4 साल पुराने फैसले को पलट रहे हैं। उपराज्यपाल महोदय को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी मामले में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती भी है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है।

आगे मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी साहब सिर्फ तीन विषय पर निर्णय ले सकते हैं पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर इसके अलावा वह किसी विषय पर निर्णय नहीं ले सकते सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी विषय पर निर्णय लेने का अधिकार मंत्री के पास है, निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है ,मंत्रिमंडल के पास है, मुख्यमंत्री के पास है।

मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेंगे तो उस पर एलजी साहब अपनी सहमति असहमति दे सकते हैं लेकिन आप 4 साल पुराने किसी फैसले को उठाकर पलट नहीं सकते। दिल्ली देश की राजधानी है इस नाते आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप मंत्रियों के किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं। यह असहमति भी रेयरेस्ट कभी कभार होगी, और ऐसे मुद्दे पर हो सकती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से जुड़ा हो ऐसा नहीं है कि आप मंत्रिमंडल के या सरकार के हर फैसले को पलट दोगे।

गौरतलब है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली में बिजली वितरण कंपनी ( डिस्कॉम) के बोर्ड में नियुक्त किए गए आम आदमी पार्टी नेता जैस्मिन शाह और सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को हटाकर उनकी जगह बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

आम आदमी पार्टी ने डिस्कॉम के बोर्ड से जैस्मीन शाह और नवीन गुप्ता को हटाने के उपराज्यपाल के आदेश को अवैध और असंवैधानिक बताया है।

–आईएएनएस

एमजीएच/सीबीटी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 11 फरवरी (आईएएनएस)। एलजी द्वारा निजी डिस्कॉम बोर्ड में नियुक्त आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को हटाने पर आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई है। और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच घमासान जारी हो गया है। इस संबंध में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताकर एलजी साहब दिल्ली सरकार के 4 साल पुराने फैसले को पलट रहे हैं। उपराज्यपाल महोदय को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी मामले में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती भी है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है।

आगे मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी साहब सिर्फ तीन विषय पर निर्णय ले सकते हैं पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर इसके अलावा वह किसी विषय पर निर्णय नहीं ले सकते सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी विषय पर निर्णय लेने का अधिकार मंत्री के पास है, निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है ,मंत्रिमंडल के पास है, मुख्यमंत्री के पास है।

मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेंगे तो उस पर एलजी साहब अपनी सहमति असहमति दे सकते हैं लेकिन आप 4 साल पुराने किसी फैसले को उठाकर पलट नहीं सकते। दिल्ली देश की राजधानी है इस नाते आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप मंत्रियों के किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं। यह असहमति भी रेयरेस्ट कभी कभार होगी, और ऐसे मुद्दे पर हो सकती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से जुड़ा हो ऐसा नहीं है कि आप मंत्रिमंडल के या सरकार के हर फैसले को पलट दोगे।

गौरतलब है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली में बिजली वितरण कंपनी ( डिस्कॉम) के बोर्ड में नियुक्त किए गए आम आदमी पार्टी नेता जैस्मिन शाह और सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को हटाकर उनकी जगह बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

आम आदमी पार्टी ने डिस्कॉम के बोर्ड से जैस्मीन शाह और नवीन गुप्ता को हटाने के उपराज्यपाल के आदेश को अवैध और असंवैधानिक बताया है।

–आईएएनएस

एमजीएच/सीबीटी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 11 फरवरी (आईएएनएस)। एलजी द्वारा निजी डिस्कॉम बोर्ड में नियुक्त आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को हटाने पर आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई है। और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच घमासान जारी हो गया है। इस संबंध में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताकर एलजी साहब दिल्ली सरकार के 4 साल पुराने फैसले को पलट रहे हैं। उपराज्यपाल महोदय को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी मामले में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती भी है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है।

आगे मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी साहब सिर्फ तीन विषय पर निर्णय ले सकते हैं पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर इसके अलावा वह किसी विषय पर निर्णय नहीं ले सकते सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी विषय पर निर्णय लेने का अधिकार मंत्री के पास है, निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है ,मंत्रिमंडल के पास है, मुख्यमंत्री के पास है।

मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेंगे तो उस पर एलजी साहब अपनी सहमति असहमति दे सकते हैं लेकिन आप 4 साल पुराने किसी फैसले को उठाकर पलट नहीं सकते। दिल्ली देश की राजधानी है इस नाते आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप मंत्रियों के किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं। यह असहमति भी रेयरेस्ट कभी कभार होगी, और ऐसे मुद्दे पर हो सकती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से जुड़ा हो ऐसा नहीं है कि आप मंत्रिमंडल के या सरकार के हर फैसले को पलट दोगे।

गौरतलब है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली में बिजली वितरण कंपनी ( डिस्कॉम) के बोर्ड में नियुक्त किए गए आम आदमी पार्टी नेता जैस्मिन शाह और सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को हटाकर उनकी जगह बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

