नई दिल्ली, 1 जनवरी (आईएएनएस)। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 2 जनवरी से 11 जनवरी तक राज्य की राजधानियों में अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।
वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, “चुनावी बांड जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध होंगे और यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद चुनावी बांड जमा किया जाता है, तो किसी भी भुगतानकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। पात्र राजनीतिक दल द्वारा जमा किये गये चुनावी बांड का पैसा उसी दिन उनके खाते में आ जाएगा।”
भारत सरकार ने जनवरी 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना को अधिसूचित किया था, जिसे फिर नवंबर 2022 में संशोधित किया गया था।
योजना के प्रावधानों के अनुसार, चुनावी बांड किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित है। एक व्यक्ति व्यक्तिगत होने के नाते अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बांड खरीद सकता है।
केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल और जिन्हें पिछले आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत वोट मिले थे, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र होंगे।
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि चुनावी बांड को किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के बैंक खाते के माध्यम से भुनाया जाएगा।
–आईएएनएस
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