आम आदमी पार्टी ने डिस्कॉम के बोर्ड से जैस्मीन शाह और नवीन गुप्ता को हटाने के उपराज्यपाल के आदेश को अवैध और असंवैधानिक बताया है।

–आईएएनएस

एमजीएच/सीबीटी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 11 फरवरी (आईएएनएस)। एलजी द्वारा निजी डिस्कॉम बोर्ड में नियुक्त आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को हटाने पर आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई है। और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच घमासान जारी हो गया है। इस संबंध में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताकर एलजी साहब दिल्ली सरकार के 4 साल पुराने फैसले को पलट रहे हैं। उपराज्यपाल महोदय को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी मामले में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती भी है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है।

आगे मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी साहब सिर्फ तीन विषय पर निर्णय ले सकते हैं पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर इसके अलावा वह किसी विषय पर निर्णय नहीं ले सकते सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी विषय पर निर्णय लेने का अधिकार मंत्री के पास है, निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है ,मंत्रिमंडल के पास है, मुख्यमंत्री के पास है।

मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेंगे तो उस पर एलजी साहब अपनी सहमति असहमति दे सकते हैं लेकिन आप 4 साल पुराने किसी फैसले को उठाकर पलट नहीं सकते। दिल्ली देश की राजधानी है इस नाते आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप मंत्रियों के किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं। यह असहमति भी रेयरेस्ट कभी कभार होगी, और ऐसे मुद्दे पर हो सकती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से जुड़ा हो ऐसा नहीं है कि आप मंत्रिमंडल के या सरकार के हर फैसले को पलट दोगे।

गौरतलब है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली में बिजली वितरण कंपनी ( डिस्कॉम) के बोर्ड में नियुक्त किए गए आम आदमी पार्टी नेता जैस्मिन शाह और सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को हटाकर उनकी जगह बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

आम आदमी पार्टी ने डिस्कॉम के बोर्ड से जैस्मीन शाह और नवीन गुप्ता को हटाने के उपराज्यपाल के आदेश को अवैध और असंवैधानिक बताया है।

–आईएएनएस

एमजीएच/सीबीटी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 11 फरवरी (आईएएनएस)। एलजी द्वारा निजी डिस्कॉम बोर्ड में नियुक्त आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को हटाने पर आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई है। और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच घमासान जारी हो गया है। इस संबंध में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताकर एलजी साहब दिल्ली सरकार के 4 साल पुराने फैसले को पलट रहे हैं। उपराज्यपाल महोदय को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी मामले में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती भी है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है।

आगे मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी साहब सिर्फ तीन विषय पर निर्णय ले सकते हैं पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर इसके अलावा वह किसी विषय पर निर्णय नहीं ले सकते सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी विषय पर निर्णय लेने का अधिकार मंत्री के पास है, निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है ,मंत्रिमंडल के पास है, मुख्यमंत्री के पास है।

मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेंगे तो उस पर एलजी साहब अपनी सहमति असहमति दे सकते हैं लेकिन आप 4 साल पुराने किसी फैसले को उठाकर पलट नहीं सकते। दिल्ली देश की राजधानी है इस नाते आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप मंत्रियों के किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं। यह असहमति भी रेयरेस्ट कभी कभार होगी, और ऐसे मुद्दे पर हो सकती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से जुड़ा हो ऐसा नहीं है कि आप मंत्रिमंडल के या सरकार के हर फैसले को पलट दोगे।

गौरतलब है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली में बिजली वितरण कंपनी ( डिस्कॉम) के बोर्ड में नियुक्त किए गए आम आदमी पार्टी नेता जैस्मिन शाह और सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को हटाकर उनकी जगह बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

आम आदमी पार्टी ने डिस्कॉम के बोर्ड से जैस्मीन शाह और नवीन गुप्ता को हटाने के उपराज्यपाल के आदेश को अवैध और असंवैधानिक बताया है।

–आईएएनएस

एमजीएच/सीबीटी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 11 फरवरी (आईएएनएस)। एलजी द्वारा निजी डिस्कॉम बोर्ड में नियुक्त आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को हटाने पर आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई है। और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच घमासान जारी हो गया है। इस संबंध में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताकर एलजी साहब दिल्ली सरकार के 4 साल पुराने फैसले को पलट रहे हैं। उपराज्यपाल महोदय को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी मामले में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती भी है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है।

आगे मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी साहब सिर्फ तीन विषय पर निर्णय ले सकते हैं पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर इसके अलावा वह किसी विषय पर निर्णय नहीं ले सकते सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी विषय पर निर्णय लेने का अधिकार मंत्री के पास है, निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है ,मंत्रिमंडल के पास है, मुख्यमंत्री के पास है।

मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेंगे तो उस पर एलजी साहब अपनी सहमति असहमति दे सकते हैं लेकिन आप 4 साल पुराने किसी फैसले को उठाकर पलट नहीं सकते। दिल्ली देश की राजधानी है इस नाते आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप मंत्रियों के किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं। यह असहमति भी रेयरेस्ट कभी कभार होगी, और ऐसे मुद्दे पर हो सकती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से जुड़ा हो ऐसा नहीं है कि आप मंत्रिमंडल के या सरकार के हर फैसले को पलट दोगे।

गौरतलब है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली में बिजली वितरण कंपनी ( डिस्कॉम) के बोर्ड में नियुक्त किए गए आम आदमी पार्टी नेता जैस्मिन शाह और सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को हटाकर उनकी जगह बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

आम आदमी पार्टी ने डिस्कॉम के बोर्ड से जैस्मीन शाह और नवीन गुप्ता को हटाने के उपराज्यपाल के आदेश को अवैध और असंवैधानिक बताया है।

–आईएएनएस

एमजीएच/सीबीटी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 11 फरवरी (आईएएनएस)। एलजी द्वारा निजी डिस्कॉम बोर्ड में नियुक्त आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को हटाने पर आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई है। और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच घमासान जारी हो गया है। इस संबंध में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताकर एलजी साहब दिल्ली सरकार के 4 साल पुराने फैसले को पलट रहे हैं। उपराज्यपाल महोदय को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी मामले में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती भी है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है।

आगे मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी साहब सिर्फ तीन विषय पर निर्णय ले सकते हैं पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर इसके अलावा वह किसी विषय पर निर्णय नहीं ले सकते सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी विषय पर निर्णय लेने का अधिकार मंत्री के पास है, निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है ,मंत्रिमंडल के पास है, मुख्यमंत्री के पास है।

मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेंगे तो उस पर एलजी साहब अपनी सहमति असहमति दे सकते हैं लेकिन आप 4 साल पुराने किसी फैसले को उठाकर पलट नहीं सकते। दिल्ली देश की राजधानी है इस नाते आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप मंत्रियों के किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं। यह असहमति भी रेयरेस्ट कभी कभार होगी, और ऐसे मुद्दे पर हो सकती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से जुड़ा हो ऐसा नहीं है कि आप मंत्रिमंडल के या सरकार के हर फैसले को पलट दोगे।

गौरतलब है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली में बिजली वितरण कंपनी ( डिस्कॉम) के बोर्ड में नियुक्त किए गए आम आदमी पार्टी नेता जैस्मिन शाह और सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को हटाकर उनकी जगह बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

आम आदमी पार्टी ने डिस्कॉम के बोर्ड से जैस्मीन शाह और नवीन गुप्ता को हटाने के उपराज्यपाल के आदेश को अवैध और असंवैधानिक बताया है।

–आईएएनएस

एमजीएच/सीबीटी

Related Posts

ताज़ा समाचार

ओडिशा: उर्वरक संकट को लेकर विपक्षी दलों ने की राज्य सरकार की आलोचना

September 14, 2025
ताज़ा समाचार

मंडी: पहले की तरह बनेगा क्षतिग्रस्त फोरलेन और हाईवे, केंद्र ने जारी किए 264 करोड़ रुपए

September 14, 2025
ताज़ा समाचार

ओडिशा में विपक्षी दल की भूमिका निभा रही कांग्रेस: केसी वेणुगोपाल

September 14, 2025
ताज़ा समाचार

अपनी परंपरा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए आगे बढ़कर लड़ना होगा: चंपई सोरेन

September 14, 2025
ताज़ा समाचार

नया पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट असम में रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा : हरदीप पुरी

September 14, 2025
ताज़ा समाचार

तमिलनाडु: मंत्री पेरियाकरुप्पन का दावा, डीएमके गठबंधन 2026 में जीतेगा चुनाव

September 14, 2025
Next Post
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 को राजस्थान व 13 को करेंगे कर्नाटक का दौरा (लीड-1)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 को राजस्थान व 13 को करेंगे कर्नाटक का दौरा (लीड-1)

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

Contact us

Address

Deshbandhu Complex, Naudra Bridge Jabalpur 482001

Mail

deshbandhump@gmail.com

Mobile

9425156056

Important links

  • राशि-भविष्य
  • वर्गीकृत विज्ञापन
  • लाइफ स्टाइल
  • मनोरंजन
  • ब्लॉग

Important links

  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
  • ई पेपर

Related Links

  • Mayaram Surjan
  • Swayamsiddha
  • Deshbandhu

Social Links

100304
Total views : 5978422
Powered By WPS Visitor Counter

Published by Abhas Surjan on behalf of Patrakar Prakashan Pvt.Ltd., Deshbandhu Complex, Naudra Bridge, Jabalpur – 482001 |T:+91 761 4006577 |M: +91 9425156056 Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions The contents of this website is for reading only. Any unauthorised attempt to temper / edit / change the contents of this website comes under cyber crime and is punishable.

Copyright @ 2022 Deshbandhu. All rights are reserved.

  • Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions
No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर

Copyright @ 2022 Deshbandhu-MP All rights are reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In